'रिश्वत स्वीकार करना मनी लॉन्ड्रिंग है': सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भ्रष्टाचार केस में एफआईआर दर्ज होना ईडी जांच के लिए पर्याप्त

LiveLaw News Network

17 May 2023 7:43 PM IST

  • रिश्वत स्वीकार करना मनी लॉन्ड्रिंग है: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भ्रष्टाचार केस में एफआईआर दर्ज होना ईडी जांच के लिए पर्याप्त

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के क्षेत्राधिकार में बढ़ोतरी करते हुए एक महत्वपूर्ण कदम में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि एक आपराधिक गतिविधि और अपराध की आय का सृजन भ्रष्टाचार के अपराध के मामले में ' जुड़वां' की तरह है और ऐसे मामलों में अपराध की आय का अधिग्रहण स्वयं मनी लॉन्ड्रिंग के समान होगा।

    शीर्ष अदालत ने कहा:

    "यह सच है कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं, जो अनुसूचित अपराध होते हुए भी अपराध की आय उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या का अपराध एक अनुसूचित अपराध है। जब तक कि यह लाभ के लिए हत्या या भाड़े के हत्यारे द्वारा हत्या नहीं है, वह अपराध की आय उत्पन्न कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। यह इस प्रकार के अपराधों के संबंध में है कि कोई संभवतः यह तर्क दे सकता है कि केवल अपराध करना पर्याप्त नहीं है बल्कि अपराध की आय का सृजन आवश्यक है। भ्रष्टाचार के अपराध के मामले में, आपराधिक गतिविधि और अपराध की आय का सृजन जुड़वां की तरह है। इसलिए, भले ही एक अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप एक अमूर्त संपत्ति प्राप्त होती है, यह धारा 2(1)(यू) के तहत अपराध की आय बन जाती है... जहां कहीं भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, अपराध की आय का अधिग्रहण ही मनी लॉन्ड्रिंग के समान है।"

    यह अवलोकन जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील के एक बैच को अनुमति देते हुए किया था, जिसमें कैश-फॉर-जॉब्स घोटाले की नए सिरे से जांच का निर्देश दिया गया था, जिसमें तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके विधायक वी सेंथिल बालाजी शामिल थे। विधायक वी सेंथिल बालाजी सहित अन्य पर 2011 और 2015 के बीच राज्य परिवहन निगम में नियुक्तियों के बदले नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के एक निर्देश को भी खारिज कर दिया।

    अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मुख्य तर्क में से एक यह था कि जांच शुरू करने के लिए निदेशालय के लिए आवश्यक न्यायिक तथ्य एक अपराध का गठन था, साथ ही उस अपराध के संबंध में अपराध की आय की उत्पत्ति भी थी। सीनियर एडवोकेट सीए सुंदरम ने प्रस्तुत किया कि पहचान की गई संपत्ति का अस्तित्व या अभियुक्तों के हाथों अवैध लाभ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए अनिवार्य है। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने भी इसी तरह की चिंता जताई।

    सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग की आय के बीच के अंतर को दूर करने वाली एक व्याख्या संवैधानिक रूप से संदिग्ध है, और केवल जब किसी दागी संपत्ति को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया जाएगा, तभी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप होने चाहिए।

    हालांकि, भारत के लिए सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने इन विवादों का जवाब देते हुए कहा,

    "जिस क्षण एक जांच एजेंसी, चाहे वह एक राज्य एजेंसी हो या केंद्रीय जांच ब्यूरो, एक प्राथमिकी दर्ज करती है जो संलग्न अनुसूची में अपराध सूची के अंतर्गत आती है, प्रवर्तन निदेशालय का अधिकार क्षेत्र शुरू होता है।”

    शीर्ष अदालत अपेक्षित न्यायिक तथ्य या उसके अभाव के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थी।

    निर्णय लिखने वाले जस्टिस रामसुब्रमण्यम ने लिखा:

