जस्टिस बी.आर. गवई ने केरल में NI Act मामलों के लिए देश के पहले डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन किया, कहा- टेक्नोलॉजी न्याय को सुगम बनाती है
Shahadat
17 Aug 2024 10:54 AM IST
सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बी.आर. गवई विभिन्न डिजिटल पहलों का उद्घाटन करने के लिए केरल हाईकोर्ट में उपस्थित थे।
जस्टिस गवई ने कोल्लम में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) मामलों के लिए देश की पहली विशिष्ट डिजिटल अदालत का उद्घाटन किया। केरल हाईकोर्ट की अन्य डिजिटल पहल हैं: ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली, मॉडल डिजिटल कोर्ट रूम अवधारणा, न्यायिक अकादमी की शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, डिजिटल लाइब्रेरी और अनुसंधान केंद्र, राम मोहन पैलेस की जीर्णोद्धार परियोजना और डिजिटल जिला न्यायालयों की घोषणा।
NI Act मामलों के लिए डिजिटल अदालत चेक अनादर मामलों के NI Act की धारा 138 के तहत लंबित मामलों को कम करने की पहल है। इसका उद्देश्य '24*7 ऑन कोर्ट्स' (खुले और नेटवर्क वाले) शुरू करना है, जो एकीकरण, भागीदारी और सहयोग को सक्षम बनाते हैं। इससे वादियों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को अन्य एजेंसियों को हस्तांतरित करना संभव होगा। इससे वादीगण अपने मामलों की प्रगति पर नज़र रख सकेंगे। इस तरह पूरी प्रक्रिया एकीकृत हो सकेगी।
जस्टिस गवई ने कहा कि NI Act के मामलों के लिए डिजिटल कोर्ट बैंकों और पुलिस थानों को सामान्य प्रणाली के माध्यम से जोड़कर चेक अनादर मामलों की लंबित संख्या को कम करेगा, जिससे चेक अनादर मामलों की लंबित संख्या को कम करने में मदद मिलेगी।
अपने उद्घाटन भाषण में जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि संविधान में निहित सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्राप्त करने के लिए सभी को शीघ्रता और सामर्थ्य के साथ न्याय प्रदान करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि तकनीकी नवाचार यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान किया जाए। साथ ही राजनीतिक न्याय भी सभी के लिए न्याय तक सही मायने में पहुंच प्रदान करे।
अपने संबोधन के दौरान उन्होंने डॉ. अंबेडकर के भाषण को याद करते हुए कहा:
“किसी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह वकील को भुगतान करने में असमर्थ है। साथ ही उसे न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी भौगोलिक सीमाएं हैं, वह हाईकोर्ट तक नहीं पहुंच सकता। हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी के आविष्कार के कारण देश के सबसे दूरदराज के इलाके में बैठा वकील भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकता है और बहस कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आविष्कार देश के अंतिम नागरिक को भी सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने में सहायक होंगे। इस प्रकार, राजनीतिक न्याय के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय का हमारा सपना साकार हुआ है। मुझे 25 नवंबर, 1949 को डॉ. अंबेडकर का भाषण याद आता है, जब वे संविधान के अंतिम मसौदे पर बहस का जवाब दे रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि राजनीतिक धरातल पर हमने एक व्यक्ति, एक मूल्य और एक वोट की व्यवस्था करके राजनीतिक समानता, राजनीतिक न्याय हासिल किया है। लेकिन आर्थिक और सामाजिक न्याय और असमानता के बारे में क्या? सामाजिक धरातल पर आपका समाज तंग डिब्बों में बंटा हुआ है। व्यक्ति एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में नहीं जा सकता। आर्थिक धरातल पर हमारा समाज ऐसा है, जहां देश की पूरी संपत्ति कुछ ही हाथों में केंद्रित है, जबकि बहुसंख्यक लोगों को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। इसलिए उन्होंने हमें आगाह किया कि हमें इस असमानता को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो लोकतंत्र की जो इमारत हमने बनाई है, वह ढह जाएगी।
जस्टिस गवई ने COVID-19 लॉकडाउन अवधि के बाद पहली बार तकनीकी नवाचारों का उपयोग करने के अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के 48 घंटों के भीतर वर्चुअल सुनवाई शुरू की थी। जस्टिस गवई ने इस बात पर जोर दिया कि टेक्नोलॉजी रक्षक बन गई और लाखों नागरिकों को न्याय तक पहुंच में राहत प्रदान की, जो अन्यथा COVID-19 के कारण न्याय से वंचित रह जाते।
जस्टिस गवई ने यात्रा के दौरान अपने टैबलेट पर केस फाइलों तक पहुंचने और उन्हें पढ़ने में सक्षम होने के कारण तकनीकी नवाचारों से लाभान्वित होने के अपने व्यक्तिगत अनुभव का भी उल्लेख किया,
“मुझे गर्व के साथ कहना चाहिए कि उस अवधि के दौरान, जब पूरी तरह से निराशाजनक तस्वीर थी, सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ देश के विभिन्न हाईकोर्ट देश के अरबों लोगों को न्याय प्रदान करने की स्थिति में थे। जहां भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, उन्होंने प्रतिक्रिया दी। मुझे याद है कि जब हम COVID-19 के दौरान बैठे थे तो अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर निगरानी कर रहे थे, जो राज्य में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित थे। इसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब जस्टिस चंद्रचूड़, उस समय महामहिम थे, उन्होंने विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के संबंध में जनहित याचिका पर सुनवाई की थी। इसलिए इस तकनीक ने उन लाखों भारतीय नागरिकों को सांत्वना प्रदान की, जो अन्यथा न्याय तक पहुंच के अधिकार से वंचित रह जाते।”
जस्टिस गवई ने कहा कि आम लोगों को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने उल्लेख किया कि यह प्रणाली वादियों के लिए है और यह जरूरी है कि वे इसे अपनी भाषाओं में पढ़कर फैसलों को समझें।
एक्टिंग चीफ जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक ने डिजिटल जिला न्यायालय के बारे में बोलते हुए कहा कि इसका उद्देश्य नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद ट्रायल कोर्ट में भीड़भाड़ कम करना है।
उन्होंने कहा,
“डिजिटल कोर्ट की स्थापना के पीछे का विचार पारंपरिक न्यायालयों में भीड़भाड़ कम करना है, जो सत्र मामलों और मुकदमों से निपटते हैं। नए अधिनियमों के बाद सभी सेशन ट्रायल केवल जिला जज के नेतृत्व वाली जिला अदालत में ही हो सकते हैं। इसलिए अब सभी मुकदमों को जिला कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए हम ट्रायल कोर्ट में भीड़भाड़ कम करना चाहते हैं और इसे अलग करना चाहते हैं। इसलिए वे उन सभी न्यायालयों को मुक्त करना चाहते हैं। ये न्यायालय बिना किसी क्षेत्रीय बाधा के अपील और संशोधन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जिले के किसी भी हिस्से से कोई भी वकील पेश हो सकता है और मामलों पर बहस कर सकता है।”
इसके अलावा, जस्टिस मुस्ताक ने कहा कि मॉडल डिजिटल कोर्ट रूम वकीलों के लिए डिजिटल माहौल तैयार करेंगे और सभी को कोर्ट रूम में टेक्नोलॉजी के उपयोग की बारीकियों के बारे में समझने में सक्षम बनाएंगे।
इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस सीटी रविकुमार, हाईकोर्ट के जज जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और राजा विजयराघवन, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल, कानून मंत्री पी राजीव, एडवोकेट जनरल के गोपालकृष्ण कुरुप भी उपस्थित थे।