केरल अभिनेत्री पर यौन हमले का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी, 2023 के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया

Shahadat

5 Sept 2022 1:34 PM IST

  • केरल अभिनेत्री पर यौन हमले का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी, 2023 के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल अभिनेत्री पर यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए समय बढ़ा दिया। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई 31 जनवरी 2023 के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए।

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने ट्रायल जज की अर्जी पर विचार करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने मामले में शामिल सभी पक्षों को समय पर सुनवाई पूरी करने में सहयोग करने का निर्देश दिया। पीठ ने निचली अदालत को 4 सप्ताह के भीतर मामले में प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है।

    अपराध के कथित मास्टरमाइंड के रूप में मामले में मुकदमे का सामना कर रहे अभिनेता दिलीप ने भी मामले में मुकदमे को पूरा करने के लिए समय-सीमा की मांग करते हुए आवेदन दिया था। दिलीप की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि राज्य सरकार और पीड़ित निचली अदालत के जज के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं।

    राज्य सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार और निशे राजन शोंकर ने आरोपों से इनकार किया। पीड़िता की ओर से सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने कहा कि केरल हाईकोर्ट मुकदमे को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली उसकी याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

    मामला फरवरी, 2017 में कोच्चि के बाहरी इलाके में महिला अभिनेत्री के अपहरण और यौन हमले से संबंधित है। दिलीप को अपराध के पीछे का मास्टरमाइंड माना जाता है, इसलिए वह आपराधिक साजिश के लिए मुकदमे का सामना कर रहा है। हाल ही में ट्रायल कोर्ट ने फिल्म निर्देशक बालचंद्र कुमार द्वारा दिसंबर, 2021 में लगाए गए नए आरोपों के आधार पर मामले में आगे की जांच की अनुमति दी थी।

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