समानता का हवाला देते हुए जमानत याचिका पर फैसला करते समय आरोपी से जुड़ी भूमिका पर विचार किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

27 Sep 2021 1:01 PM GMT

  • समानता का हवाला देते हुए जमानत याचिका पर फैसला करते समय आरोपी से जुड़ी भूमिका पर विचार किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समानता के आधार पर जमानत मांगने वाली याचिका पर फैसला करते समय आरोपी से जुड़ी भूमिका पर विचार किया जाना चाहिए।

    जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने एक हत्या के आरोपी को जमानत अनुदान को रद्द करते हुए दोहराया कि आरोपी को जमानत देते समय कथित अपराध की गंभीरता पर विचार किया जाना चाहिए।

    मामला नई दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी की हत्या से संबंधित है। 14 फरवरी, 2018 को वह रेलवे क्रॉसिंग पुलिया के पास अचेत अवस्था में पाया गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। बाद में जांच में पता चला कि केटामाइन पिलाकर उसकी हत्या की गई। मृतक की पत्नी रवीन राठौर (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कर्मचारी) और कुछ अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। सह-आरोपी अनीता मीणा को 4 जून 2019 को जमानत दे दी गई, जब हाईकोर्ट ने कहा कि उनका ग्यारह महीने का बच्चा था और उनकी कैद के कारण, उनका बच्चा भी उनके साथ जेल में बंद था। इसके बाद, राठौर को निम्नलिखित आधारों पर जमानत दी गई: (i) ढाई साल की अवधि के लिए हिरासत; (ii) 76 गवाहों में से केवल 25 गवाहों का परीक्षण किया गया है; (iii) एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई; (iv) जबकि प्रारंभिक एफएसएल रिपोर्ट में केटामाइन के उपयोग का कोई संदर्भ नहीं था, चार महीने बाद पुलिस ने एक मामला विकसित किया था कि मृतक को केटामाइन दिया गया था; और (v) सह-आरोपी को जमानत दे दी गई है।

    मृतक के पिता की ओर से दायर अपील में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखना चाहिए था। अदालत ने कहा कि जांच के दौरान जो सामग्री सामने आई है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और न ही उसे छिपाया जा सकता है।

    पीठ ने रमेश भवन राठौड़ बनाम विशनभाई हीराभाई मकवाना एलएल 2021 एससी 221 में हाल के एक फैसले में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख किया, "26....हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से समानता के अर्थ के केंद्रीय पहलू को गलत समझा है। जमानत देते समय आरोपी की भूमिका पर ध्यान देना चाहिए। केवल यह देखते हुए कि एक अन्य आरोपी जिसे जमानत दी गई थी, एक समान हथियार से लैस था, यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि क्या समानता के आधार पर जमानत देने का मामला स्थापित किया गया है। समता के पहलू को तय करने में अभियुक्त से जुड़ी भूमिका, घटना के संबंध में और पीड़ितों के लिए उनकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हाईकोर्ट समानता के आधार पर एक सरल मूल्यांकन पर आगे बढ़ा है, जो फिर से कानून के तहत हत्या को पास नहीं कर सकता है।"

    इस मामले में अदालत ने नोट किया कि सह-आरोपी को मुख्य रूप से और इस आधार पर जमानत दी गई थी कि जेल में उसके साथ ग्यारह महीने का एक बच्चा था। कोर्ट ने कहा, "यह पहले प्रतिवादी की ओर से समानता के दावे का आधार नहीं हो सकता है। पहला प्रतिवादी सह-आरोपी के साथ समानता का दावा नहीं कर सकता क्योंकि प्राथमिकी में आरोप और जांच से सामने आई सामग्री से संकेत मिलता है कि उसे मृतक की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।"

    जमानत आदेश को रद्द करते हुए पीठ ने कहा, "यह विचार कि 76 गवाहों में से 25 गवाहों का परीक्षण किया गया था, को अपराध की गंभीरता, प्रतिवादी को भूमिका, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना के साथ देखा जाना चाहिए।"

    स‌िटेशन: एलएल 2021 एससी 503

    केस शीर्षक: महादेव मीणा बनाम रवीन राठौर

    केस नंबर| डेट: सीआरए 1089 ऑफ 2021| 27 सितंबर 2021

    कोरम: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और बीवी नागरत्न

    एडवोकेट: अपीलकर्ता के लिए एडवोकेट चित्रांगदा राष्ट्रवर, प्रतिवादी के लिए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे

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