'शादी का असाध्य रूप से टूटना' अनुच्छेद 142 शक्तियों का उपयोग करते हुए विवाह को भंग करने का आधार: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

1 May 2023 5:34 AM GMT

  • शादी का असाध्य रूप से टूटना अनुच्छेद 142 शक्तियों का उपयोग करते हुए विवाह को भंग करने का आधार: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसले में सोमवार को कहा कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग कर सकता है, जो विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक दे सकता है, जो अभी तक वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त आधार नहीं है।

    कोर्ट ने कहा,

    "हमने माना कि इस अदालत के लिए विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर विवाह को भंग करना संभव है। यह सार्वजनिक नीति के विशिष्ट या मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करेगा।"

    न्यायालय ने माना कि इसने उन कारकों को निर्दिष्ट किया है, जिनके आधार पर विवाह को असाध्य रूप से टूटा हुआ माना जा सकता है और भरण-पोषण, गुजारा भत्ता और बच्चों के अधिकारों के संबंध में इक्विटी को कैसे संतुलित किया जाए।

    विशेष रूप से खंडपीठ ने यह भी कहा कि आपसी सहमति से तलाक के लिए छह महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को पिछले निर्णयों में निर्धारित आवश्यकताओं और शर्तों के अधीन किया जा सकता है।

    जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस ए.एस. ओका, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके माहेश्वरी की संवैधानिक खंडपीठ ने फैसला सुनाया।

    जस्टिस संजय खन्ना ने फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़कर सुनाया।

    संविधान पीठ को भेजा गया मूल मुद्दा यह था कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13बी के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को माफ किया जा सकता है।

    हालांकि, सुनवाई के दौरान, संविधान पीठ ने इस मुद्दे पर विचार करने का निर्णय लिया कि क्या विवाहों के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर भंग किया जा सकता है।

    संविधान पीठ ने 20 सितंबर, 2022 को पारित अपने आदेश में दर्ज किया,

    "हम मानते हैं कि अन्य प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता होगी, वह यह होगा कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति किसी भी तरह से ऐसे परिदृश्य में बाधित है जहां न्यायालय की राय में विवाह का असाध्य रूप से टूटना है, लेकिन पक्षकार शर्तों पर सहमति नहीं दे रहे हैं।"

    सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, कपिल सिब्बल, वी गिरी, दुष्यंत दवे और मीनाक्षी अरोड़ा को मामले में एमीसी क्यूरी नियुक्त किया गया। जबकि जयसिंह ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग में असाध्य रूप से टूटे हुए विवाहों को भंग किया जाना चाहिए।

    दवे ने तर्क देने के लिए विपरीत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि न्यायालयों को ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब संसद ने अपने विवेक में तलाक के लिए इस तरह के आधार को मान्यता नहीं दी।

    गिरि ने तर्क दिया कि विवाह के असाध्य रूप से टूटने को मोटे तौर पर क्रूरता के आधार के रूप में माना जा सकता है, जिसे मानसिक क्रूरता को शामिल करने के लिए न्यायिक रूप से व्याख्या की गई है।

    सिब्बल ने तर्क दिया,

    "पुरुषों और महिलाओं को अपने जीवन को खोने से रोकने के लिए भरण-पोषण और कस्टडी को निर्धारित करने की प्रक्रिया को तलाक की कार्यवाही से पूरी तरह से अलग किया जाना चाहिए।"

    अरोड़ा ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 142 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र को सक्रिय करने के बाद सुप्रीम कोर्ट वैधानिक कानून से बाध्य नहीं है, जैसे कि कहा गया कि न्याय, इक्विटी और अच्छे विवेक की धारणाओं को शामिल किया।

    संविधान पीठ ने 29 सितंबर, 2022 को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया।

    उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते दो न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि विवाह के अपरिवर्तनीय रूप से टूटने को विवाह भंग करने के लिए 'क्रूरता' के आधार के रूप में माना जा सकता है।

    केस टाइटल: शिल्पा सैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन [टीपी (सी) नंबर 1118/2014] और अन्य जुड़े मामले

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