सुप्रीम कोर्ट ने NSA के तहत लॉ स्टूडेंट की निवारक गिरफ्तारी रद्द की, तत्काल रिहाई का दिया आदेश
Amir Ahmad
28 Jun 2025 6:23 AM

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के 24 वर्षीय लॉ स्टूडेंट की निवारक गिरफ्तारी रद्द करते हुए उसकी तुरंत रिहाई का आदेश दिया। उक्त स्टूडेंट लगभग एक साल से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 (NSA) के तहत हिरासत में था।
जस्टिस उज्जल भूइयाँ और जस्टिस विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि आदेश में बताए गए आधार जैसे शांति व्यवस्था का उल्लंघन NSA की धारा 3(2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते।
कोर्ट ने कहा,
“जिस कारण से आरोपी को निवारक हिरासत में लिया गया, वह धारा 3(2) की शर्तों को पूरा नहीं करता। अतः उसकी हिरासत पूरी तरह असंगत है।”
यह मामला 14 जून, 2024 को बैतूल स्थित यूनिवर्सिटी परिसर में एक प्रोफेसर से कथित झड़प के बाद दर्ज हुआ था। आरोपी ने 16 जून को आत्मसमर्पण किया और न्यायिक हिरासत में रहा। इसके बाद NSA के तहत हिरासत का आदेश जारी हुआ, जिसे हर तीन महीने में बढ़ाया जाता रहा।
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि आरोपी की हिरासत सिर्फ निवारक गिरफ्तारी आदेश की वजह से जारी थी और यह आदेश कानूनन टिकाऊ नहीं है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की अपील पर जिला कलेक्टर ने खुद फैसला कर राज्य सरकार को नहीं भेजा, जो गलत है।
कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो, तो आरोपी को भोपाल केंद्रीय जेल से तुरंत रिहा किया जाए।
टाइटल अन्नू @ अनिकेत पिता की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कृपाल सिंह ठाकुर बनाम भारत संघ.