आईडी अधिनियम – यह साबित करने का भार कर्मचारी पर होता है कि बर्खास्तगी के बाद उसने लाभप्रद रूप से नियोजित नहीं किया गया था: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

27 Sep 2021 4:37 AM GMT

  • आईडी अधिनियम – यह साबित करने का भार कर्मचारी पर होता है कि बर्खास्तगी के बाद उसने लाभप्रद रूप से नियोजित नहीं किया गया था: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को कहा कि क्या कोई कर्मचारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के बाद लाभप्रद रूप से नियोजित नहीं होने के भार का निर्वहन करने में सक्षम रहा है या नहीं, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे प्रत्येक मामले में रिकॉर्ड पर रखे गये तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। (राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय बनाम सुधीर शर्मा एवं अन्य)

    कोर्ट एक कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत मुकदमे से उत्पन्न एक मामले की सुनवाई कर रहा था।

    न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की खंडपीठ ने 'तलवारा कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड सर्विस सोसाइटी लिमिटेड बनाम सुशील कुमार' मामले की मिसाल का जिक्र करते हुए कहा कि,

    "... तथ्य यह है कि कर्मचारी अपनी बर्खास्तगी के बाद लाभप्रद रूप से नियोजित किया गया था, यह उसकी विशेष जानकारी के दायरे में है और इसलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 में निर्धारित सिद्धांतों पर विचार करते हुए, कर्मचारी पर यह साबित करने का भार बनता है कि वह प्रासंगिक अवधि के दौरान लाभकारी रूप से रोजगार में नहीं था। हमें ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के भार का निर्वहन किया गया है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों के आईने में तय किया जाने वाला मुद्दा है। रिकॉर्ड पर पूरी सामग्री को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे का फैसला किया जाना है।"

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

    24 दिसंबर, 1996 को सुधीर शर्मा (वर्तमान मामले में प्रतिवादी) को राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय द्वारा संग्रहालय सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसका प्रबंधन गांधी स्मारक संग्रहालय समिति (वर्तमान मामले में अपीलकर्ता) द्वारा किया जाता था।

    2002 में, अपीलकर्ता द्वारा अतिरिक्त उपस्थिति के लिए कंपेन्सेट्री लीव के विकल्प को रद्द करने और इसके बजाय अतिरिक्त उपस्थिति के लिए अतिरिक्त राशि के लिए एक कार्यालय आदेश जारी किया गया था। कार्यालय के आदेश का विरोध करते हुए शर्मा ने 27 दिसंबर 2003 को संग्रहालय के सहायक निदेशक पर कथित रूप से हमला किया और कदाचार किया। तदनुसार शर्मा को आरोप पत्र तामील किया गया जिसे उन्होंने एक रिट के माध्यम से चुनौती दी थी।

    शर्मा की रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान शर्मा और एक अन्य कर्मचारी द्वारा उठाए गए विवाद के आधार पर, सरकार ने कंपेन्सेट्री लीव को निरस्त करने के विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण को निर्णय के लिए संदर्भित किया।

    12 जुलाई, 2004 को आरोप पत्र को चुनौती देने वाली शर्मा की रिट का निपटारा कर दिया गया था और उन्हें जांच रिपोर्ट प्रतिकूल होने की स्थिति में उसे चुनौती देने की स्वतंत्रता दी गई थी। जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अनुसरण में, शर्मा को सबऑर्डिनेशन एक्ट, कार्यस्थल पर खराब माहौल बनाकर दूसरों को ड्यूटी करने में परेशानी पैदा करने, और कार्यालय में हिंसक प्रवृत्ति के लिए दोषी ठहराया गया था।

    संग्रहालय ने 16 सितंबर 2004 के एक कार्यालय आदेश द्वारा शर्मा पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड लगाया। संग्रहालय द्वारा 8 दिसंबर 2004 को औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1947 की धारा 33 (2) (बी) के अनुसार जुर्माना लगाने की मंजूरी के लिए एक आवेदन भी दायर किया गया था। तथापि, संग्रहालय ने उक्त अर्जी को इस आधार पर वापस लेने के लिए आवेदन किया कि इसके लिए किसी आवश्यक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अनिवार्य सेवानिवृत्ति का मामला था।

    अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश से व्यथित, शर्मा ने औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 33 (2) (बी) के तहत अनुमोदन प्राप्त करने में संग्रहालय की विफलता के कारण इसे अवैध घोषित करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    दिल्ली हाईकोर्ट ने 31 अगस्त, 2009 को याचिका का निपटारा करते हुए संग्रहालय को शर्मा को वापस वेतन के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया। व्यथित, संग्रहालय ने एक अपील को प्राथमिकता दी जिसे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया था यहां तक कि डिवीजन बेंच के निर्णय और आदेश की समीक्षा की मांग वाली एक पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया गया था।

    9 सितंबर 2005 को, औद्योगिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता के एक बयान के आधार पर प्रतिवादी के कहने पर पहले किए गए संदर्भ का निपटारा किया कि कामगारों को दूसरे रविवार, राजपत्रित छुट्टियों और राष्ट्रीय छुट्टियों पर कोई ड्यूटी नहीं दी जाएगी।

    हाईकोर्ट के निर्णय से व्यथित होकर संग्रहालय ने शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

    वकील की प्रस्तुतियाँ

    संग्रहालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील गुप्ता ने 'बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा एवं अन्य (1987) 2 एससीसी 213' के मामले में शीर्ष न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि संग्रहालय किसी भी कल्पना तक औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत एक उद्योग नहीं था।

