मध्यस्थता द्वारा मामले का निपटारा होने पर कोर्ट फीस वापस नहीं की जाएगी; लोक अदालत में निपटारा होने पर ही वापस की जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

20 Dec 2024 9:46 AM IST

  • मध्यस्थता द्वारा मामले का निपटारा होने पर कोर्ट फीस वापस नहीं की जाएगी; लोक अदालत में निपटारा होने पर ही वापस की जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 89 के तहत मध्यस्थता द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए गए विवाद को लोक अदालत के माध्यम से विवाद के निपटारे के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि लोक अदालत में कोर्ट फीस की वापसी के मामले में 100% वापसी की जाती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि वैकल्पिक विवाद तंत्र द्वारा विवादों के निपटारे में कोर्ट फीस की वापसी, यदि कोई हो, आकस्मिक होती है।

    इस मामले में मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का निपटारा किया गया और अपीलकर्ता को महाराष्ट्र कोर्ट फीस एक्ट, 1959 के अनुसार कोर्ट फीस का 50% वापस किया गया। हालांकि, इसे इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह केंद्रीय कोर्ट फीस एक्ट, 1870 के विरुद्ध है, जिसमें कहा गया कि लोक अदालत को संदर्भित और निपटाए गए मामलों को 100% कोर्ट फीस के साथ वापस किया जाएगा।

    अपीलकर्ता ने गलत तरीके से मध्यस्थता कार्यवाही की तुलना लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड से की, जिसका निपटारा न्यायालय के आदेश के माध्यम से किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम से विवादों का निपटारा प्रविष्टि संख्या 11ए, सूची III में न्याय के प्रभावी प्रशासन में अंतर्निहित है। इसलिए चूंकि यह समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए महाराष्ट्र विधान, जिसमें केवल आधी राशि की वापसी का प्रावधान है, और केंद्रीय विधान के बीच विवाद की स्थिति में, बाद वाला विधान ही मान्य होगा।

    जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की पीठ ने माना कि कोर्ट फीस विशेष रूप से प्रविष्टि 3, सूची II (राज्य सूची) द्वारा शासित होते हैं। इसलिए यह केंद्र और राज्य विधानों के बीच असंगति का मामला नहीं है।

    इसने कहा:

    "उपर्युक्त चर्चा के अनुसार अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि प्रविष्टि 11ए सूची III, वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीकों से मामले का निपटारा होने पर कोर्ट फीस की वापसी को नियंत्रित नहीं कर सकती है, प्रविष्टि 3 सूची II के सामने केवल पूर्व में "न्याय प्रशासन" शब्दों के उपयोग से और कोर्ट फीस की वापसी के संबंध में सीएफए, 1870 का संदर्भ जब मामला लोक अदालत के अवार्ड के माध्यम से निपटाया जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसे मध्यस्थता द्वारा विवाद के निपटारे तक बढ़ाया जाएगा, क्योंकि लोक अदालत और मध्यस्थता दो अलग-अलग तरीके हैं और उन्हें समान नहीं किया जा सकता है, हम मानते हैं कि इस अपील में योग्यता नहीं है। इसे खारिज किया जाना चाहिए।"

    इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि सिर्फ इसलिए कि कोर्ट फीस का मामला वैकल्पिक विवाद तंत्र के अनुसार विवादों के निपटारे से संबंधित है, यह प्रविष्टि 11ए, सूची III के दायरे में नहीं आएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैकल्पिक विवाद तंत्र केवल लंबित मामलों और लंबित मामलों को कम करने में सहायता करता है।

    इसने कहा:

    "कोर्ट फीस की वापसी, चाहे आंशिक हो या पूर्ण, जैसा भी मामला हो, विवाद के समाधान के लिए एक लाभ है।"

    मामले के तथ्य

    संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, अपीलकर्ता ने औरंगाबाद में स्थित निश्चित संपत्ति को बेचने के लिए समझौता किया। जब उक्त समझौते का पालन नहीं किया जा सका तो उसने अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के निर्देश के लिए प्रार्थना करते हुए सिविल जज की अदालत के समक्ष एक दीवानी मुकदमा दायर किया।

