एनडीपीएस एक्ट | धारा 52ए के अनुसार यदि नमूने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नहीं लिए गए तो दोषसिद्धि रद्द की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

27 July 2023 9:30 AM GMT

  • एनडीपीएस एक्ट | धारा 52ए के अनुसार यदि नमूने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नहीं लिए गए तो दोषसिद्धि रद्द की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 52-ए के तहत नमूने लेने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति और निगरानी में होनी चाहिए। यह माना गया कि नमूना एकत्र करने की पूरी प्रक्रिया को मजिस्ट्रेट द्वारा सही प्रमाणित किया जाना चाहिए।

    जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने पोस्ता की भूसी रखने के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 15 के तहत विशेष न्यायाधीश द्वारा दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की अपील पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी थी और इसलिए उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

    अपीलकर्ता का मामला यह था कि अभियोजन का मामला ख़राब हो गया है क्योंकि नमूना एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए की धारा 2 के अनुसार नहीं लिया गया था। यह तर्क दिया गया कि नमूना पीडब्लू-7 द्वारा लिया गया था, और उसके प्रमुख परीक्षण से पता चलेगा कि नमूने प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती के तुरंत बाद लिए गए थे।

    शीर्ष अदालत ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मोहनलाल और अन्य, (2016) 3 एससीसी 379 के फैसले पर भरोसा करते हुए दोहराया कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जब्ती के समय नमूने लेने को अनिवार्य करता हो। नमूने किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष ही लिए जाने चाहिए और चूंकि अधिकतर जब्ती मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए जब्ती के समय नमूने लेने का सवाल ही नहीं उठता।

    उक्त निर्णय के अनुसार, यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए और प्रमाणित नमूने परीक्षण के लिए प्राथमिक साक्ष्य हैं।

    सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को उपरोक्त मामले में निर्धारित कानून के विपरीत पाया,“इसलिए, जब्ती के समय सभी पैकेटों से नमूने लेने का पीडब्लू-7 का कार्य मोहनलाल के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप नहीं है। इससे अभियोजन पक्ष के मामले में गंभीर संदेह पैदा होता है कि बरामद किया गया पदार्थ प्रतिबंधित पदार्थ था।''

    अदालत ने तदनुसार अपील की अनुमति दी और अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    “इसलिए, अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से मुक्त नहीं है और इसे उचित संदेह से परे स्थापित नहीं किया गया है। तदनुसार, जहां तक वर्तमान अपीलकर्ता का संबंध है, हम आक्षेपित निर्णयों को रद्द करते हैं और उसकी दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हैं।''

    केस टाइटल: सिमरनजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, आपराधिक अपील संख्या 1443/2023

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एससी) 570


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