सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी वाले लोन लेनदेन की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, कहा- RBI जाएं
Shahadat
15 July 2025 10:35 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें धोखाधड़ी वाले लोन ट्रांसफर्स की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी के गठन और लोन लेनदेन को विनियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचे के निर्देश देने की मांग की गई थी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के समक्ष अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता मांगने के बाद मामले को वापस लेते हुए खारिज कर दिया।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी,
"लोगों को पर्सनल लोन दिए जाते हैं, जो उनकी आय से कहीं अधिक होते हैं, EMI उनकी आय से कहीं अधिक होती है।"
हालांकि, खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ये मुद्दे RBI के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
जस्टिस कांत ने कहा,
"यह विषय एक्सपर्ट्स का अधिकार क्षेत्र है...RBI एक्सपर्ट है, जाकर उनसे संपर्क करें..."।
तदनुसार, मामले का निपटारा कर दिया गया।
Case Title: JUSTEEN BARWA Versus UNION OF INDIA AND ORS., W.P.(C) No. 583/2025

