PMLA दमनकारी, इसमें कोई उचित प्रक्रिया नहीं: कपिल सिब्बल

Shahadat

28 Oct 2024 9:41 AM IST

  • PMLA दमनकारी, इसमें कोई उचित प्रक्रिया नहीं: कपिल सिब्बल

    सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) को दमनकारी तथा अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत विधि द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया से रहित बताया।

    सिक्किम न्यायिक अकादमी को संबोधित करते हुए सिब्बल ने विजय मदनलाल चौधरी बनाम यूओआई मामले में PMLA के प्रावधानों को बरकरार रखने तथा दो वर्षों तक समीक्षा याचिका को सूचीबद्ध न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की।

    सिब्बल न्यायिक मिसालों तथा स्टेयर डेसिसिस के सिद्धांत के संदर्भ में श्रोताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मिसालें कुछ प्रकार की स्थिरता तथा पूर्वानुमेयता प्रदान करती हैं, जबकि इसमें सीमित लचीलापन होता है। इस संदर्भ में उन्होंने PMLA तथा इसके प्रावधानों के बारे में बात की।

    उन्होंने कहा:

    "'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' क्या है? क्या PMLA प्रक्रिया कानून द्वारा स्थापित है? PMLA कानून है तथा यदि आपको याद हो तो मेनका गांधी के निर्णय में जे भगवती ने कहा था: 'प्रक्रिया उचित होनी चाहिए, मूल कानून उचित होना चाहिए।'"

    सिब्बल ने PMLA के कुछ प्रावधानों का परीक्षण किया। उदाहरण के लिए, PMLA की धारा 45।

    उन्होंने कहा:

    "आपके पास PMLA की धारा 45 है, जो कहती है कि PMLA के तहत अभियोजित किसी भी व्यक्ति की जमानत के लिए जब न्यायालय में आवेदन किया जाता है, तो उसे सरकारी अभियोजक को नोटिस दिया जाना चाहिए। जब ​​तक न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता कि वह व्यक्ति अपराध का दोषी नहीं है, उसे जमानत नहीं दी जा सकती। एक परिदृश्य देखें- मुझ पर आरोप लगाया गया है। मुझे ECIR के अनुसार गिरफ्तार किया गया, जिसे ED द्वारा पंजीकृत किया गया। FIR के विपरीत, ECIR सार्वजनिक डोमेन में नहीं है। इसलिए मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया। मुझे गिरफ्तार किया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, मुझे नहीं पता कि मेरे खिलाफ क्या आरोप हैं। मैं मजिस्ट्रेट के पास जाता हूं, सरकारी अभियोजक द्वारा रिमांड आवेदन दायर किया जाता है जिसे वह जज को सौंप देता है। मेरे पास रिमांड आवेदन तक पहुंच नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरे खिलाफ क्या मामला है। धारा 45 कहती है कि जब तक मैं यह साबित नहीं कर पाता कि मैं अपराध का दोषी नहीं हूं, मुझे जमानत नहीं दी जा सकती।"

    उन्होंने आगे कहा:

    "मैं अपराध का दोषी नहीं हूं, यह दिखाने की प्रक्रिया कहां है? मुझे आरोपों की जानकारी नहीं है, मेरे पास रिमांड नहीं है, मुझे उस समय रिमांड मिलेगा जब मैं वकील से चर्चा नहीं कर सकता, मुझे गिरफ़्तारी का कोई आधार नहीं दिया गया। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्रक्रिया उचित होनी चाहिए। लेकिन क्या यह उचित प्रक्रिया है? सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को बरकरार रखा है, लेकिन क्या यह एक मिसाल है? हां। कानून के संदर्भ में मिसाल। यह कानून का पत्र एक मिसाल नहीं हो सकता। कानून का पत्र आपको बताता है कि जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते कि आप अपराध के दोषी नहीं हैं, तब तक आपको ज़मानत नहीं मिल सकती।"

    PMLA की धारा 19 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा:

    "दिलचस्प बात यह है कि PMLA की धारा 19 कहती है कि अधिकारी तब गिरफ़्तारी कर सकते हैं, जब उनके पास यह सामग्री हो कि आप अपराध के दोषी हैं। खाई देखिए। मुझे गिरफ़्तार करने वाले अधिकारी के पास यह सामग्री होनी चाहिए कि मैं दोषी हूं। तभी वे मुझे गिरफ़्तार कर सकते हैं। लेकिन वह सामग्री जो कहती है कि मैं अपराध का दोषी हूं, मुझे नहीं दी जाती। वह सामग्री सीलबंद लिफ़ाफ़े में मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाती है। यही कानून है।"

