समय-समय पर आरक्षण पर पुनर्विचार करें, धीरे-धीरे उन वर्गों के लिए कोटा कम करें जो विकसित हो चुके हैं: जस्टिस नरीमन
Shahadat
9 Dec 2024 9:44 AM IST
केरल हाईकोर्ट में व्याख्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने कहा कि भारत में आरक्षण नीति, हालांकि शुरू में समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई, संविधान के संस्थापकों द्वारा परिकल्पित तरीके से काम नहीं कर पाई।
जज ने सुझाव दिया कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोगों को जमीनी स्तर के कर्मचारियों के साथ सशक्त बनाया जाना चाहिए, जिससे यह देखा जा सके कि आरक्षण उन लोगों को राहत पहुंचाए जिन्हें राहत पहुंचाने के लिए उनका उद्देश्य है, "जिसके बाद अंततः पुराने सैनिकों की तरह पूरी चीज गायब हो जाएगी"।
उन्होंने कहा,
"हमारे पास ये आयोग हैं। उन्हें हर साल रिपोर्ट पेश करनी होती है। जब वे रिपोर्ट पेश करते हैं तो वे कहते हैं कि पिछड़े वर्ग X के साथ-साथ A और B ने आरक्षण के मामले में पर्याप्त लाभ उठाया। इसलिए वे मुख्य धारा में शामिल हो गए। इसलिए धीरे-धीरे उन्हें इन सूचियों से हटाना शुरू करें, जो इस प्रकार एक ऐसी प्रक्रिया होगी, जिसमें आरक्षण केवल उन लोगों तक सीमित हो जाएगा जो इसके हकदार हैं। फिर धीरे-धीरे जब सभी एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं तो समाप्त हो जाता है। लेकिन यह एक धीमी प्रक्रिया है। मैं जो कहूंगा वह यह है कि समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए। उस समय-समय पर समीक्षा के बाद धीरे-धीरे और लगातार यदि नीति काम कर रही है तो इसे कम करना चाहिए ताकि किसी समय न केवल प्रतिशत कम हो जाए। अंत में वे गायब हो जाएं।"
जस्टिस नरीमन केरल हाईकोर्ट में आयोजित 10वें जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर स्मारक व्याख्यान में बोल रहे थे, जिसका विषय था "अनुसूचित जातियों का आर्थिक मानदंड और उप-वर्गीकरण-क्या आरक्षण ने योग्यता को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया है?"
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस के.एम. जोसेफ, केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस ए.के. जयशंकरन नांबियार तथा केरल हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस के. बालकृष्णन नायर ने भी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
यह व्याख्यान सारदा कृष्ण सतगामय फाउंडेशन फॉर लॉ एंड जस्टिस के तत्वावधान में आयोजित किया गया।
अपने व्याख्यान के दौरान जस्टिस नरीमन ने मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के दो निर्णयों - (i) जनहित अभियान बनाम भारत संघ और (ii) पंजाब राज्य और अन्य बनाम दविंदर सिंह पर चर्चा की।
जनहित अभियान में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3:2 बहुमत से 103वें संविधान संशोधन की वैधता बरकरार रखी, जिसमें शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की गई। बहुमत के अनुसार, आर्थिक मानदंडों पर आधारित आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। EWS आरक्षण द्वारा 50% सीलिंग सीमा का उल्लंघन मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। असहमतिपूर्ण अल्पसंख्यक दृष्टिकोण (जस्टिस रवींद्र भट और तत्कालीन सीजेआई यूयू ललित) ने आरक्षण के मामलों में 50% की सीमा का उल्लंघन करने के खिलाफ राय दी। कहा कि SC/ST/OBC के गरीबों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से बाहर करके (इस आधार पर कि उन्होंने लाभ का आनंद लिया है), 103वें संशोधन ने संवैधानिक रूप से भेदभाव के रूपों को प्रतिबंधित किया।
देविंदर सिंह में सुप्रीम कोर्ट की 7-जजों की पीठ ने 6:1 बहुमत से माना कि अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण एससी श्रेणी के भीतर अधिक पिछड़े लोगों के लिए अलग कोटा देने की अनुमति है। बहुमत ने 2004 के ईवी चिन्नैया फैसला खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उप-वर्गीकरण की अनुमति देते समय राज्य किसी उप-वर्ग के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता है। साथ ही उसे उप-वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर उप-वर्गीकरण को उचित ठहराना होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने अपने संबोधन की शुरुआत इस बात को दोहराते हुए की कि जब संविधान लागू हुआ, तब सामाजिक असमानताएं बिल्कुल अलग प्रकृति की थीं। नागरिकों के दबे-कुचले वर्ग थे, जिनके सामाजिक अव्यवस्था को ठीक करने के लिए संविधान को कुछ करना था। उन्होंने आरक्षण कानूनों के प्रक्षेपवक्र का पता लगाया, टी देवदासन फैसले से लेकर इंद्रा साहनी फैसले तक अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ (रेलवे) फैसले तक, और 77वें, 81वें और 103वें संविधान संशोधन तक।
संविधान के अनुच्छेद 335 का हवाला देते हुए जस्टिस नरीमन ने कहा कि यह सरकार पर SC/ST के दावों के लिए प्रावधान करता है, लेकिन उन्हें प्रशासन में दक्षता के अनुरूप होना चाहिए। इस प्रकार, योग्यता का मानदंड सामने आता है। उन्होंने कहा कि शुरुआती निर्णयों ने अनुच्छेद 16(1) और (2) के तहत अधिकारों को अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण नीति के साथ संतुलित किया।
देवदासन के मामले (रिक्तियों को आगे बढ़ाने के मामले) के बारे में बोलते हुए जस्टिस नरीमन ने कहा कि जस्टिस सुब्बा राव की आवाज़ जंगल में अकेली थी, जब उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 16(4) को मुख्य सिद्धांत [अनुच्छेद 16(1)] के अपवाद के रूप में देखना गलत था। जनहित अभियान के फैसले की आलोचना करते हुए जस्टिस नरीमन ने टिप्पणी की कि यह ऐसा मामला है, जहां आर्थिक आरक्षण की अवधारणा के मामले में बहुमत और अल्पसंख्यक दोनों ही गलत थे।
उन्होंने जोर देकर कहा कि यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 15(1), 16(1) और 46 के विपरीत था। इसके अलावा, दविंदर सिंह के फैसले के संदर्भ में, जस्टिस नरीमन ने जस्टिस बीआर गवई द्वारा अनुसूचित जातियों की सूची (अनुच्छेद 341 के तहत) और वास्तविक आरक्षण प्रावधानों [अनुच्छेद 15(4) और 16(4)] तैयार करने के लिए की गई विशिष्टता की सराहना की। हालांकि, उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि इस अंतर को उसके तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया गया, क्योंकि जज ने अंततः तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की राय से सहमति जताई, जिसने अनुच्छेद 335 में निहित दक्षता पहलू के साथ समझौता किया।
व्याख्यान का वीडियो यहां देखा जा सकता है।