    "आरोपी के लिए विद्वान वकील का सामान्य विषय यह है कि एक विधेय अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करना, भले ही वह एक अनुसूचित अपराध हो, ईडी के लिए एक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और किसी को भी बुलाना पर्याप्त नहीं है। विद्वान वकील के अनुसार, अनुसूचित अपराध के गठन को अपराध की आय उत्पन्न करनी चाहिए थी और ईडी के कदम उठाने के लिए अपराध की आय को किसी के द्वारा शोधित किया जाना चाहिए था। एक कदम आगे बढ़ते हुए, सीनियर एडवोकेट द्वारा इसका विरोध किया गया था। सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और धारा 50(2) के तहत समन जारी करने से पहले ईडी को पहले अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति की पहचान करनी चाहिए। हमारी राय में, इन तर्कों को अगर स्वीकार किया जाता है, तो यह घोड़े के आगे गाड़ी लगाने जैसा होगा। अभियुक्तों के लिए दुर्भाग्य से, यह अधिनियम की योजना नहीं है।

    "यह जानना कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है कि अवैध संतुष्टि प्राप्त करने वाला लोक सेवक अपराध की आय के कब्जे में है। यह तर्क कि अपराध की आय का केवल सृजन धन-शोधन के अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वास्तव में बेतुका है," पीठ ने अधिनियम की योजना पर प्रकाश डालने के बाद, धारा 3 (यू) को के साथ पढ़ने पर जोर दिया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को निर्धारित करती है, तीन मापदंडों, अर्थात् व्यक्ति, प्रक्रिया या गतिविधि और उत्पाद को संबोधित करती है। बेंच ने कहा, इन तीनों में से, पहले दो को किसी भी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तीसरे पहलू के लिए - उत्पाद - धारा 2(1)(यू) का संदर्भ दिया जाना चाहिए, जो 'अपराध की आय' को परिभाषित करता है।

    यह जोड़ा गया:

    “धारा 3 के तहत, छह प्रक्रियाओं या गतिविधियों की पहचान की गई है। वे हैं, (i) छिपाना; (ii) कब्जा; (iii) अधिग्रहण; (iv) उपयोग; (v) दागी संपत्ति के रूप में पेश करना; और (vi) बेदाग संपत्ति के तौर पर दावा करना। यदि कोई व्यक्ति रिश्वत लेता है, तो वह अपराध की आय अर्जित करता है। तो, "अधिग्रहण" की गतिविधि होती है। यहां तक कि अगर वह इसे बनाए नहीं रखता है लेकिन इसका 'उपयोग' करता है, तो वह मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी होगा, क्योंकि 'उपयोग' धारा 3 में वर्णित छह गतिविधियों में से एक है।"

    धारा 3 की 'आणविक संरचना' को बनाने वाले आवश्यक तत्वों के प्रकाश में, बेंच ने निष्कर्ष निकाला:

    “विधेय यानी प्रिडिकेट अपराधों के लिए प्राथमिकी धारा 3 के सभी तीन घटकों की पहचान करती है, अर्थात्, (i) व्यक्ति; (ii) प्रक्रिया; और (iii) उत्पाद। प्राथमिकी में आरोप (i) अनुसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधियों में व्यक्तियों की संलिप्तता; (ii) सृजन के साथ-साथ (iii) धारा 3 के अर्थ के भीतर अपराध की आय का शोधन। यह इस तथ्य के मद्देनज़र है कि जहां भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वहां अपराध की आय का अधिग्रहण होता है जो स्वयं मनी लॉन्ड्रिंग के समान है । इसलिए, सभी तर्क जैसे कि कोई मूलभूत तथ्य या न्यायिक तथ्य नहीं हैं, केवल न्यायालय को धोखा देने के उद्देश्य से हैं।"

    अवैध घूस की जानकारी मिलने पर मामला दर्ज करना ईडी का कर्तव्य है

    "ईडी द्वारा बिना किसी सामग्री के एक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और उसके बाद प्रतिवादियों को बुलाकर और विशेष अदालत से विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां मांगकर जांच में शामिल होने के बारे में शोर शराबा मचा था, जिसके समक्ष शिकायतें संबंधित थीं। अदालत ने टिप्पणी की, " विधेय अपराध लंबित हैं, लेकिन हमें इन तर्कों में कोई सार नहीं दिखता है।"

    सभी शिकायतों के बारे में जानकारी, शिकायतों की प्रकृति, और अवैध रूप से संतुष्टि के लिए कथित रूप से एकत्र की गई राशि सभी सार्वजनिक डोमेन में आ गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ने से पहले कहा,

    "यह कहना कि ईडी को शुतुरमुर्ग की तरह प्रक्रिया को अपनाना चाहिए था- इस तरह का दृष्टिकोण, यह पता लगाने की कोशिश किए बिना कि घोटाले में उत्पन्न भारी धन कहां और किसके पास गया, यह कुछ अनसुना है।