    सिब्बल ने कहा कि कानून और न्याय एक ही चीज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि PMLA का न्याय से कोई लेना-देना नहीं है। चूंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, इसलिए यह कानून है।

    फिर उन्होंने पूछा कि क्या कानून प्रक्रियात्मक रूप से उचित है।

    सिब्बल ने कहा:

    "CrPC के तहत सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में कहा कि यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में, जब आपके पास एफआईआर होती है तो 24 घंटे के भीतर आपको आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, जो PMLA पर भी लागू होता है। मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड लिया जाता है। मुझे एफआईआर दी गई, मैं इसे पढ़ सकता हूं, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की घोषणा के कारण सार्वजनिक डोमेन में है। फिर ऐसी प्रक्रियाएं हैं, जो कहती हैं कि 14 दिनों की रिमांड के बाद मुझे पेश किया जाना चाहिए। CrPC के तहत दैनिक डायरी होती है, जिसमें जांच अधिकारी जो कुछ भी करता है, उसे दर्ज करना होता है। धारा 161 में किस गवाह से पूछताछ की जाती है, यह दैनिक डायरी में दर्ज किया जाता है। जांच पूरी होने के बाद, या तो क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट जिस पर संज्ञान लिया जाता है और आरोपी को नोटिस भेजा जाता है। यही वह प्रक्रिया है, जो PMLA में अनुपस्थित है।"

    उन्होंने यह भी बताया कि PMLA के तहत जांच अधिकारियों को किस तरह से व्यापक विवेक दिया गया।

    सिब्बल ने कहा:

    "PMLA के तहत, मान लीजिए कि मैंने PMLA की अनुसूची में निर्धारित अपराध किया है। धारा 420 (धोखाधड़ी) अनुसूचित अपराध है। मान लीजिए कि मैंने किसी से 1 करोड़ की ठगी की है, अगर यह आईपीसी के तहत होता तो PMLA लागू नहीं होता। अगर वह PMLA के तहत आगे बढ़ता है, तो दोहरी शर्तें लागू होती हैं। इसका क्या नतीजा होगा? मुझे आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है जब आप इस तरह का विवेक देते हैं।"

    सिब्बल ने PMLA के तहत मूल कानून पर भी सवाल उठाए। उन्होंने 'अपराध की आय' और 'मनी लॉन्ड्रिंग' का उदाहरण दिया और बताया कि कैसे दो अलग-अलग अपराधों को सुप्रीम कोर्ट ने एक ही चीज़ माना है।

    उन्होंने कहा:

    "मैंने आपको 1 करोड़ रुपये, अपराध की आय के उदाहरण दिए। अपराध की आय "पूर्वानुमानित अपराध" है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का अलग अपराध है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास गंदे कपड़े हैं, जिन्हें आपने धोया है। यदि आपके पास गंदा पैसा है, और आपने कानूनी व्यवस्था में डाल दिया तो आपने उसे धोया है। इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। अब निर्णय कहता है कि अपराध की आय और मनी लॉन्ड्रिंग के बीच कोई अंतर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, भले ही यह दिखाने के लिए कुछ भी न हो कि उसने कभी धन शोधन किया है। मान लीजिए मैंने 10 हजार या 1 करोड़ रुपये के लिए अपराध किया और मैं उस 1 करोड़ रुपये को अपने घर में रखता हूं। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं किया। मैं वह व्यक्ति हूं, जिसने धोखा दिया और मैंने इसे घर में रखा है और मैंने इसे व्हाइट नहीं किया है। मुझ पर अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुकदमा चलाया जाएगा।"

    उन्होंने कहा कि जब ऐसे कानून लागू होते हैं तो अधीनस्थ न्यायालय तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक न्यायालय इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती न दें। सिब्बल ने कहा कि जहां तक ​​सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, विजय मदनलाल चौधरी के मामले के बाद कोर्ट को एहसास हुआ कि PMLA के तहत लोगों को किस तरह से कैद रखा गया है।

    इसके बाद पंकज बंसल मामले में दिए गए फैसले में उन्हें कुछ राहत दी गई, क्योंकि गिरफ्तारी के आधार पर आरोपी को लिखित में जानकारी देनी होगी और दूसरे फैसले में कहा गया कि लंबे समय तक जेल में रहने के बाद भी अगर जांच अधिकारी आरोपी की तलाश नहीं करते हैं तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

    सिब्बल ने कहा कि जिन मामलों में वह कानून को रद्द नहीं कर सकते, वहां वह आम नागरिकों को राहत दिलाने के लिए अनुच्छेद 21 के संवैधानिक आधार के जरिए अपवाद बनाते हैं। उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि क्या धन विधेयक के जरिए PMLA में संशोधन लाया जा सकता है, यह मुद्दा अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

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