संवैधानिक अदालतें उन मामलों में भी बिना छूट के एक निश्चित अवधि की सजा सुना सकते हैं जहां मौत की सजा ना दी गई हो : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
29 March 2023 3:31 PM IST
एक उल्लेखनीय फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक संवैधानिक न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि किसी मामले में उम्रकैद की सजा बिना किसी छूट के न्यूनतम अवधि के लिए होनी चाहिए, यहां तक कि उस मामले में भी जहां मौत की सजा नहीं दी गई हो।
यहां तक कि अगर मौत की सजा देने के लिए मामला "दुर्लभतम से भी दुर्लभ" मामले की श्रेणी में नहीं आता है, तो एक संवैधानिक न्यायालय निश्चित अवधि के आजीवन कारावास की सजा दे सकता है।
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा,
"ऐसे मामले में भी जहां मृत्युदंड नहीं दिया जाता है या प्रस्तावित नहीं किया जाता है, जो कि उम्रकैद की सजा का निर्देश देते हुए संवैधानिक न्यायालय हमेशा एक संशोधित या निश्चित अवधि की सजा देने की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं , जैसा कि धारा 53 आईपीसी "द्वितीय" द्वारा विचार किया गया है जो कि चौदह साल से अधिक की एक निश्चित अवधि की होगी, उदाहरण के लिए,20 साल, 30 साल और इसी तरह।" पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 433ए के शासनादेश के मद्देनज़र निश्चित सजा 14 साल से कम की अवधि के लिए नहीं हो सकती है।
पीठ ने आदेश दिया कि मामले में दोषी, जिसे बेंगलुरु में एक आईटी कर्मचारी के बलात्कार और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जब तक कि वह कम से कम 30 साल की सजा नहीं काट लेता, तब तक वह छूट का हकदार नहीं होगा। दोषी एक कैब ड्राइवर था, जिसने आधी रात को कार्यालय से घर ले जाते समय महिला के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी।
ट्रायल कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अपीलकर्ता को अपने शेष जीवन के लिए कारावास भुगतना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता का तर्क था कि सत्र न्यायालय शेष जीवन के लिए ऐसी सजा नहीं दे सकता है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि मौत की सजा को कम करते हुए केवल एक संवैधानिक न्यायालय द्वारा बिना छूट के एक निश्चित अवधि की सजा का आदेश दिया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण
न्यायालय ने कहा कि कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार, जब एक अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो दोषी के जीवन के अंत तक कारावास जारी रह सकता है। हालांकि, यह दंड प्रक्रिया संहिता के तहत छूट के अनुदान के अधीन है।
पीठ ने भारत संघ बनाम वी श्रीहरन उर्फ मुरुगन और अन्य के फैसले का भी संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि मृत्युदंड के विकल्प के रूप में संवैधानिक न्यायालयों द्वारा बिना छूट के एक निश्चित अवधि के लिए संशोधित सजा दी जा सकती है।
हालांकि, पीठ ने आगे कहा कि श्रीहरन का फैसला यह नहीं कहता है कि इस तरह की संशोधित सजा केवल मौत की सजा के बदले में दी जा सकती है।
पीठ ने श्रीहरन फैसले के पैराग्राफ 104 का जिक्र करते हुए कहा,
"वी श्रीहरन के मामले में बहुमत के विचार का मतलब यह नहीं लगाया जा सकता है कि संवैधानिक न्यायालयों द्वारा इस तरह की शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि मौत की सजा को कम करने का सवाल न हो।"
"जब एक संवैधानिक न्यायालय को पता चलता है कि हालांकि मामला 'दुर्लभतम' मामले की श्रेणी में नहीं आता है, अपराध की गंभीरता और प्रकृति और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए, यह हमेशा एक निश्चित अवधि की सजा दे सकता है ताकि वैधानिक छूट आदि का लाभ अभियुक्त को उपलब्ध ना हो "
तथ्यपरक विश्लेषण
अदालत ने कहा कि मामले के तथ्य "किसी भी अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देंगे। " एक नामी कंपनी में खुशी-खुशी काम करने वाली एक विवाहित महिला की जिंदगी इस क्रूर तरीके से खत्म कर दी गई।
पीठ ने पाया कि मुद्दा आईटी केंद्रों में तकनीकी नौकरियों में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा का है, जहां देर से काम करना आम बात है।
