सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने मध्यस्थता के क्षेत्र में विविधता की वकालत की, कहा कि लीगल सिस्टम को 'ओल्ड बॉयज' क्लब से बदलना होगा

Avanish Pathak

16 Feb 2023 8:37 PM IST

  • सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने मध्यस्थता के क्षेत्र में विविधता की वकालत की, कहा कि लीगल सिस्टम को ओल्ड बॉयज क्लब से बदलना होगा

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को कहा कि भारत में मध्यस्थता स्रोत और अनुभव के मामले में विविधता को बढ़ावा देने की ओर बेहतर कार्य कर सकती है, और इस बात पर जोर दिया कि "लिंग विविध मध्यस्थ समूह" पूरी प्रक्रिया में अनुभवात्मक शिक्षा लाएगा।

    उन्होंने कहा,

    "अगर भारतीय कानूनी प्रणाली को ओल्ड बॉयज़ क्लब होने के टैग से दूर जाना है, तो मध्यस्थता का स्थान पुरुषों, महिलाओं और उन्हें समान अवसर प्रदान करने के मिशन को बढ़ा सकता है।"

    सीजेआई चंद्रचूड़ दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (DIAC) द्वारा आयोजित "दिल्ली आर्बिट्रेशन वीकेंड" के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे।

    इस बात को रेखांकित करते हुए कि COVID-19 महामारी ने दुनिया भर में कानूनी प्रणालियों में प्रौद्योगिकी को अपनाने में एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया, CJI ने कहा कि महामारी के दौरान अदालतों के साथ-साथ मध्यस्थ न्यायाधिकरणों ने याचिकाओं की ई-फाइलिंग, लिखित प्रस्तुतियां और वर्चुअल सुनवाई की शुरुआत के आधार पर न्याय वितरण मॉडल में परिवर्तन किया।

    डीआईएसी को वर्चुअल सुनवाई पर एक प्रोटोकॉल का मसौदा तैयार करने और अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, जो भारतीय संदर्भ के अनुरूप हो, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत में प्रत्येक मध्यस्थता केंद्र ऐसे प्रोटोकॉल को अपनाकर अच्छा कार्य करेगा क्योंकि मध्यस्थता के पक्ष सबसे बड़े लाभार्थी होंगे।

    उन्होंने कहा,

    “इस तरह के दिशानिर्देशों को अपनाने से यह सुनिश्चित होगा कि वर्चुअल सुनवाई में निश्चितता हो। यह प्रक्रियात्मक मुद्दों पर लंबी असहमति को दूर करके मध्यस्थता की प्रक्रिया को और अधिक कुशल बना देगा। अंत में, यह सुनिश्चित करेगा कि हम अनजाने में निष्पक्षता से समझौता नहीं करते हैं।”

    सीजेआई ने यह भी कहा कि तकनीक मध्यस्थता को कागज रहित तरीके से आयोजित करने की अनुमति देती है, यह कहते हुए कि दलीलें, लिखित प्रस्तुतियां, पत्राचार और अधिकांश साक्ष्य बड़े कागज़ की पुस्तकों के बजाय इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रदान किए जा सकते हैं।

    एक उदाहरण के रूप में, सीजेआई ने कोरियाई वाणिज्यिक मध्यस्थता बोर्ड द्वारा अपनाई गई "सियोल प्रोटोकॉल ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन" और "हांगकांग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने वर्चुअल हियरिंग के लिए तैयार HKIAC दिशानिर्देश" का भी उल्लेख किया।

    उन्होंने कहा कि दिशानिर्देश एक निरीक्षक की नियुक्ति पर विचार करते हैं जब गवाह दूरस्थ रूप से गवाही दे रहे हों, सियोल प्रोटोकॉल प्रावधार करता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण वर्चुअल माध्यमों से गवाहों की परीक्षा को समाप्त कर सकता है यदि यह राय है कि किसी भी पक्ष को जारी रखना अनुचित होगा।

    CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरणों के समक्ष कार्यवाही की अखंडता बनाए रखने के लिए उपरोक्त जैसे उपाय आवश्यक हैं।

    भारत में मध्यस्थता में सुधार के लिए कुछ सुझाव देते हुए, सीजेआई ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पार्टियां वकीलों को अधिक बार मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करें और न केवल सेवानिवृत्त न्यायाधीशों बल्कि अन्य होनहार उम्मीदवारों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

    उन्होंने यह भी कहा कि सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए कि मध्यस्थता केवल बड़े वाणिज्यिक उद्यमों वाले पक्षों के लिए विवाद समाधान का विकल्प न रहे और यह कि छोटे व्यवसायों के साथ-साथ व्यक्तियों को भी अपने अनुबंधों में मध्यस्थता खंड शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

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