    फिर, पीठ ने कहा:

    "सार्वजनिक रोजगार के मामले में एक बार बड़ी मात्रा में अवैध संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित जानकारी सार्वजनिक डोमेन में आ गई है, यह ईडी का कर्तव्य है कि वह एक सूचना रिपोर्ट दर्ज करे। ऐसा इसलिए है क्योंकि 'अधिग्रहण' मनी लॉन्ड्रिंग के समा गतिविधि है और एक लोक सेवक द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति एक अनुसूचित अपराध के संबंध में आपराधिक गतिविधि के माध्यम से उत्पन्न 'अपराध की आय' का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए, इसके लिए किसी अभियान की आवश्यकता नहीं है, किसी के लिए यह कहने के लिए कि रिश्वत की राशि प्राप्त करना धन-शोधन का कार्य है, मछली पकड़ने जैसा अभियान तो बिल्कुल भी नहीं है।"

    एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करने के समय के संबंध में - जिसे याचिकाकर्ताओं ने अस्थिर बताया था - पीठ ने कहा:

    “यदि ईडी एक विधेय अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के तुरंत बाद एक सूचना रिपोर्ट दर्ज करती है, तो ईडी पर जल्दबाजी में काम करने का आरोप लगाया जाएगा। यदि वे घटना के एक विशेष चरण तक सामने आने तक प्रतीक्षा करते हैं, तो ईडी पर देरी के दोषी के रूप में हमला किया जाएगा। अभियुक्तों को 2016 से 2021 तक लंबा समय देने के लिए ईडी का आभारी होना चाहिए। इसलिए, तथ्यों पर सभी तर्क और विजय मदनलाल चौधरी के फैसले के कुछ हिस्सों से निकलने वाले सभी कानूनी दलीलें, कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने में ईडी पूरी तरह से अस्थिर है।

    2-न्यायाधीशों की पीठ ने विजय मदनलाल चौधरी के फैसले को बड़ी बेंच को भेजने की याचिका भी खारिज कर दी, जिसने पीएमएलए शक्तियों को बरकरार रखा।

    पृष्ठभूमि

    वर्ष 2014-2015 में तमिलनाडु राज्य के सभी परिवहन निगमों में रिजर्व क्रू ड्राइवर, क्रू कंडक्टर, जूनियर ट्रेडमैन (जेटीएम), जूनियर असिस्टेंट (जेए), जूनियर इंजीनियर (जेई) और असिस्टेंट इंजीनियर (एई) के पदों पर भर्ती की गई । यह आरोप लगाया गया है कि इन नियुक्तियों में, एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले शासन में तत्कालीन बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी सहित परिवहन विभाग के विभिन्न अधिकारियों ने संयुक्त रूप से और अलग-अलग सांठगांठ की। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी के मंत्री के रूप में बालाजी के पास वर्तमान में तमिलनाडु कैबिनेट में 'बिजली' और 'निषेध और उत्पाद शुल्क' विभाग हैं।

    2018 में के अरुलमनी बालाजी और अन्य के खिलाफ मेट्रो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एमटीसी) में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के झूठे वादे पर नौकरी के इच्छुक लोगों से रिश्वत लेने की शिकायत दर्ज की गई थी। एमटीसी तकनीकी कर्मचारी अरुलमनी ने दावा किया कि 2014 में राज्य परिवहन निगम में ड्राइवर और कंडक्टर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी होने के समय एक आरोपी ने उनसे संपर्क किया था। अरुलमनी को कथित तौर पर बताया गया था कि परिवहन मंत्री (सेंथिल बालाजी) के प्रभाव का लाभ उठाकर, एक राशि के भुगतान के बदले में इन नौकरियों को सुरक्षित किया जा सकता है।

    यह आगे आरोप लगाया गया कि अरुलमनी ने कई उम्मीदवारों से लगभग 40 लाख रुपये एकत्र किए और एक अन्य साजिशकर्ता को भुगतान किया - जिसके बारे में यह दावा किया गया है कि उसने इसे बालाजी की उपस्थिति में प्राप्त किया था। हालांकि, जिन लोगों ने अपनी नौकरी करने के लिए अभियुक्तों को भुगतान किया था, जाहिर तौर पर प्रकाशित की गई भर्ती सूची में उनका नाम नहीं मिला। न ही उनका पैसा लौटाया गया।

