एनआई एक्ट की धारा 138 : सिर्फ इसलिए कि शिकायत में पहले प्रबंध निदेशक का नाम दिया गया है, ये नहीं माना जा सकता कि शिकायत कंपनी की ओर से नहीं की गई : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

11 Nov 2021 10:50 AM IST

  • एनआई एक्ट की धारा 138 : सिर्फ इसलिए कि शिकायत में पहले प्रबंध निदेशक का नाम दिया गया है, ये नहीं माना जा सकता कि शिकायत कंपनी की ओर से नहीं की गई : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत एक कंपनी की ओर से दायर की गई शिकायत एकमात्र कारण से खारिज करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि इसमें कंपनी के नाम से पहले प्रबंध निदेशक का नाम बताया गया है।

    जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश पीठ ने कहा कि हालांकि यह प्रारूप सही नहीं हो सकता है, इसे दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

    पीठ ने कहा,

    "एक प्रारूप हो सकता है जहां कंपनी का नाम पहले वर्णित किया गया हो, प्रबंध निदेशक के माध्यम से मुकदमा किया गया हो, लेकिन केवल ये एक मौलिक दोष नहीं हो सकता क्योंकि क्रम में कंपनी से पहले प्रबंध निदेशक का नाम और बाद में पद बताया गया है।"

    इस मामले में, मैसर्स बेल मार्शल टेलीसिस्टम्स लिमिटेड नाम की कंपनी के पक्ष में विषय चेक जारी किए गए थे।

    शिकायतकर्ता के निम्नलिखित विवरण के साथ शिकायत दर्ज की गई थी: "श्री भूपेश एम राठौड़, मेसर्स बेल मार्शल टेलीसिस्टम्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ..."

    शिकायत के साथ बोर्ड के प्रस्ताव की एक प्रति थी, जिसने प्रबंध निदेशक को शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया था।

    अन्य बातों के अलावा, आरोपी ने इस आधार पर शिकायत का विरोध किया कि यह भूपेश राठौड़ की व्यक्तिगत क्षमता में दायर की गई थी, न कि कंपनी की ओर से।

    ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि ऋण दिए जाने को दिखाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं था और बोर्ड के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। परिवादी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।

    उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अपील खारिज कर दी कि कंपनी की ओर से शिकायत दर्ज नहीं की गई थी और शिकायतकर्ता चेक का प्राप्तकर्ता नहीं था।

    सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

    शुरुआत में, कोर्ट ने नोट किया कि प्रतिवादी ने चेक के हस्ताक्षर को स्वीकार कर लिया था, उसे यह साबित करने का बोझ उठाना पड़ा कि लेनदेन धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत कवर नहीं किया गया था। तकनीकी आपत्ति जताने के अलावा वास्तविक पहलू पर वास्तव में कुछ नहीं कहा गया है।

    कॉरपोरेट इकाई द्वारा शिकायत दर्ज करने को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में, पीठ ने एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम केशवानंद (2002) 1 SCC 234 में मिसाल का हवाला दिया। कॉरपोरेट निकाय कानूनी शिकायतकर्ता होगा लेकिन मानव इसका प्रतिनिधित्व करने वाला एजेंट वास्तविक शिकायतकर्ता होगा।

    कोर्ट ने फैसले में कहा,

    "... कोई भी मजिस्ट्रेट इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि जिस व्यक्ति का बयान केवल शपथ पर लिया गया था, वह कार्यवाही के अंत तक कंपनी का प्रतिनिधित्व करना जारी रख सकता है। इतना ही नहीं, भले ही शुरू में कोई अधिकार न हो, कंपनी किसी भी स्तर पर एक सक्षम व्यक्ति को भेजकर दोष में सुधार कर सकती है।"

    शिकायत के प्रारूप को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि प्रबंध निदेशक ने इसे कंपनी की ओर से दायर किया है।

    न्यायालय इस संबंध में कहा,

    "शिकायतकर्ता का विवरण उसके पूर्ण पंजीकृत कार्यालय के पते के साथ शुरुआत में ही दिया गया है, सिवाय इसके कि प्रबंध निदेशक का नाम कंपनी की ओर से कार्यरत के रूप में सबसे पहले प्रकट होता है। उसी के संबंध में ट्रायल के दौरान हलफनामा और जिरह यह पाते हुए समर्थन करते हैं कि शिकायत कंपनी की ओर से प्रबंध निदेशक द्वारा दर्ज की गई थी। इस प्रकार, प्रारूप को स्वयं दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता है, हालांकि यह सही नहीं हो सकता है। शिकायत के मुख्य भाग को ध्यान में रखते हुए और कुछ भी शामिल करने की आवश्यकता नहीं है जो भी बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति के साथ शुरुआत में निर्धारित किया गया है। यदि कंपनी की ओर से अपीलकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की जा रही थी, तो बोर्ड के प्रस्ताव की एक प्रति को अन्यथा संलग्न करने का कोई कारण नहीं है।"

    किसी शिकायत को केवल इसलिए विफल करना क्योंकि शिकायत का मुख्य भाग प्राधिकरण पर विस्तृत नहीं है, ये बहुत ज्यादा तकनीकी दृष्टि है।

    अदालत ने आगे कहा कि शिकायत के साथ बोर्ड के प्रस्ताव की एक प्रति भी दायर की गई थी।

    "एक प्रबंधक या एक प्रबंध निदेशक को आमतौर पर, दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए मामलों में कंपनी के प्रभारी व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है और गतिविधि के भीतर निश्चित रूप से इसे सिविल कानून या आपराधिक कानून के तहत ट्रायल को गति देने के लिए अदालत के पास जाने का कार्य कहा जाएगा। शिकायत को विफल के लिए यह बहुत तकनीकी दृष्टिकोण होगा क्योंकि शिकायत का मुख्य भाग प्राधिकरण पर विस्तृत नहीं है। कंपनी होने के नाते कृत्रिम व्यक्ति को किसी व्यक्ति/अधिकारी के माध्यम से कार्य करना था, जिसमें तार्किक रूप से अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक शामिल होंगे। केवल प्राधिकृत होने के अस्तित्व को सत्यापित किया जा सकता है।"

    सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट और मजिस्ट्रेट के फैसले को पलट दिया। तथ्यों पर, न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी है। न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी को एक वर्ष के कारावास की सजा टऔर चेक की राशि के दोगुने जुर्माने, यानी रु.3,20,000/- की सजा दी जानी चाहिए।

    पीठ ने कहा,

    "हालांकि, समय बीतने के मद्देनज़र, हम यह प्रदान करते हैं कि यदि प्रतिवादी अपीलकर्ता को 1,60,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करता है, तो सजा निलंबित मानी जाएगी। इसे प्रतिवादी द्वारा आज से दो (2) महीनों के भीतर किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता भी जुर्माना का हकदार होगा। "

    केस : भूपेश राठौड़ बनाम दयाशंकर प्रसाद चौरसिया और अन्य | आपराधिक अपील संख्या 1105/2021

    पीठ : जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश

    उद्धरण : LL 2021 SC 633

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