झारखंड जिला न्यायाधीश चयन | सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक परीक्षा के मानदंडों को चुनौती देने वाली याचिका का निस्तारण किया
Avanish Pathak
27 May 2023 9:17 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट को उन याचिकाकर्ताओं और इम्प्लीडर्स को, जो राज्य में जिला जज पद के लिए उम्मीदवार हैं, उन्हें मौखिक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को कम्यूनिकेट करने के लिए कहा। चार सप्ताह की अवधि के भीतर यह कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया था।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की एक पीठ झारखंड में न्यायपालिका में भर्ती से संबंधित याचिका सुन रही थी। याचिका में हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए नए विनियमन, विशेष रूप से मौखिक परीक्षा को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने बेंच को इस बात से अवगत कराया कि भर्ती नियमों के अनुसार उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जबकि हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए नए विनियमन के अनुसार आवश्यकता 50% है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने यह समझा कि उनके नाम की सिफारिश नहीं की गई थी क्योंकि उन्हें विनियमन द्वारा आवश्यक 50% अंक नहीं मिले थे जो वर्तमान याचिका में चुनौती का विषय है। उसी के मद्देनजर, उन्होंने बेंच से दो अनुरोधों पर विचार करने के लिए कहा-
-हाईकोर्ट के फिर से खुलने तक कोई नियुक्ति नहीं की जाए;
-उम्मीदवारों की मार्कशीट प्रकाशित की जाए ताकि वे पता लगा सकें
जस्टिस बोस ने पूछताछ की, "अंतिम निर्णय कब लिया जाएगा?"
हाईकोर्ट की ओर से उपस्थित सीनियर एडवोकेट सुनील कुमार ने जवाब दिया, “हमने पहले ही अंतिम निर्णय लिया है। 22 रिक्तियां थीं। हाईकोर्ट ने 13 के लिए सिफारिश की है और निर्णय राज्य सरकार के साथ लंबित है। ऐसे कई जिले हैं, जिसमें जिला न्यायाधीश नहीं हैं। ”
उन्होंने याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया कि वे सभी मौखिक परीक्षा में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए थे और यह जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए उनके नाम की सिफारिश नहीं करने का आधार नहीं है।
"अब वे जिस आधार पर आग्रह कर रहे हैं कि नया विनियमन असंवैधानिक है, मैं आश्वस्त करता हूं कि प्रत्येक याचिकाकर्ताओं में से प्रत्येक को 50% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं और यह कारण नहीं है कि उनके नाम की सिफारिश हाईकोर्ट द्वारा की गई है या नहीं ली गई है।"
वर्तमान याचिका में इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, बेंच ने हाईकोर्ट की ओर से कुमार द्वारा दिए गए बयान को दर्ज किया। रिट याचिका का निपटान करते समय, बेंच ने भी निहित आवेदनों का निपटान किया।
केस टाइटल: सुशील कुमार पांडे और अन्य बनाम झारखंड हाईकोर्ट और अन्य, रिट याचिका (सिविल) नं 475/2023]