NI एक्ट 138 : सुप्रीम कोर्ट ने चेक अनादर मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त अदालतों के गठन पर केंद्र की राय पूछी

LiveLaw News Network

25 Feb 2021 9:57 AM GMT

  • NI एक्ट 138 : सुप्रीम कोर्ट ने चेक अनादर मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त अदालतों के गठन पर केंद्र की राय पूछी

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत चेक अनादर के मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त अदालतों के गठन पर केंद्र सरकार से विचार मांगे।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से पूछा कि क्या भारत संघ संविधान के अनुच्छेद 247 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर एनआई अधिनियम की धारा 138 के मामलों के लिए अतिरिक्त अदालतें बनाने के लिए तैयार है?

    संविधान का अनुच्छेद 247 संघ सूची के तहत मामलों के संबंध में कुछ अतिरिक्त अदालतों की स्थापना के लिए संसद की शक्ति की बात करता है।

    अनुच्छेद 247 इस प्रकार है:

    "इस अध्याय में कुछ भी होने के बावजूद, संसद द्वारा संसद में न्याय प्रशासन की बेहतरी के लिए बनाए गए कानून या किसी मौजूदा कानून के संबंध में किसी भी अतिरिक्त अदालतों की स्थापना के लिए द्वारा कानून प्रदान किया जा सकता है।"

    पीठ ने यह भी जानने की कोशिश की कि क्या अनुच्छेद 247 के तहत शक्ति एक कर्तव्य के साथ जुड़ी है। पीठ ने कहा कि कुछ निर्णयों में अवलोकन हैं कि विधायिका एक नया अपराध बनाने से पहले "न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन" करने के लिए बाध्य है। चूंकि चेक अनादर से संबंधित अपराध एक केंद्रीय कानून द्वारा बनाया गया था, इसलिए पीठ ने यह जानना चाहा कि क्या धारा 138 के तहत आने वाले मामलों से निपटने के लिए अतिरिक्त अदालतों को स्थापित करने का दायित्व संघ का है।

    एएसजी बनर्जी ने प्रस्तुत किया कि वह बेंच के सवाल के लिए जवाब दाखिल करेंगे।

    पीठ ने यह भी देखा कि यदि अतिरिक्त अदालतें बनाई जाती हैं, तब भी ट्रायल प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

    पीठ उच्च स्तर पर संबंधित मामलों की लंबितता को कम करने के लिए एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामलों के शीघ्र ट्रायल पर स्वत: संज्ञान मामले में विचार कर रही थी।

    वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, इस मामले में नियुक्त किए गए एमिकस क्यूरी ने पीठ को सूचित किया कि उनके द्वारा तैयार की गई प्रारंभिक रिपोर्ट में अन्य एमिकस वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत और अधिवक्ता के परमेश्वर के साथ सुझाव दिए गए हैं।

    सुझावों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया :

    1. समन की ई-सेवा

    लूथरा ने प्रस्तुत किया कि निजी शिकायतों में समन की सेवा सबसे अंतिम है। समन की सेवा में देरी के कारण कई चेक बाउंस मामले अटके हुए हैं।

    लूथरा ने प्रस्तुत किया,

    "समन की इलेक्ट्रॉनिक सेवा के लिए नोडल एजेंसी के लिए एक सुझाव है। आजकल सब कुछ आधार के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि समन की इलेक्ट्रॉनिक सेवा नहीं की जानी चाहिए।"

    2. बैंक खातों की कुर्की

    यदि वह व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है, फरार हो गया है या उसने खुद को ऐसे छिपा लिया है कि वारंट निष्पादित नहीं किया जा सकता है, तो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 83 के लिए एक आदेश पारित करके चेक राशि के आरोपी के बैंक खातों की कुर्की कर सकते हैं।

    3. सारांश ट्रायल

    इसके बाद लूथरा ने कहा कि इस बात की स्पष्टता का अभाव है कि क्या धारा 138 मामलों में ट्रायल के लिए सारांश ट्रायल प्रक्रिया अपनाई जाए या समन ट्रायल प्रक्रिया का पालन किया जाना है।

    उन्होंने कहा कि एनआई अधिनियम धारा 143 और 145 के प्रावधान, एक सारांश ट्रायल की परिकल्पना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के फैसले "मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम कंचन गुप्ता" में भी निर्देश दिया है कि चेक मामलों में सारांश ट्रायल प्रक्रिया होनी चाहिए। हालांकि, उच्च न्यायालयों द्वारा अभ्यास निर्देश आवश्यक हैं।

    4. अनिवार्य मध्यस्थता

    संज्ञान के बाद से, हर स्तर पर मध्यस्थता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अपीलीय या पुनरीक्षणीय स्तर पर लंबित मामलों को कम से कम एक बार अनिवार्य मध्यस्थता के लिए भेजना चाहिए।

    लूथरा ने कहा,

    "यदि यह (मध्यस्थता के माध्यम से) हल किया जा सकता है, तो क्यों नहीं?"

    5. धारा 202 सीआरपीसी पर न्यायिक भ्रम का समाधान

    लूथरा ने आगे सीआरपीसी की धारा 202 की प्रयोज्यता के बारे में चेक बाउंस मामलों की जांच के लिए न्यायिक भ्रम को निपटाने की तत्काल आवश्यकता के बारे में बात की। खंड में अनिवार्य बनाया गया है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त के खिलाफ प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित कर देगा, यदि अभियुक्त उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से परे एक जगह पर रह रहा है, जब तक कि ये तय करने के लिए जांच ना हो कि कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।

    के एस जोसेफ बनाम फिलिप्स कार्बन ब्लैक में सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को एक उपयुक्त मामले में तय करने के लिए खुला छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि देश भर में कई ट्रायल इस भ्रम के कारण रोके गए हैं।

    6. एक ही ऋण लेनदेन से संबंधित कई चेक बाउंस का संयुक्त ट्रायल

    लूथरा ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 219 एक वर्ष के भीतर होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ केवल तीन मामलों में शामिल होने की अनुमति देती है। हालांकि, धारा 220 सीआरपीसी एक ही लेनदेन से उत्पन्न होने वाले अपराधों के संयुक्त ट्रायल की अनुमति देती है।

    बेंच ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 218, 219 और 220 के प्रावधानों पर लूथरा के साथ अहम चर्चा की। लूथरा ने कहा कि कई चेक मामलों की संयुक्त ट्रायल के लिए इन प्रावधानों की "पूर्ण व्याख्या" आवश्यक है।

    पीठ ने तब इस पहलू पर लूथरा से लिखित नोट मांगा और आगे की सुनवाई 3 मार्च तक स्थगित कर दी।

    इस साल 7 मार्च को शीर्ष अदालत ने धारा 138 एनआई अधिनियम के मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए तरीकों को विकसित करने के लिए स्वतः संज्ञान मामला दर्ज किया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने तब गौर किया था,

    "एक मामला जिसे छह महीने में ट्रायल कोर्ट द्वारा सरसरी तौर पर निपटाया जाना है, इस मामले को ट्रायल कोर्ट के स्तर पर निस्तारित करने में सात साल लग गए। इस तरह की प्रकृति का विवाद विभिन्न अदालतों में 15 साल से लंबित है, न्यायिक समय और इस न्यायालय तक का स्थान लेने के बाद।"

    पिछले साल अक्टूबर में, एमिक्स क्यूरी ने प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके बाद, पीठ ने प्रारंभिक रिपोर्ट के लिए सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों से प्रतिक्रिया मांगी थी।

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