'एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के उल्लंघन में बरामद किया गया प्रतिबंधित पदार्थ अस्वीकार्य': सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की तलाशी से संबंधित सिद्धांत जारी किए

Shahadat

7 Oct 2023 4:43 AM GMT

  • एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के उल्लंघन में बरामद किया गया प्रतिबंधित पदार्थ अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की तलाशी से संबंधित सिद्धांत जारी किए

    सुप्रीम कोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 50 से संबंधित उन सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है, जो संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी की शर्तों को निर्धारित करता है।

    जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस जेबी पारदीवाला (फैसले के लेखक) की खंडपीठ ने सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया:

    (i) एक्ट की धारा 50 अधिकार और दायित्व दोनों प्रावधान करती है। जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है उसे यह अधिकार है कि यदि वह चाहे तो राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अपनी तलाशी ले सकता है और पुलिस अधिकारी का यह दायित्व है कि वह व्यक्ति की तलाशी लेने से पहले ऐसे व्यक्ति को इस अधिकार के बारे में सूचित करे।

    (ii) जहां, जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है वह इस अधिकार का प्रयोग करने से इनकार करता है, पुलिस अधिकारी तलाशी जारी रखने के लिए स्वतंत्र होगा। हालांकि, यदि संदिग्ध राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी के अपने अधिकार का प्रयोग करने से इनकार करता है तो अधिकार प्राप्त अधिकारी को संदिग्ध से यह लिखित में लेना चाहिए कि वह राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहेगा और अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी ली जा सकती है।

    (iii) तलाशी लेने से पहले इसे स्पष्ट शब्दों में सूचित किया जाना चाहिए। हालांकि इसे लिखित रूप में होने की आवश्यकता नहीं है और मौखिक रूप से यह बताने की अनुमति है कि संदिग्ध को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी लेने का अधिकार है।

    (iv) अधिकार की सूचना देते समय राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने के केवल दो विकल्प दिए जाने चाहिए, जो स्वतंत्र भी होना चाहिए और किसी भी तरह से छापा मारने वाली पार्टी से जुड़ा नहीं होना चाहिए।

    v) यदि कई व्यक्तियों की तलाशी ली जानी है तो उनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से अपने अधिकार के बारे में सूचित करना होगा। साथ ही प्रत्येक को अपनी क्षमता में इसका प्रयोग करना होगा या छोड़ना होगा। इस अधिकार का कोई भी संयुक्त या सामान्य संचार एक्ट की धारा 50 का उल्लंघन होगा।

    (vi) जहां एक्ट की धारा 50 के तहत अधिकार का प्रयोग किया गया, यह पुलिस अधिकारी की पसंद है कि वह संदिग्ध को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने ले जाए या नहीं, लेकिन उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

    vii) एक्ट की धारा 50 केवल एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी के मामले में लागू होती है। इसका कोई उपयोग नहीं होगा, जहां किसी अपराध के संबंध में किसी अन्य कानून के तहत तलाशी ली गई हो।

    (viii) जहां एनडीपीएस एक्ट के अलावा किसी अन्य कानून के तहत तलाशी के दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत कोई प्रतिबंधित वस्तु भी बरामद की जाती है तो एनडीपीएस एक्ट से संबंधित प्रावधान तुरंत लागू होने लगेंगे। हालांकि ऐसी स्थिति में एक्ट की धारा 50 लागू नहीं हो सकती है। इस कारण से अनुपालन करना आवश्यक है कि खोज पहले ही आयोजित की जा चुकी है।

    (ix) अभियोजन पक्ष पर यह स्थापित करने का दायित्व है कि तलाशी लेने से पहले एक्ट की धारा 50 द्वारा लगाए गए दायित्व का विधिवत पालन किया गया।

    (x) कोई भी आपत्तिजनक सामग्री, जिसका कब्ज़ा एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंडनीय है और एक्ट की धारा 50 के उल्लंघन में बरामद किया गया, अस्वीकार्य होगा और अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि, यह मुकदमे के संबंध में मुकदमे को ख़राब नहीं करेगा। कोई भी अन्य वस्तु जो बरामद की गई है उस पर किसी अन्य स्वतंत्र कार्यवाही में भरोसा किया जा सकता।

    केस टाइटल: रंजन कुमार चड्ढा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य

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