    बालाजी और अन्य पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात ), 420 (धोखाधड़ी) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 2018 में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, एक अगले वर्ष चार्जशीट दायर की गई थी। हालांकि, 2021 में, मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य में संसद सदस्यों (सांसद) और विधान सभा के सदस्यों (विधायक) के लिए एक विशेष अदालत के समक्ष लंबित धोखाधड़ी के मामले को यह बताए जाने के बाद रद्द कर दिया कि शिकायतकर्ता और 13 कथित पीड़ित - अभियुक्तों के साथ एक समझौते पर पहुंचे थे। इस संबंध में दर्ज की गई दो अन्य प्राथमिकियों पर भी बाद में रोक लगा दी गई थी।

    इस बीच, बालाजी को भर्ती घोटाले के संबंध में उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, मदुरै सब ज़ोनल कार्यालय के कार्यालय से समन प्राप्त हुआ। समन को मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई न्यायिक तथ्य नहीं थे। इस तर्क को पीठ का समर्थन मिला, जिसने सितंबर 2022 में मंत्री सेंथिल बालाजी और दो अन्य द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और ईडी द्वारा जारी समन को रद्द कर दिया।

    इसके कुछ ही समय बाद, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उसने पूर्व परिवहन मंत्री के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया था और उनके और अन्य के खिलाफ आपराधिक शिकायत बहाल कर दी थी।

    उसी वर्ष नवंबर में, मद्रास हाईकोर्ट जस्टिस वी शिवगणनम ने कैश-फॉर-जॉब घोटाले की नए सिरे से जांच का आदेश दिया, यह देखते हुए कि जांच एजेंसी द्वारा की गई जांच में अनियमितताएं थीं और इसने कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की है।

    एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा:

    "सभी पहलुओं को शामिल करते हुए रिकॉर्ड पर पहले की जांच के संदर्भ के बिना व्यापक रूप से जांच शुरू की जानी चाहिए, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अभियुक्तों के खिलाफ अपराध बनता है ... आगे, जांच पूरी होने पर, यदि जांच एजेंसी अभियुक्त के खिलाफ अपराध के संज्ञान के लिए मामला बनाती है तो विधेय अपराध की जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय को प्रासंगिक सामग्री/दस्तावेज प्रदान करेगी ताकि वह अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में सक्षम हो सके और उसके बाद पीएमएलए अधिनियम के तहत अपनी जांच शुरू कर सके ।

    इसी आदेश पर शीर्ष अदालत के समक्ष अपीलों को दाखिल किया गया था ।

    केस- वाई बालाजी बनाम कार्तिक देसरी और अन्य। | 2022 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 12779-12781 एवं अन्य संबंधित मामले

    साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (SC) 433

    हेडनोट्स

    मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध - धन शोधन निवारण अधिनियम (2003 का अधिनियम 15) - धारा 3 और 2 (1) (यू) - अपराध की आय की परिभाषा - भ्रष्टाचार के अपराधों में, आपराधिक गतिविधि और अपराध की आय का सृजन हाथ से हाथ चलती है- जहां भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, अपराध की आय का अधिग्रहण ही मनी लॉन्ड्रिंग के समान है - भले ही एक अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप एक अमूर्त संपत्ति प्राप्त होती है, यह धारा 2 (1)(यू) के तहत अपराध की आय बन जाती है - कहा, दलीलें कि मूलभूत तथ्य या अधिकार क्षेत्र के तथ्य टिकाऊ नहीं हैं और इस तरह, प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष कार्यवाही अवैध नहीं है - ईडी की जांच को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कर दी गई।

    ईसीआईआर का पंजीकरण - मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (2003 का अधिनियम 15) - धारा 3 - देरी का प्रभाव - सभी शिकायतों के बारे में जानकारी, शिकायतों की प्रकृति, और अवैध रूप से संपत्ति के लिए कथित रूप से एकत्र की गई राशि सभी लोगों के सामने आ गई थी - एक बार सार्वजनिक रोजगार के मामले में बड़ी मात्रा में अवैध संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित जानकारी सार्वजनिक डोमेन में आ गई है, यह ईडी का कर्तव्य है कि वह एक सूचना रिपोर्ट दर्ज करे - कहा, ईसीआईआर का पंजीकरण मछली पकड़ने के अभियान के समान नहीं - , तर्क कि ईसीआईआर स्व-सेवारत ईसीआईआर दर्ज करने में देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है - ईडी जांच को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कर दी गई।

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