नए आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से वापस ली गईं

Shahadat

18 Sep 2024 5:05 AM GMT

  • नए आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से वापस ली गईं

    सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए आपराधिक कानूनों अर्थात भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं का निपटारा कर दिया, जबकि अधिक व्यापक, नई याचिकाएं दायर करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी।

    आदेश पारित करते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा इस मुद्दे को अधिक उचित तरीके से और अत्यधिक सावधानी के साथ संबोधित किया जाना चाहिए।

    दो याचिकाएं - पहली, अंजले पटेल और छाया द्वारा दायर की गई, दूसरी, BRS नेता विनोद कुमार बोइनपल्ली द्वारा दायर की गई।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ के समक्ष उक्त याचिकाएं सूचीबद्ध की गईं।

    पहला मामला जब बुलाया गया तो याचिकाकर्ताओं की ओर से समायोजन की मांग की गई, क्योंकि सीनियर एडवोकेट डॉ मेनका गुरुस्वामी को आरजी कर मामले में पेश होने के लिए कहा गया था।

    हालांकि, याचिका पर गौर करते हुए जस्टिस कांत ने गुरुस्वामी की ओर से पेश हुए वकील से कहा:

    "थोड़ा होमवर्क करो। इस तरह की याचिकाएं दायर मत करो। मान लो कि उचित कथनों के अभाव में अगर हम भी कोई दृष्टिकोण अपनाते हैं तो पूरी चुनौती ध्वस्त हो जाएगी।"

    अगली याचिका पर आगे बढ़ते हुए खंडपीठ ने इसी तरह का विचार व्यक्त किया।

    जस्टिस कांत ने कहा,

    "अगली याचिका भी... मिस्टर नागमुथु पेश हो रहे हैं। इतना गंभीर मुद्दा और आधार यहां लिया गया है। पहले प्रावधान को फिर से प्रस्तुत करें, फिर उस प्रावधान के परिणामों को स्पष्ट करें, फिर आप कहेंगे कि ये परिणाम फलां के उल्लंघन हैं। बस संसदीय बहस कह रहे हैं। हम संसदीय कार्यवाही को कैसे नियंत्रित करेंगे? कृपया हमसे इसकी उम्मीद मत करो। हम अपनी सीमाएं और अधिकार क्षेत्र जानते हैं।"

    मामले के महत्व को रेखांकित करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि हर चीज को सहसंबंधित किया जाना चाहिए और आधारों को अत्यंत सावधानी से लिया जाना चाहिए। हालांकि सीनियर एडवोकेट एस नागमुथु ने आग्रह किया कि याचिकाकर्ताओं को मामले को नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता के साथ निपटाने के बजाय अतिरिक्त आधार उठाने की अनुमति दी जा सकती है, पीठ ने बताया कि बाद की कार्रवाई बेहतर होगी।

    इस प्रकार, दोनों याचिकाओं को वापस ले लिया गया, याचिकाकर्ताओं को उसी कारण से व्यापक, नई याचिकाएं दायर करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया गया।

    उल्लेखनीय है कि पहली याचिका में तीन नए आपराधिक कानूनों की व्यवहार्यता की पुनर्विचार के लिए विशेषज्ञ समिति के तत्काल गठन की मांग की गई। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने कानूनों के संचालन और कार्यान्वयन पर रोक लगाने की प्रार्थना की।

    यह कहा गया कि संबंधित विधेयक बिना किसी उचित संसदीय बहस के पारित किए गए, क्योंकि अधिकांश सांसद निलंबित थे। इस प्रकार, इस तरह की कार्रवाई से विधेयकों के तत्वों पर कोई बहस नहीं हुई और कोई चुनौती नहीं मिली। उल्लेखनीय है कि जब 20 दिसंबर को लोकसभा में संबंधित विधेयक पारित किए गए तो 141 ​​विपक्षी सांसद (दोनों सदनों से) निलंबित थे।

    दूसरी बोइनपल्ली द्वारा प्रस्तुत जनहित याचिका थी, जिसमें 3 नए आपराधिक कानूनों के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। उन्होंने दावा किया कि इन कानूनों को जल्दबाजी में पारित किया गया, बिना उचित सोच-विचार और/या राज्यों के साथ परामर्श के, जो इनके क्रियान्वयन में मुख्य हितधारक हैं।

    केस टाइटल:

    (1) अंजले पटेल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सीआरएल.) नंबर 307/2024

    (2) विनोद कुमार बोइनपल्ली बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सीआरएल.) नंबर 306/2024

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