    इसके बाद विवाद को CPC की धारा 89 के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा गया और सौहार्दपूर्ण तरीके से हल किया गया। समझौते की शर्तें अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गईं और दीवानी मुकदमे का निपटारा किया गया।

    कोर्ट फीस का 50% वापस करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। हालांकि, हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। इसमें तर्क दिया गया कि चूंकि मामला लोक अदालत को भेजा गया और समझौता हो गया, इसलिए कोर्ट फीस एक्ट, 1870 की धारा 16 (शुल्क की वापसी) के अनुसार कोर्ट फीस वापस की जानी चाहिए। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 21 (लोक अदालत का निर्णय) के अनुसार, यानी पूरी राशि वापस की जानी चाहिए थी।

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाया कि 1870 का अधिनियम एक पूर्व-संवैधानिक अधिनियम है, जो बॉम्बे कोर्ट फीस एक्ट, 1959 (महाराष्ट्र कोर्ट फीस एक्ट) के अधिनियमन के बाद महाराष्ट्र राज्य पर लागू नहीं होता है। इसलिए महाराष्ट्र कोर्ट फीस एक्ट, 1959 की धारा 43, जो कोर्ट फीस की आधी वापसी का प्रावधान करती है, लागू होगी।

    इसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई।

    सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

    सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र कोर्ट फीस एक्ट में निर्धारित कोर्ट फीस की वापसी के आवेदन पर धारा 89, CPC की योजना में कोई व्यवधान नहीं आता।

    इसने कहा:

    "इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय के बाहर विवाद का निपटारा उत्सव का कारण है, क्योंकि इससे दोनों पक्षों के बीच विवाद का शीघ्र समाधान होता है> इसका अर्थ यह भी है कि संबंधित सिविल न्यायालयों के पहले से ही भरे हुए रिकॉर्ड रूम में एक फाइल कम हो जाती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एडीआर तंत्र को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।"

    विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की योजना की जांच करते हुए न्यायालय ने कहा कि इसके अंतर्गत निर्धारित विवाद निपटान का प्राथमिक तरीका लोक अदालत है। इसका उद्देश्य न्याय को बढ़ावा देना था और यह राज्य पर उपयुक्त कानून या योजनाओं के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी डालता है, pfmms यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय केवल उन लोगों का प्रांत न हो जो आर्थिक या अन्य अक्षमताओं से अप्रभावित हैं।

    हालांकि, लोक अदालत की तुलना अन्य वैकल्पिक विवाद तंत्रों से नहीं की जा सकती।

    न्यायालय ने टिप्पणी की:

    "यह समझ से परे है कि CPC के तहत मध्यस्थता के लिए संदर्भ को लोक अदालत के समक्ष कार्यवाही के समान या बराबर कैसे पढ़ा जा सकता है, जिससे अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामले में कोई संदर्भ सहायक हो। केवल इसलिए कि CFA, 1870 के तहत रिफंड वैधानिक रूप से निर्धारित है, जिसे लोक अदालत के माध्यम से विवाद का निपटारा किए जाने पर दिया जाना चाहिए, इसका यह अर्थ नहीं है कि मध्यस्थता द्वारा विवाद के निपटारे के लिए बिल्कुल वही स्थिति अपनाई जानी चाहिए। इस तर्क को अनिवार्य रूप से खारिज किया जाना चाहिए। इस संबंध में हाईकोर्टय के तर्क में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती।"

    यह देखते हुए कि इसमें शामिल कोर्ट फीस की राशि अत्यधिक नहीं थी, न्यायालय ने पूर्ण रिफंड का आदेश दिया, बशर्ते कि इसे बाध्यकारी मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।

    केस टाइटल: संजीवकुमार हरकचंद कंकरिया बनाम भारत संघ और अन्य, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 1904/2015

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