NDPS मामलों की जांच करने वाले अधिकारी 'पुलिस अधिकारी' हैं और उनके सामने इकबालिया बयान मान्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

29 Oct 2020 12:32 PM IST

  • NDPS मामलों की जांच करने वाले  अधिकारी पुलिस अधिकारी हैं और उनके सामने इकबालिया बयान मान्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (2: 1), ने कहा है कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत नियुक्त केंद्र और राज्य एजेंसियों के अधिकारी पुलिस अधिकारी हैं और इसलिए धारा 67 के तहत उनके द्वारा दर्ज किए गए 'स्वीकारोक्ति' बयान स्वीकार्य नहीं हैं।

    जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस नवीन सिन्हा ने इस तरह का फैसला दिया जबकि जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने असहमति व्यक्त की।

    पीठ 2013 में न्यायमूर्ति एके पटनायक और न्यायमूर्ति एके सीकरी की पीठ के इन मुद्दों का जवाब दे रही थी :

    • क्या NDPS अधिनियम के तहत मामले की जांच करने वाला अधिकारी पुलिस अधिकारी के रूप में योग्य होगा या नहीं?

    • जांच अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए बयान को इकबालिया बयान माना जा सकता है या नहीं, भले ही उस अधिकारी को पुलिस अधिकारी न माना जाए?

    संदर्भ में दो न्यायाधीश पीठ द्वारा कन्हैयालाल बनाम भारत संघ में निर्धारित कानून की शुद्धता के बारे में संदेह व्यक्त किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि धारा 63 के तहत अधिकारी एक पुलिस अधिकारी नहीं है और इस प्रकार साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 और 27 के तहत रोक को आकर्षित नहीं किया जा सकता है। इसे आगे कन्हैयालाल मामले में व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान को संबंधित अधिकारी के सामने पेश करने का निर्देश दिया गया था, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इकबालिया बयान के रूप में संबंधित हो सकता है।

    धारा 67 में यह प्रावधान है कि 'धारा 42 में निर्दिष्ट कोई भी अधिकारी, जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के संबंध में किसी भी जांच के दौरान, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत है-

    (क) किसी भी व्यक्ति से स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से जानकारी के लिए बुलाए कि क्या इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है या किसी नियम या आदेश को माना नहीं गया है;

    (ख) किसी भी व्यक्ति को जांच के लिए उपयोगी या प्रासंगिक किसी भी दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करने या देने की आवश्यकता है;

    (ग) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति की जांच करे।'

    अभियुक्तों की दलील यह थी कि उनकी दोषसिद्धी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के प्रावधानों के तहत एक कथित रूप से स्वीकार किए गए बयान पर आधारित है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत जनादेश के मद्देनज़र इसका कोई स्पष्ट मूल्य नहीं है।

    Next Story