जुलाई 2022 तक 44% लोकसभा सदस्यों, 31% राज्यसभा सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित: सुप्रीम कोर्ट में एमिक्स क्यूरी ने बताया

Shahadat

25 July 2023 4:52 AM GMT

  • जुलाई 2022 तक 44% लोकसभा सदस्यों, 31% राज्यसभा सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित: सुप्रीम कोर्ट में एमिक्स क्यूरी ने बताया

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों से संबंधित मामले में बताया कि जुलाई 2022 तक 44% लोकसभा सदस्यों और 31% राज्यसभा सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। उन्होंने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स द्वारा किए गए अध्ययन पर भरोसा करते हुए मामले में प्रस्तुत 17वीं रिपोर्ट में यह बात कही।

    सुप्रीम कोर्ट 2016 से अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी कर रहा है।

    14.11.2022 को अपनी 17वीं रिपोर्ट में एमिक्स क्यूरी ने बताया कि सांसदों/विधायकों के खिलाफ 5,097 मामले लंबित हैं, जिनमें से 40% से अधिक यानी 2,122 मामले 5 साल से अधिक समय से लंबित हैं।

    एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2022 तक 542 लोकसभा सदस्यों में से 236 (44%), 226 राज्यसभा सदस्यों में से 71 (31%) और 3991 राज्य विधायकों में से 1723 (43%) के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, एमिक्स क्यूरी ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा।

    एमिक्स क्यूरी ने अपनी 17वीं रिपोर्ट में गवाहों की जांच और आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए तकनीक का उपयोग करके मामलों की शीघ्र सुनवाई सहित विभिन्न दिशा-निर्देश मांगे। उक्त रिपोर्ट में एमिक्स क्यूरी ने सुझाव दिया कि यदि आरोपी मुकदमे में देरी करता है तो उसकी जमानत रद्द कर दी जानी चाहिए; और यदि अभियोजन सहयोग नहीं करता है तो राज्य के मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजी जा सकती है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वर्तमान विधायकों से जुड़े मामलों को पूर्व विधायकों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

    सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सभी हाईकोर्ट को अपनी 17वीं रिपोर्ट में एमिक्स क्यूरी द्वारा की गई दलीलों पर प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश दिया। एमिक्स क्यूरी ने अपनी 18वीं रिपोर्ट दिनांक 03.05.2023 में प्रस्तुत किया कि सभी हाईकोर्ट ने अपने जवाब में मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए 17वीं रिपोर्ट में एमिक्स क्यूरी की प्रस्तुतियों से काफी हद तक सहमति व्यक्त की है।

    सुप्रीम कोर्ट ने 10.08.2021 को निर्देश दिया कि सांसदों या विधायकों के अभियोजन से जुड़े विशेष न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।

    हालांकि, हाल ही में 11.07.2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को निम्नलिखित शर्तों पर संशोधित किया:

    (I) हाईकोर्ट द्वारा सांसदों/विधायकों से संबंधित मामलों से निपटने वाले विशेष न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए इस न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाए:

    (i) संबंधित हाईकोर्ट प्रशासनिक पक्ष पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की मंजूरी प्राप्त करने के बाद विशेष न्यायालयों सांसदों/विधायकों के पीठासीन अधिकारियों को स्थानांतरित कर सकता है।

    (ii) अनुमति देते समय चीफ जस्टिस यह सुनिश्चित करेंगे कि ट्रांसफर के कारण होने वाली रिक्ति पर किसी अन्य न्यायिक अधिकारी को तैनात किया जाए, जिससे सांसदों/विधायकों के मामलों के प्रभारी विशेष न्यायालय को खाली न रखा जाए।

    (iii) ट्रांसफर की अनुमति इस शर्त पर दी जाएगी कि मुकदमे में बहस के समापन के बाद अंतिम निर्णय के लिए कोई मामला लंबित नहीं है।

    अपनी 18वीं रिपोर्ट में एमिक्स क्यूरी ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की संवैधानिक वैधता पर विचार करने के लिए सुनवाई की तारीख तय करने की भी मांग की, जो किसी व्यक्ति को सांसद/विधायक के रूप में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराने की अवधि को दोषसिद्धि पर रिहाई की तारीख से केवल छह साल की अवधि के लिए सीमित करता है, यहां तक कि जघन्य अपराध के लिए भी।

    सुप्रीम कोर्ट 2016 से सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी कर रहा है। शुरुआत में 12 विशेष अदालतें गठित की गईं; इसके बाद लगभग सभी जिलों में विशेष अदालतें स्थापित की गईं, जहां आपराधिक मामले लंबित हैं।

    सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 08.12.2018 के अपने आदेश में निर्देश दिया कि विशेष अदालतें "प्रतिदिन आधार पर उठाए जाने वाले प्रत्येक मामले के लिए कैलेंडर तय करेंगी।"

    सुप्रीम कोर्ट ने 16.09.2020 के अन्य आदेश द्वारा निर्देश दिया,

    "हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इन ट्रायल की प्रगति की निगरानी के लिए विशेष बेंच भी नामित करेंगे, जिसमें वे स्वयं और उनके नामित व्यक्ति शामिल होंगे।"

    सुप्रीम कोर्ट ने 04.11.2020 के एक अन्य बाद के आदेश में निर्देश दिया,

    "मामले में शामिल सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए और अनुचित देरी को रोकने के लिए हम निर्देश देते हैं कि इन मामलों में कोई अनावश्यक स्थगन नहीं दिया जाए।"

    केस टाइटल: अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ, रिट याचिका (सी) संख्या 699, 2016

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