धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश देने से पहले शिकायतकर्ता की जांच करने की आवश्यकता नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

29 July 2021 4:27 AM GMT

  • धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश देने से पहले शिकायतकर्ता की जांच करने की आवश्यकता नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत पुलिस जांच का आदेश देने से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता की शपथ पर जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

    ऐसा मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने इस आधार पर अग्रिम जमानत दी थी कि धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का मजिस्ट्रेट का आदेश धारा 200 सीआरपीसी के तहत शिकायतकर्ता की शपथ पर जांच किए बिना दिया गया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उच्च न्यायालय का यह विचार कि धारा 156 (3) के आदेश से पहले सीआरपीसी की धारा 200 के तहत प्रक्रिया का पालन किया जाना है, कानून में गलत था।

    शीर्ष न्यायालय ने उदाहरणों की एक पंक्ति का उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि धारा 156 (3) सीआरपीसी एक पूर्व-संज्ञान चरण है।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने मैसर्स सुप्रीम भिवंडी वाडा मैनर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य और जुड़े मामलों में फैसला सुनाया।

    18 दिसंबर, 2017 को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिसमें कुछ आरोपियों को इस आधार पर अग्रिम जमानत दी गई थी कि मजिस्ट्रेट ने धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत शिकायतकर्ता की धारा 200 सीआरपीसी के तहत शपथ पर जांच किए बिना प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।

    उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एएस गडकरी द्वारा पारित आदेश में कहा गया था,

    "रिकॉर्ड इंगित करता है कि, पहले सूचनाकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत को उसके दिनांक 06.02.2016 के हलफनामे के साथ समर्थित किया गया था और सीआरपीसी की धारा 200 के तहत कानून के आदेश के अनुसार, संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त शिकायतकर्ता की शपथ पर जांच नहीं की गई है। सीआरपीसी की धारा 200 के तहत विचार के अनुसार कानून के मूल सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है, यह सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उक्त आदेश को जारी करने की वैधता के बारे में एक गंभीर संदेह पैदा करता है।"

    उच्चतम न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उपरोक्त दृष्टिकोण को स्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण पलट दिया।

    "कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपराध का संज्ञान लेने से पहले, संहिता की धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश दे सकता है। यदि वह ऐसा करता है, तो उसे शिकायतकर्ता से शपथ नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वह उसमें किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं ले रहा था, " कोर्ट ने सुरेश चंद जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2001) 2 SCC 628 में न्यायमूर्ति केटी थॉमस द्वारा लिखे गए फैसले से उद्धृत किया। उपरोक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत का कई निर्णयों में पालन किया गया है जैसे दिलावर सिंह बनाम दिल्ली राज्य (2007) 12 SCC 641, तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2011) 15 SCC 571, अंजू चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2013) 6 SCC 384 आदि।

    कोर्ट ने कहा,

    "उच्च न्यायालय को स्पष्ट रूप से उपरोक्त निर्णयों से अवगत नहीं कराया गया है, यदि ऐसा होता, तो यह एक सिद्धांत तैयार करने के लिए आगे नहीं बढ़ता जो इस न्यायालय की मिसाल की रेखा के विपरीत है।"

    इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि तथ्यों पर भी अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी, क्योंकि धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप शामिल थे।

    उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

    "उच्च न्यायालय ने कानून और तथ्यों के मूल्यांकन दोनों में गलती की है।"

    मामले का विवरण

    केस : मेसर्स सुप्रीम भिवंडी वाडा मैनर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य

    बेंच: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह

    वकील : अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता दिनेश तिवारी और जयकृति एस जडेजा; प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता आरआर देशपांडे।

    उद्धरण : LL 2021 SC 330

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story