जब शिकायत हलफनामे से समर्थित ना हो तो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी 156 (3) के आवेदन पर विचार नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

19 Feb 2022 5:51 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब शिकायत एक हलफनामे द्वारा समर्थित ना हो तो मजिस्ट्रेट आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत किसी आवेदन पर विचार नहीं कर सकता है।

    इस तरह की आवश्यकता के साथ, व्यक्तियों को सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकार का उपयोग करने से रोका जाएगा।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि यदि हलफनामा झूठा पाया जाता है, तो व्यक्ति कानून के अनुसार अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

    इस मामले में आरोप यह है कि आरोपी ने शिकायतकर्ताओं से कोरे स्टांप पेपर प्राप्त किए थे और उक्त कोरे स्टांप पेपर का दुरुपयोग कर बिक्री के लिए एग्रीमेंट बनाया था और इस तरह जालसाजी की और उन्हें धोखा दिया, और इस तरह वे भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 464, 465, 468 और 120बी के तहत दंडनीय अपराधों की सजा के लिए उत्तरदायी हैं।

    बैंगलोर में द्वितीय अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। इस प्रकार आरोपी ने यह कहते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आदेश यांत्रिक तरीके से पारित किया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत आदेश पारित करने से पहले मजिस्ट्रेट को अपना विवेक लगाने की आवश्यकता थी।

    यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि, जब तक कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन को शिकायतकर्ता द्वारा विधिवत शपथ लिए गए हलफनामे द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है, मजिस्ट्रेट उक्त प्रावधान के तहत आदेश पारित नहीं कर सकते थे। आरोपी ने यह भी कहा कि विवाद पूरी तरह से सिविल प्रकृति का है और आपराधिक शिकायत केवल उसे परेशान करने के लिए दर्ज की गई थी।

    पीठ ने प्रियंका श्रीवास्तव और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 6 SCC 287 में फैसले का हवाला देते हुए निम्नलिखित पर ध्यान दिया,

    "इस अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि, एक चरण आ गया है जहां सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदनों को शिकायतकर्ता द्वारा विधिवत हलफनामे द्वारा समर्थित किया जाना है जो मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने की मांग करता है .. अदालत ने आगे कहा कि, एक उपयुक्त मामले में, विद्वान मजिस्ट्रेट को सच्चाई की पुष्टि करने और आरोपों की सत्यता को सत्यापित करने की सलाह दी जाएगी।अदालत ने नोट किया है कि केवल कुछ व्यक्तियों को परेशान करने के लिए कोई जिम्मेदारी लिए बिना एक नियमित तरीके से सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन दायर किए जाते हैं। इस अदालत ने आगे कहा है कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत याचिका दायर करने से पहले, धारा 154 (1) के तहत आवेदन करना होगा। यह अदालत एक हलफनामा दायर करने की आवश्यकता पर जोर देती है ताकि आवेदन करने वाले व्यक्ति जागरूक हों और झूठा हलफनामा न बनाएं। इस तरह की आवश्यकता के साथ, मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत व्यक्तियों को यथोचित रूप से लागू करने वाले अधिकार से रोका जाएगा। यदि हलफनामा झूठा पाया जाता है, तो व्यक्ति कानून के अनुसार अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा"

    अदालत ने इस प्रकार कहा कि मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आदेश पारित करते हुए इसके द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करने में पूरी तरह विफल रहा है।

    "किसी भी मामले में, जब शिकायत एक हलफनामे द्वारा समर्थित नहीं थी, मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन पर विचार नहीं करना चाहिए था। हाईकोर्ट भी कानूनी स्थिति पर विचार करने में विफल रहा है जैसा कि इस अदालत द्वारा प्रियंका श्रीवास्तव बनाम यूपी राज्य (सुप्रा) के मामले में प्रतिपादित किया गया है, और केवल यह देखते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया है कि शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए हैं।"

    अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी ने समान लेनदेन के संबंध में सिविल मुकदमा दायर किया था। शिकायतकर्ताओं, जो उस मुकदमे में प्रतिवादी हैं, ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दर्ज की। अदालत ने कहा कि लिखित बयान दाखिल करने की तारीख से डेढ़ साल की अवधि के बाद उन्हें परेशान करने का एक उल्टा मकसद था।

    इसलिए पीठ ने आपराधिक कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इसे जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं होगा।

    केस: बाबू वेंकटेश बनाम कर्नाटक राज्य

    साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (SC) 181

    केस नं.|तारीख: 2022 की सीआरए 252 | 18 फरवरी 2022

    पीठ: जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी

    वकील: अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता अब्दुल अज़ीम कालेबुद्दे, प्रतिवादी - राज्य के लिए अधिवक्ता शुभ्रांशु पाधी

    हेडनोट्स: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 156(3) - सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन शिकायतकर्ता द्वारा विधिवत शपथ लिए गए एक हलफनामे द्वारा समर्थित होना चाहिए - ऐसी आवश्यकता के साथ, व्यक्तियों को सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकार का उपयोग करने से रोका जाएगा। यदि हलफनामा झूठा पाया जाता है, तो व्यक्ति कानून के अनुसार अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा। [प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 6 SCV 287 को संदर्भित] (पैरा 27-29)

    आपराधिक प्रक्रिया संहिता , 1973- धारा 482 - शिकायतकर्ता एक ही लेनदेन के संबंध में सिविल वादों में प्रतिवादी हैं - लिखित बयान दर्ज करने की तारीख से डेढ़ साल की अवधि के बाद सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दर्ज की गई - आरोपी को परेशान करने का उल्टा मकसद - वर्तमान कार्यवाही को जारी रखने से कुछ नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। (पैरा 22,30)

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