"कई प्रमुख शहरों में, आईटी हब स्थापित किए गए हैं। वास्तव में, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। इनमें से कुछ कंपनियों के ग्राहक विदेशों में हैं और यही कारण है कि कंपनी के कर्मचारी रात में काम करते हैं। ऐसी कंपनियों में बड़ी संख्या में कर्मचारी महिलाएं हैं।"
दोषी ने दलील दी कि अपराध के समय वह केवल 22 वर्ष का था और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। हालांकि, न्यायालय दृढ़ था कि वह किसी भी प्रकार की उदारता का पात्र नहीं है।
पीठ ने कहा,
"आरोपी का कोई इतिहास नहीं है, यह तय करने के लिए कि क्या आरोपी 'दुर्लभतम' मामलों की श्रेणी में आएगा, यह अपने आप में कोई विचार नहीं है। यह सब कई कारकों पर निर्भर करता है। न्यायालय, के सुधार की संभावना पर विचार करते हुए कहा कि इस तरह के क्रूर मामले में अनुचित उदारता दिखाने से कानूनी प्रणाली की प्रभावकारिता में जनता के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। न्यायालय को पीड़ित के अधिकारों पर भी विचार करना चाहिए।"
न्यायालय ने कहा कि यह एक ऐसा मामला था जहां उसे छूट के लिए किसी भी विचार से पहले कम से कम 30 साल के लिए उम्रकैद की सजा निर्धारित करके एक विशेष संशोधित सजा देने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।
पीठ ने निष्कर्ष निकाला,
"यह एक ऐसा मामला है जहां एक संवैधानिक न्यायालय को संशोधित सजा की एक विशेष श्रेणी लगाने की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ... हमारा मानना है कि यह एक ऐसा मामला है जहां 30 साल की अवधि के लिए एक निश्चित अवधि की सजा दी जानी चाहिए।"
अदालत ने ट्रायल कोर्ट की सजा को संशोधित करके अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।
पीठ ने आदेश दिया,
"हम आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए ट्रायल कोर्ट की सजा के आदेश को संशोधित करते हैं। हम निर्देश देते हैं टी अपीलकर्ता को आजीवन कारावास भुगतना होगा। हम यह भी निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को 30 साल की वास्तविक सजा पूरी करने के बाद ही रिहा किया जाएगा।"
केस : शिव कुमार @ शिवा @ शिवमूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (SC) 252
भारतीय दंड संहिता 1860 - संवैधानिक न्यायालय उन मामलों में भी निश्चित अवधि की सजा दे सकते हैं जहां मृत्युदंड प्रस्तावित नहीं किया गया है- "ऐसे मामले में भी जहां मृत्युदंड नहीं दिया जाता है या प्रस्तावित नहीं किया जाता है, जो कि उम्रकैद की सजा का निर्देश देते हुए संवैधानिक न्यायालय हमेशा एक संशोधित या निश्चित अवधि की सजा देने की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं , जैसा कि धारा 53 आईपीसी "द्वितीय" द्वारा विचार किया गया है जो कि चौदह साल से अधिक की एक निश्चित अवधि की होगी, उदाहरण के लिए,20 साल, 30 साल और इसी तरह - पैरा 13
भारतीय दंड संहिता 1860 - धारा 53 - भारत संघ बनाम वी श्रीहरन उर्फ मुरुगन व अन्य 2016 (7) SCC 1 के मामले में बहुमत की राय का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि निश्चित अवधि की सजा देने की शक्ति का संवैधानिक न्यायालयों द्वारा तब तक प्रयोग नहीं किया जा सकता है जब तक कि मौत की सजा को कम करने का सवाल न हो - जब एक संवैधानिक न्यायालय को पता चलता है कि हालांकि मामला 'दुर्लभतम' मामले की श्रेणी में नहीं आता है, अपराध की गंभीरता और प्रकृति और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों को देखते हुए, यह हमेशा एक निश्चित अवधि की सजा दे सकता है ताकि दोषियों को वैधानिक छूट आदि का लाभ न मिले- पैरा 12
भारतीय दंड संहिता - यह दलील कि आरोपी का कोई इतिहास नहीं है, यह तय करने के लिए कि क्या आरोपी 'दुर्लभतम' मामलों की श्रेणी में आएगा, अपने आप में कोई विचार नहीं है। यह सब कई कारकों पर निर्भर करता है। दोषियों के सुधार की संभावना पर विचार करते हुए न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के क्रूर मामले में अनुचित उदारता दिखाने से कानूनी प्रणाली की प्रभावकारिता में जनता के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। न्यायालय को पीड़ित के अधिकारों पर भी विचार करना चाहिए - पैरा 15
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