सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 11 (डी) के आदेश 7 के तहत अभियोग को खारिज करते हुए अदालत वादी को अभियोग में बदलाव की स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

22 July 2021 3:46 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 11 (डी) के आदेश 7 के तहत एक अभियोग को खारिज करते हुए कहा कि अदालत वादी को अभियोग में बदलाव करने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सकती है।

    जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा, नियम 11 के प्रावधानों में क्लॉज (बी) और (सी) के दायरे के मामलों को शामिल किया गया है और आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत अभ‌ियोग के अस्वीकृति के लिए इनका कोई आवेदन नहीं है।

    इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने अभियोगी को उचित राहत मांगने के लिए संशोधन की अनुमति दी थी। संशोधन याचिका को अनुमति देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत अभियोग को खारिज किया गया था, इसलिए यह निर्देश देने का कोई अवसर नहीं था कि अभियोग में संशोधन किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा, जहां नियम 7 11 (डी) के आदेश के तहत अस्वीकृति की गई है, वादी को अभियोग में दोषों को सुधारने के लिए समय देने का कोई सवाल नहीं होगा।

    सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अपील में कहा आदेश 7 नियम 11 एक ऐसी स्थिति से संबंधित है, जहां मूल्यांकन के सुधार के लिए या अपेक्षित स्टाम्प पेपर की आपूर्ति के लिए अदालत द्वारा समय तय किया गया है।

    13 ..... प्रावधान के तहत, तय समय को तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि अदालत, उन कारणों से, जिन्हें रिकॉर्ड किया जाना है, संतुष्ट है कि वादी को तय किए गए समय के अनुपालन से असाधारण प्रकृति के कारण से रोक दिया गया था,और समय बढ़ाने से इनकार करने से वादी के साथ गंभीर अन्याय होगा। प्रावधान स्पष्ट रूप से क्लॉज (बी) और (सी) के दायरे के भीतर के मामलों को शामिल करता है और आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत एक अभियोग को अस्वीकार करने के लिए कोई आवेदन नहीं है। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को उचित ठहराया गया कि ट्रायल कोर्ट के जज द्वारा जारी किए गए निर्देश कानून के अनुरूप नहीं थे।

    इस मामले में, उच्च न्यायालय ने वादी द्वारा दायर की गई रिट याचिका को खारिज कर दिया था।

    बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए और रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा, "धारा 2 (2) में "डिक्री" की परिभाषा को "अभ‌ियोग को अस्वीकार करने के लिए समझा जाएगा"। इसलिए, अभियोग को खारिज करने वाला ट्रायल कोर्ट का आदेश सीपीसी के धारा 96 के तहत पहली अपील के अधीन है। अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई रिट याचिका इस आधार पर खारिज करने के लिए उत्तरदायी थी।"

    केस: सय्यद अयाज़ अली बनाम प्रकाश जी गोयल [CA 2401-2402 of 2021]

    कोरम: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह

    वकील: सीनियर एडवोकेट विनय नवारे, एडवोकेट पंकज कोठारी

    उद्धरण: एलएल 2021 एससी 314

    फैसले को पढ़ने/ डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें


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