राजद्रोह कानून प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरह बाधित करता है : पत्रकार पेट्रीसिया मुखिम और अनुराधा भसीन ने आईपीसी 124 ए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

LiveLaw News Network

19 July 2021 4:39 PM IST

  • राजद्रोह कानून प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरह बाधित करता है : पत्रकार पेट्रीसिया मुखिम और अनुराधा भसीन ने आईपीसी 124 ए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

    भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत राजद्रोह के अपराध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। यह ऐसी पांचवीं याचिका है।

    याचिका दो महिला पत्रकारों, पेट्रीसिया मुखिम और अनुराधा भसीन द्वारा दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि जब तक इस कानून को हटा नहीं दिया जाता तब तक पत्रकारों को डराने, चुप कराने और दंडित करने के लिए राजद्रोह अपराध का इस्तेमाल बेरोकटोक जारी है और पिछले छह दशकों के अनुभव से एक अनूठा निष्कर्ष निकलता है कि जब तक इस प्रावधान को आईपीसी से हटा दिया जाता है, तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार की पूर्ण प्राप्ति को " डराना और बाधित" करना जारी रखेगा।

    इस संबंध में,याचिका में एनसीआरबी डेटा को संदर्भित किया गया है जो 2016 से 2019 तक 160% की वृद्धि के साथ राजद्रोह के मामलों में भारी वृद्धि दर्शाता है, साथ ही साथ बेहद कम सजा दर के साथ, जो 2019 में 3.3% तक गिर गई।

    याचिका में कहा गया है कि 1970 से 2021 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों के न्यायशास्त्र के विकास को देखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के उल्लंघन के रूप में लागू प्रावधान को रद्द किया किया जा सकता है।

    इसमें आरसी कूपर बनाम भारत संघ (1970) 1 SCC 248 से शुरू होने वाले विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को संदर्भित किया गया है, जहां 11-न्यायाधीशों की बेंच ने माना था कि संवैधानिकता की वास्तविक परीक्षा कानून के उद्देश्य में नहीं बल्कि "वास्तविक प्रभाव" में है जो व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है।

    याचिका में केएस पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ (2017) 10 SCC 1 के मामले को संदर्भित किय गया है, जहां प्रकट मध्यस्थता का परीक्षण लागू किया गया था।

    गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में इस प्रावधान को बरकरार रखा था।

    यह याचिका कहती है कि उक्त निर्णय ने धारा 124 ए आईपीसी की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जब इसे एक गैर-संज्ञेय अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो अब वैध कानून नहीं है, क्योंकि राजद्रोह का अपराध अब दंड प्रक्रिया संहिता के तहत 1973 से एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है, और इसके परिणामस्वरूप जीवन और स्वतंत्रता पर इसके प्रभाव पर नए सिरे से न्यायिक जांच की आवश्यकता है।

    याचिका में कहा गया है,

    "राजद्रोह के अपराध के लिए सजा का तीन स्तरीय वर्गीकरण, आजीवन कारावास से लेकर जुर्माने तक, बिना किसी विधायी मार्गदर्शन के, न्यायाधीशों को बेलगाम विवेक प्रदान करने के बराबर है, जो मनमानी के सिद्धांत से प्रभावित है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।"

    इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि स्वतंत्र भाषण पर प्रतिबंध के रूप में राजद्रोह संवैधानिकता आवश्यकता और आनुपातिकता की कसौटी पर खरी नहीं उतरता है।

    इस संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि अनुच्छेद 19(2) के तहत "सार्वजनिक व्यवस्था" के उद्देश्य को एक प्रावधान की तुलना में कम प्रतिबंधात्मक साधनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो इतना व्यापक है और बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार के प्रयोग पर एक प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

    यह भी कहा गया है कि घृणा, अप्रसन्नता, निष्ठाहीन आदि जैसे शब्द सटीक मुद्दे के निर्माण में असमर्थ हैं, और अस्पष्टता और अतिव्याप्ति के सिद्धांत से प्रभावित हैं, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

    अंत में, यह तर्क दिया गया है कि किसी अधिनियम का अपराधीकरण तभी किया जाता है जब उसके कारण नुकसान का कोई तत्व होता है। हालांकि, ये प्रावधान 'नुकसान सिद्धांत' की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, क्योंकि यह संरक्षित भाषण का अपराधीकरण करता है, जिसका हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था के लिए उकसाने के साथ निकट संबंध नहीं है, लेकिन इसकी व्याख्या सार्वजनिक अव्यवस्था को उकसाने की "प्रवृत्ति" के रूप में की जा सकती है,जो आचरण को दंडित करता है, भले ही समाज द्वारा इसे अनुमोदित नहीं किया जाए और कोई नुकसान नहीं होता है।"

    याचिका का निपटारा एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने किया है और इसका मसौदा सौतिक बनर्जी ने तैयार किया है।

    याचिका एडवोकेट आकाश कामरा के माध्यम से दायर की गई है।

    गौरतलब है कि सीजेआई एनवी रमना ने भी प्रावधान के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है और इसके उपयोग को जारी रखने पर आपत्ति व्यक्त की है।

    सेना के दिग्गज मेजर-जनरल एसजी वोम्बटकेरे (सेवानिवृत्त) द्वारा एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की गई, जिसमें आईपीसी की धारा 124 ए के तहत देशद्रोह के अपराध की संवैधानिकता को 'अस्पष्ट' होने और ' बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव' बनाने के लिए चुनौती दी गई थी।

    न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ आईपीसी की धारा 12 4ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका के साथ-साथ हस्तक्षेप आवेदनों पर भी सुनवाई कर रही है। 30 अप्रैल को, कोर्ट ने मणिपुर और छत्तीसगढ़ राज्यों में काम कर रहे दो पत्रकारों द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया था।

    12 जुलाई को कोर्ट ने मामले में एजी से जवाब मांगा था और मामले को 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था। प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है।

    पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने यह कहते हुए शीर्ष न्यायालय का रुख किया है कि केदार नाथ फैसले में लागू संवैधानिकता के सिद्धांत अब प्रासंगिक नहीं हैं क्योंकि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का फैसला आया है और इस प्रकार, इस मामले पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

    इस बीच पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने भी धारा 124-ए को चुनौती दी है।

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