गंगा नदी में तैरती लाशें- सुप्रीम कोर्ट में य‌ाचिका, शवों के सम्मान के लिए कानून, अंतिम संस्‍कारों के लिए हो रही पैसों की ज्यादा वसूली पर रोक की मांग

LiveLaw News Network

23 May 2021 6:17 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    गंगा नदी में तैरते शवों की खबरों के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें मृतकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक नीति तैयार करने और अंतिम संस्कार और एम्बुलेंस सेवाएं के लिए लिए जा रहे अधिक शुल्क को नियंत्रित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

    दिल्ली-एनसीआर स्थित एनजीओ ट्रस्ट, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट कलेक्टिव की याचिका में मृतकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक विशिष्ट कानून बनाने और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंतिम संस्कार और एम्बुलेंस के ल‌िए दरें निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की सख्त आवश्यकता पर जोर दिया गया है, साथ-साथ गैर-अनुपालन पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करने की मांग की गई है।

    मृतकों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए 14 मई 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी एडवाइजरी, जिसमें केंद्र और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 11 सुझाव दिए गए थे, को ध्यान में रखते हुए उक्त याचिका दायर की गई है।

    एनएचआरसी ने केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को भेजी एडवाइजरी में अपनी सिफारिशों को लागू करने और चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

    श्मशान और एम्बुलेंस सेवा प्रदाताओं की ओर से लिए जा रहे ज्यादा पैसे के मुद्दे पर याचिका में कहा गया है कि ये दो मुद्दे सीधे गंगा नदी में शवों के फेंके जाने की खबर से जुड़े हैं, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में चार्ज किए जाने के कारण, लोग शवों को गंगा नदी में डाल रहे हैं।

    याचिकाकर्ता ने कहा है कि, उसने दिल्ली में श्मशान और एम्बुलेंस सेवा प्रदाताओं द्वारा अधिक शुल्क लेने का मुद्दा दिल्ली हाईकोर्ट (डिस्ट्रेस मैनेजमेंट कलेक्‍टिव बनाम दिल्ली सरकार) के समक्ष उठाया था, जहां 6 मई 2021 को दिए आदेश में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित नगर निगमों को तरजीही प्रतिनिधित्व की स्वतंत्रता दी थी।

    याचिकाकर्ता के अनुसार 11 मई को जब सभी चार नगर निगमों को उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देकर अभ्यावेदन दिया गया तो उन्हें न तो स्वीकार किया गया और न ही जवाब दिया गया, जिससे याचिकाकर्ता के विश्वास की पुष्टि होती है कि ओवरचार्जिंग को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी।

    "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गंगा नदी में तैरते शवों के मुद्दे ने वैश्विक मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है, यह आवश्यक है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय केंद्र को इस मुद्दे की गंभीरता पर विचार करने और मृतकों की गरिमा सुनिश्चित करने वाला कानून बनाने का निर्देश दे।"

    याचिकाकर्ता ने परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और आश्रय अधिकार अभियान बनाम यूनियन ऑफ इं‌डिया के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है, जहां मृतकों को सम्मान देने और सम्मान देने के महत्व पर प्रकाश डाला गया था।

    वर्तमान याचिका एडवोकेट जोस अब्राहम ने दायर की है और एडवोकेट रॉबिन राजू, ब्लेसन मैथ्यूज और दीपा जोसेफ ने तैयार किया है।

    एनजीओ ने अपनी याचिका में निम्नलिखित राहत मांगी है:

    • उत्तरदाताओं को एक ऐसी नीति तैयार करने पर विचार करने के लिए निर्देशित करें जो मृतकों के अधिकारों की रक्षा करे।

    • उत्तरदाताओं को निर्देश दें कि वे सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश तैयार करने की सलाह दें कि COVID-19 मृतकों के दाह संस्कार/दफन के शुल्क को नियंत्रित किया जाए।

    • उत्तरदाताओं को निर्देश दें कि वे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसे दिशानिर्देश तैयार करने की सलाह दें कि एम्बुलेंस सेवा प्रदाताओं के शुल्क को नियंत्रित किया जाए।

    [डिस्ट्रेस मैनेजमेंट कलेक्टिव बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य]

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