    उनका यह भी तर्क था कि बहाली का आदेश उचित नहीं था क्योंकि शर्मा ने संग्रहालय के एक वरिष्ठ अधिकारी से मारपीट की थी और वह 17 वर्षों से संग्रहालय के साथ काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वर्तमान मामला विश्वास की हानि से जुड़ा है और उनकी सेवा जारी रखने से घोर अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलेगा।

    वरिष्ठ अधिवक्ता ने 'तलवारा कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड सर्विस सोसाइटी लिमिटेड बनाम सुशील कुमार (2008) 9 एससीसी 486' मामले में दिये गए फैसले पर यह प्रस्तुत करने के लिए भरोसा जताया गया था कि शर्मा को अपने उस बोझ का निर्वहन करना चाहिए था कि वह अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश के बाद लाभप्रद रूप से नियोजित नहीं थे।

    उन्होंने इस दलील के लिए कि बर्खास्तगी आदेश को गैर-कानूनी घोषित किये जाने के बाद यंत्रवत रूप से पिछले वेतन के भुगतान का आदेश जारी नहीं किया जा सकता, 'ऋतु मार्बल्स बनाम प्रभाकांत शुक्ला (2010) 2 एससीसी 70' मामले में दिये गए फैसले पर भरोसा जताया।

    शर्मा की ओर से पेश अधिवक्ता मुक्ति बोध ने प्रस्तुत किया कि संग्रहालय को यह दलील देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि यह संबंधित अधिनियम के तहत एक उद्योग नहीं था क्योंकि इसने अधिनियम की धारा 33 (2) (बी) के तहत अनुमोदन के लिए एक आवेदन दायर किया था। उनका यह भी तर्क था कि संग्रहालय ने न तो एकल न्यायाधीश के समक्ष या डिवीजन बेंच के समक्ष अपील में इस तरह का विवाद उठाया।

    'जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड बनाम राम गोपाल शर्मा और अन्य (2002) 2 एससीसी 244' मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताते हुए वकील ने शर्मा के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को सजा के रूप में बर्खास्त करने के रूप में पेश किया और कहा कि इसलिए अधिनियम की धारा 33 (2) (बी) के अनुमोदन के अभाव में शर्मा को नौकरी में जारी माना जाएगा।

    न्यायालय का अवलोकन

    इस पहलू पर कि क्या संग्रहालय को यह तर्क देने की अनुमति दी जा सकती है कि यह औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत एक उद्योग नहीं था, पीठ ने इस पर विचार करने के बाद कि:

    • संग्रहालय हर समय इस आधार पर आगे बढ़ता रहा कि यह अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक उद्योग है और यहां तक कि अधिनियम की धारा 33(2)(बी) के तहत पूर्व अनुमोदन प्रदान करने के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष एक आवेदन भी किया है और इस आधार पर अर्जी वापस लेने के लिए आवेदन किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी।

    • शर्मा के कहने पर अवकाश के दिन कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य के बदले प्रतिपूरक अवकाश की मांग पर औद्योगिक विवाद खड़ा किया गया था। औद्योगिक विवाद में औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुरस्कार एक समझौता पुरस्कार था और संग्रहालय ने ट्रिब्यूनल के समक्ष एक उद्योग नहीं होने का कोई विवाद नहीं उठाया था।

    • हाईकोर्ट के समक्ष शर्मा द्वारा दायर रिट, दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष अपील में भी संग्रहालय ने उद्योग नहीं होने का तर्क नहीं उठाया और खंडपीठ द्वारा पारित आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन करके पहली बार यह मुद्दा उठाया गया था।

    यह देखते हुए कि संग्रहालय एक उद्योग है या नहीं, यह कानून का एक विशुद्ध प्रश्न है, पीठ ने कहा कि संग्रहालय को वर्तमान अपील में इसे उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

    शर्मा की बहाली के संबंध में, अदालत ने संग्रहालय के लक्ष्य और उद्देश्य पर विचार करने के बाद, शर्मा के खिलाफ कदाचार की गंभीर प्रकृति को साबित करते हुए कहा कि बहाली देने के बजाय, उचित मुआवजा देने की आवश्यकता थी।

    पीठ ने आगे कहा,

    "इसके अलावा, प्रतिवादी के खिलाफ साबित कदाचार की प्रकृति को देखते हुए, बहाली का अनुदान न्याय के हित में नहीं होगा। 17 साल का लंबा अंतराल भी बहाली नहीं देने के लिए एक विचारनीय प्रश्न होगा, विशेष रूप से अपीलकर्ता की गतिविधियों की प्रकृति और प्रतिवादी के आचरण पर विचार के मद्देनजर।"

    इसके बाद कोर्ट ने मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बहाली के आदेश और पिछले वेतन के भुगतान को रद्द करते हुए संग्रहालय की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।

    पीठ ने यह भी कहा कि मामले तथ्यों के आईने में बहाली के बजाय 6,50,000 से 7,00,000 लाख रुपये रुपये के दायरे में मुआवजा न्यायसंगत और उचित है। यह ध्यान में रखते हुए कि शर्मा को पहले ही 4,43,380 रुपये मिल चुके थे, कोर्ट ने आदेश की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर 2,50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने यह भी कहा,

    "आज से छह सप्ताह के भीतर राशि का भुगतान करने में विफलता पर, इस फैसले की तारीख से उक्त राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।"

    केस शीर्षक: राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय बनाम सुधीर शर्मा

    बेंच: जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस एएस ओक

    साइटेशन : एलएल 2021 एससी 502

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