एनडीपीएस अधिनियम के तहत सजा देते समय आरोपी की गरीबी सजा कम करने वाली परिस्थितियां नहीं : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

7 April 2021 6:38 AM GMT

  • National Uniform Public Holiday Policy

    Supreme Court of India

    महज इसलिए कि आरोपी एक गरीब आदमी है और / या एक वाहक है और / या एकमात्र रोटी कमाने वाला है, नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सबस्टेंस अधिनियम के मामले में सजा / कारावास देते समय अभियुक्त के पक्ष में ऐसी सजा कम करने वाली परिस्थितियां नहीं हो सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अवलोकन किया।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम के मामले में सजा हल्की करने वाली और उत्तेजक परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाते हुए सजा / कारावास को प्रदान करते समय, समाज के हित को समग्र रूप से भी ध्यान में रखना आवश्यक है और समाज पर पूरा प्रभाव हमेशा उपयुक्त उच्च दंड के पक्ष में झुका रहेगा।

    इस मामले में, आरोपी के कब्जे में 1 किलोग्राम हेरोइन पाई गई जो कि व्यावसायिक मात्रा के न्यूनतम से चार गुना अधिक है। व्यावसायिक मात्रा के लिए न्यूनतम सजा 10 साल से कम नहीं होगी, जो जुर्माने के साथ 20 साल तक बढ़ सकती है, जो 1 लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो 2 लाख रुपये तक हो सकता है। विशेष अदालत ने आरोपी को अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे 15 साल कठोर कारावास से गुजरने की सजा सुनाई और 2 लाख रुपये का जुर्माना और जुर्माने के भुगतान में डिफ़ॉल्ट होने पर एक वर्ष आगे की जेल के रूप में दंडित किया। उच्च न्यायालय ने उसकी अपील खारिज कर दी, आरोपी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

    अपील में, यह तर्क दिया गया था कि सजा कम करने वाली परिस्थितियां अभियुक्तों के पक्ष में अधिक होती हैं और इसलिए इस तथ्य और परिस्थितियों में अधिनियम के तहत प्रदान की गई न्यूनतम से अधिक सजा / कारावास की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया था कि अभियुक्त एक गरीब व्यक्ति है और परिवार का एकमात्र रोटी कमाने वाला है।

    इस विवाद को दूर करने के लिए, बेंच ने एनडीपीएस अधिनियम के इतिहास का उल्लेख किया और कहा :

    एनडीपीएस अधिनियम 1965 लागू होने से पहले, भारत में केंद्र और राज्य अधिनियमों की संख्या के माध्यम से मादक पदार्थों पर वैधानिक नियंत्रण का प्रयोग किया गया था। - अफीम अधिनियम, 1857, (ख) अफीम अधिनियम, 1878 और (ग) खतरनाक ड्रग्स अधिनियम, 1930। हालांकि, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवैध नशीली दवाओं की तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के क्षेत्र में समय और घटनाक्रम के बीतने के साथ यह देखा गया और पाया गया कि (i) उपरोक्त अधिनियमों के तहत दंड की योजना अच्छी तरह से चुनौती देने के लिए पर्याप्त रूप से बाधा नहीं थी- तस्करों के 15 संगठित गिरोहों के लिए ; (ii) पिछले कुछ वर्षों से देश में मुख्य रूप से पड़ोसी देशों से आने वाली दवाओं की तस्करी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और मुख्य रूप से पश्चिमी देशों में इसे ले जाया जा रहा है; (iii) हाल के वर्षों के दौरान नशे की नई दवाओं के बारे में जाना गया है जिन्हें मनोवैज्ञानिक पदार्थों के रूप में जाना जाता है और इसने राष्ट्रीय सरकारों के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न की हैं। इसलिए एनडीपीएस अधिनियम, 1985 को इन अनियंत्रित कमियों को दूर करने के उद्देश्य से लागू किया गया। इसके बाद बाजार में बाढ़ की आने वाली खतरनाक दवाओं के खतरे की जांच करने के लिए, अधिनियम की धारा 37 में संशोधन किया गया और यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के तहत अपराध के आरोपी को सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि धारा 37 में प्रदान अनिवार्य शर्तों को संतुष्ट नहीं किया जाता।

    अदालत ने कहा कि इन अपराधों का पूरे समाज पर घातक प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार एनडीपीएस अधिनियम के मामले में सजा / कारावास देते समय, समाज के हित को भी समग्र रूप से ध्यान में रखना आवश्यक है।

    अपील खारिज करते हुए, पीठ ने कहा:

    यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हत्या के मामले में, अभियुक्त एक या दो व्यक्तियों की हत्या करता है, जबकि वे व्यक्ति जो मादक दवाओं का कारोबार कर रहे हैं, मौत का कारण बनने वाले या निर्दोष युवा पीड़ितों की बड़ी संख्या को झटका देते हैं, जो कमजोर हैं ; यह समाज पर घातक प्रभाव पैदा करता है; वे समाज के लिए खतरा हैं। अंडरवर्ल्ड की संगठित गतिविधियों और इस देश में मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों की तस्करी और इस तरह की दवाओं और पदार्थों की अवैध तस्करी सार्वजनिक रूप से बड़े पैमाने पर लोगों के बीच मादक पदार्थों की तस्करी , विशेष रूप से किशोरों और दोनों लिंगों के छात्रों को नशे का आदी बनाते हैं जो हाल के वर्षों में गंभीर और खतरनाक अनुपात तक पहुंच चुका है। इसलिए, यह समग्र रूप से समाज पर घातक प्रभाव डालता है। इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम के मामले में सजा / कारावास को प्रदान करते समय, समाज के हित को समग्र रूप से भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इसलिए, सजा कम करने और विकट परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाते हुए, सार्वजनिक हित , समाज पर पूरा प्रभाव हमेशा उपयुक्त उच्च दंड के पक्ष में झुका रहेगा। केवल इसलिए कि आरोपी एक गरीब आदमी और / या एक वाहक है और / या एकमात्र रोटी कमाने वाला है, एनडीपीएस अधिनियम के मामले में सजा / कारावास सुनाते समय अभियुक्त के पक्ष में ऐसी परिस्थितियां नहीं हो सकती हैं। अन्यथा, वर्तमान मामले में, विशेष न्यायालय द्वारा, जैसा कि यहां देखा गया है कि आरोपी की ओर से प्रस्तुत करने पर विचार किया गया है कि वह एक गरीब व्यक्ति है; वह एकमात्र रोटी कमाने वाला है, कि यह उसका पहला अपराध है, और 20 साल के अधिकतम कठोर कारावास की सजा के बावजूद केवल 15 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है।

    केस: गुरदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य [सीआरए 375/ 2021 ]

    पीठ : जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह

    उद्धरण: LL 2021 SC 196

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story