कानून से निपटने के तरीके में नारीवादी सोच को शामिल करें: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने लॉ ग्रेजुएट्स से कहा

Shahadat

15 Oct 2022 5:43 PM IST

  • कानून से निपटने के तरीके में नारीवादी सोच को शामिल करें: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने लॉ ग्रेजुएट्स से कहा

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के 9वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने छात्रों के निवर्तमान बैच के लिए दीक्षांत भाषण दिया।

    प्रारंभ में उन्होंने यूनिवर्सिटी में छात्राओं द्वारा प्राप्त किए गए स्वर्ण पदकों की संख्या पर आश्चर्य व्यक्त किया।

    उन्होंने कहा,

    "यह केवल उस समय का संकेतक है जिसमें हम रहते हैं और जो आने वाले समय है। लेकिन मैं इस तथ्य से भी चकित हूं कि लगभग सभी स्वर्ण पदक पुरुष प्रधान और पितृसत्तात्मक पेशे द्वारा हासिल किए गए हैं, यह उस समय का संकेतक है, जिस समाज में हम रहते हैं।"

    उन्होंने छात्रों से अच्छे के लिए लड़ते रहने का आग्रह करते हुए कहा कि कानून कोई मारक नहीं बल्कि संविधान के मूल्य को बनाए रखने का साधन है।

    उन्होंने इस संबंध में कहा,

    "सैम ऑफ द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के शब्दों में, "इस दुनिया में कुछ अच्छा है और जिसके लिए लड़ा जा सकता है" ... कानून हमारे विवेक में जीवन की सांस लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सभी के संबंध में सभ्य तरीके से व्यवहार करें। - चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या पर्यावरण। उस अर्थ में कानून सांप्रदायिक उद्यम है। कानून तभी तक बहुत कुछ कर सकते हैं जब तक हम सभी इसके प्रयास में भाग लेने के लिए तैयार न हों। कानून प्रचलित सामाजिक मूल्यों का मारक नहीं है। बल्कि, यह संविधान में निहित आदर्शों के आधार पर नया भविष्य बनाने का साधन है। हम कानून के शासन द्वारा शासित समाज में रहते हैं। कानून के शासन को अगर ठीक से समझा और लागू किया जाए तो यह पितृसत्ता, जातिवाद और सक्षमता जैसी दमनकारी संरचनाओं के खिलाफ बचाव है।"

    उन्होंने छात्रों से अपने स्वयं के अस्तित्व की आत्मकेंद्रित दृष्टि से परे देखने और स्वयं से परे दूसरों को देखने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि छात्रों को कानूनी पेशे को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने का प्रयास करना चाहिए और कानून में पर्याप्त रचनात्मकता है ताकि कानून के काले अक्षर में वास्तविक न्याय के सिद्धांतों को समायोजित किया जा सके। उन्होंने स्वीकार किया कि कानूनी क्षेत्र विशेष रूप से मुकदमेबाजी उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, जो स्थापित गुटों से संबंधित नहीं हैं।

    इस संबंध में उन्होंने कहा,

    "कई इच्छुक पेशेवर कम वेतन के कारण मुकदमेबाजी से दूर रहते हैं। मुझे पता है कि कभी-कभी कानूनी बिरादरी अनिच्छुक और औपचारिक लग सकती है- खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कोई पूर्व कानूनी पृष्ठभूमि नहीं है। महिला वकीलों को विशेष रूप से काम करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। महामारी की सीखों में से एक यह है कि जब हम अपनी अदालत की सुनवाई में वर्चुअल हो गए तो अदालत में पेश होने वाली महिला वकीलों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, क्योंकि ये युवा महिलाएं, जो कई गुना कार्य कर रही हैं, जो कई दायित्वों का संयोजन कर रही हैं- पेशेवरों के रूप में, माताओं के रूप में, दोस्तों के रूप में, पति या पत्नी के रूप में, कर्मचारियों के रूप में ... वे अदालत में अपने आसपास के पुरुषों के जमघट से डरने के बजाय अपना समय उत्पादक रूप से बिताने और अदालत को संबोधित करने में सक्षम हैं। तो प्रौद्योगिकी आज की युवतियों को कानूनी पेशे तक उनकी पहुंच से मुक्त करने में महान समर्थक रहा है।"

    यहां उन्होंने जस्टिस एम. फातिमा बीवी का उदाहरण दिया, जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश थीं।

    उन्होंने कहा,

    "मैं विशेष रूप से केरल के छोटे से शहर में पैदा हुई लड़की की कहानी का उल्लेख करना चाहूंगा। 8 भाई-बहनों में सबसे बड़ी। उसके सरकारी कर्मचारी पिता ने उसे कानून की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उसने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, त्रिवेंद्रम में जब कानून का अध्ययन करने के लिए दाखिला लिया तो वह अपनी कक्षा की पांच छात्राओं में से एक थी। मुस्लिम महिला होने के नाते उन्होंने कई मायनों में पुरुष प्रधान अदालत में कानूनी प्रक्टिस करनी शुरू की। यह वर्ष 1950 की बात है। बाद में वह न्यायिक सेवाओं में शामिल हुईं। उसे 1958 में केरल अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं में मुंसिफ के रूप में नियुक्त किया गया। अपने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से वह रैंकों के माध्यम से भारत के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश बन गईं। मेरा मानना ​​​​है कि कई आप में से शायद अब तक उनके नाम का अंदाजा हो गया होगा- वह जस्टिस एम. फातिमा बीवी थीं।"

    उन्होंने लॉ स्टूडेंट से निपटने के तरीके में नारीवादी सोच को शामिल करने की सलाह दी और बॉम्बे हाईकोर्ट में जूनियर जज के रूप में अपने समय को याद किया, जब वह जस्टिस रंजना देसाई के साथ आपराधिक रोस्टर में बैठते थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने शुरू में उन मामलों को देखा, जहां महिलाओं को सबसे खराब अपराधों और उल्लंघनों के अधीन किया गया, स्ट्रेटजैकेट के दृष्टिकोण से सहकर्मी के साथ बैठना, जिसे लिंग की वास्तविकताओं के बारे में अधिक विविध जानकारी है, उसने उन्हें आवश्यक नारीवादी दृष्टिकोण दिया।

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कानून में प्रतिच्छेदन के महत्व के बारे में बताया।

    उन्होंने बताया,

    "पाटिल जमाल वाली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अंधी, अनुसूचित जाति की महिला द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा और भेदभाव को समझने के लिए अंतरविरोध के सिद्धांत का इस्तेमाल किया। नील ऑरेलियो नून्स बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने योग्यता की धारणा को यह देखने के लिए विरूपित किया कि प्रतियोगी परीक्षा में अंक उत्कृष्टता या क्षमता का एकमात्र निर्धारक नहीं हैं ... योग्यता को सामाजिक अच्छाई के रूप में देखा जाना चाहिए, जो समानता को आगे बढ़ाता है।"

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपना संबोधन समाप्त करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि युवा वकील कानून के पारंपरिक, औपचारिक दृष्टिकोण को बनाए रखने से बचते हैं और इसके बजाय कानूनी दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करते हैं, जो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए दैनिक आधार पर संघर्ष करने वाले लोगों के जीवन को केंद्र में रखता है।

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