सीआरपीसी धारा 482 : हाईकोर्ट को को यह पता लगाने के लिए सबूतों की सराहना करने की आवश्यकता नहीं है कि आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है या नहीं : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
26 Aug 2021 1:04 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि धारा 482 सीआरपीसी चरण में, किसी उच्च न्यायालय को यह पता लगाने के लिए सबूतों की सराहना करने की आवश्यकता नहीं है कि आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है या नहीं।
इस मामले में हाईकोर्ट ने एक आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला रद्द कर दिया था। इस प्रकार मृतक की पत्नी ने यह कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सामग्री है।
शिकायत के अनुसार, एक आरोपी (अपीलकर्ता नहीं) ने दंपत्ति को शिरडी साईं बाबा मंदिर से 'प्रसादम' की पेशकश की थी। चूर्ण स्वाद में कड़वा था, इसलिए पत्नी ने उसे थूक दिया, परन्तु उसके पति ने उसे खा लिया था; उसका पति बेहोश होकर गिर पड़ा और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी के साथ अपीलकर्ता पर आईपीसी की धारा 326, 307, 302, 420, के साथ 34 के तहत आरोप लगाए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, यह तर्क दिया गया था कि जहर देने और यहां तक कि जहर खरीदने का आरोप केवल मुख्य आरोपी के खिलाफ है; इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जिस समय मुख्य आरोपी ने मृतक को जहर दिया था, उस समय अपीलकर्ता वहां मौजूद था।
अपील की अनुमति देते हुए, पीठ ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम दीपक, (2019) 13 SCC 62 में किए गए अवलोकन का उल्लेख किया:
"यह देखा गया है और माना गया है कि आरोप तय करने के चरण में, न्यायालय को केवल यह पता लगाने के लिए सामग्री पर विचार करना होता है कि क्या ये " अनुमान लगाने" के लिए आधार है कि आरोपी ने अपराध किया था। यह देखा गया है और माना गया है कि उस स्तर पर, उच्च न्यायालय को यह पता लगाने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या उससे उभरने वाले तथ्य, अपने अंकित मूल्य पर, कथित अपराध या अपराधों को बनाने वाले सभी अवयवों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं। आगे यह भी देखा गया और माना गया कि इस स्तर पर उच्च न्यायालय को रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की सराहना करने और गुणों के आधार पर आरोपों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और यह पता लगाने के लिए कि आरोपी पर आरोपपत्र दायर किया है या किसके खिलाफ आरोप तय किया गया है और उसे दोषी ठहराए जाने की संभावना है या नहीं।"
अदालत ने पाया कि आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र को रद्द करना उचित नहीं है और जांच के दौरान जो सामने आया है, उसे अदालत ने नजरअंदाज कर दिया।
"उच्च न्यायालय ने सबूतों की सराहना की और विचार किया कि सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराए जाने की संभावना है या नहीं, जो कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन पर विचार करते समय इस स्तर पर बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उच्च न्यायालय ट्रायल का संचालन नहीं कर रहा था और/या दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपीलीय अदालत के रूप में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर रहा था। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय को प्रतिवादी संख्या 1 यानी यहां मूल आरोपी संख्या 2 के खिलाफ आरोप पत्र को रद्द नहीं करना चाहिए था, " अदालत ने कहा।
केस: सरन्या बनाम भारती; सीआरए 873/ 2021
उद्धरण : LL 2021 SC 402
पीठ : जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह
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