जम्मू-कश्मीर मेंं CAT की स्थायी पीठ की स्थापना की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

23 May 2020 6:27 AM GMT

  • जम्मू-कश्मीर मेंं CAT की स्थायी पीठ की स्थापना की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत सरकार, जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT),चंडीगढ़ को एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया।

    इस याचिका में जम्मू-कश्मीर मेंं केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की स्थायी पीठ की स्थापना की मांग की गई। एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू-कश्मीर की स्थिति में बदलाव के बाद, सभी राज्य कर्मचारी अब केंद्र सरकार के कर्मचारी बन गए हैं और उनकी सेवा मामलों को CAT द्वारा सुना जाना आवश्यक है। इसमें जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित 30,000 मामले और भविष्य में दायर किए जाने वाले किसी भी नए मामले शामिल हैं।

    29.4.2020 को जारी अधिसूचना द्वारा DoPT ने CAT की चंडीगढ़ बेंच को केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर पर अधिकार क्षेत्र दिया।

    इस बीच, हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट से CAT में स्थानांतरित किए जाने वाले मामलों की पहचान करना भी शुरू कर दिया है।

    आशीष सिंह कोतवाल और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य नामक रिट याचिका में इसे इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह जम्मू और कश्मीर के वादियों, और जम्मू और कश्मीर की जनसांख्यिकीय और भौगोलिक स्थिति के कारण न्याय तक पहुंच के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

    यह भी निवेदन किया गया है कि अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट की शक्तियों को छीना न जाए और उच्च न्यायालय को तब तक रिट पर सुनवाई जारी रखनी चाहिए जब तक कि पर्याप्त शक्ति, कर्मचारियों और सुविधाओं के साथ स्थायी पीठ जम्मू-कश्मीर में स्थापित न हो जाए।

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह में जवाब मांगा। रिट याचिका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अर्जुन गर्ग द्वारा दायर की गई थी, और वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र श्रीवास्तव द्वारा आर्ग्युमेंट किया गया।

    याचिका डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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