सीआईसी ने बैंक को एनपीए और शीर्ष डिफॉल्टरों पर आरटीआई के तहत जानकारी का खुलासा करने के निर्देश देने वाले आरबीआई के आदेश पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

8 July 2021 3:54 PM IST

  • सीआईसी ने बैंक को एनपीए और शीर्ष डिफॉल्टरों पर आरटीआई के तहत जानकारी का खुलासा करने के निर्देश देने वाले आरबीआई के आदेश पर रोक लगाई

    केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफएए) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) और सारस्वत कंपनी ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के शीर्ष बकाएदारों पर जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया था।

    सीआईसी सुरेश चंद्रा ने आरबीआई के निर्देश के खिलाफ सारस्वत बैंक द्वारा दायर अपील में यह आदेश पारित किया।

    आरबीआई के एफएए ने पूर्व आयुक्त शैलेश गांधी द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन में बैंक को निर्देश जारी किया, जिसमें पिछले तीन वर्षों से सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बारे में जानकारी मांगी गई थी।

    आवेदन में आरबीआई की ऑडिट रिपोर्ट और निरीक्षण रिपोर्ट बैंक को जारी की गई चेतावनियों या सलाह, बैंक पर लगाए गए जुर्माने या दंड, बैंक को आवंटित ग्रेड, इसकी कुल गैर-निष्पादित संपत्ति, उधारकर्ताओं की गुणवत्ता और डिफॉल्ट की राशि के साथ इसके शीर्ष पांच डिफॉल्टरों की सूची पर रिपोर्ट की प्रतियों का अनुरोध किया गया था। ।

    प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने मांगी गई सूचना को जारी करने का आदेश दिया।

    हालांकि, सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने निजता का हवाला देते हुए द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की।

    उन्होंने प्रस्तुत किया,

    "गोपनीय प्रकृति सूचना के एक बार प्रकट हो जाने के बाद अपीलकर्ता को अपूरणीय क्षति और भारी नुकसान होगा।"

    उसके बाद मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सीआईसी ने आदेश दिया,

    "अपीलकर्ता ने आरटीआई आवेदन के संदर्भ में सीपीआईओ/एफएए को सूचना जारी करने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश के लिए प्रार्थना की है। प्रार्थना के संदर्भ में, दूसरी अपील स्वीकार की जाती है। इसके साथ ही तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए एफएए के आदेश का संचालन दिनांकित उपरोक्त पैरा एक में उल्लिखित 15.2.2021 को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।"

    जुलाई में सीआईसी ने साउथ इंडियन बैंक द्वारा दायर एक अपील में इसी तरह का स्थगन आदेश पारित किया, जहां बैंक ने आग्रह किया कि यदि सूचना जारी की जाती है। इससे "अपीलकर्ता को अपूरणीय क्षति/चोट होगी और उनकी लंबित अपील निष्फल हो जाएगी।"

    भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक ने धारा 11(1 के तहत डिफॉल्टरों की सूची और निरीक्षण रिपोर्ट से संबंधित जानकारी का खुलासा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरटीआई (सूचना का अधिकार अधिनियम) नोटिस को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत के तौर पर आरटीआई नोटिस पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका पर नोटिस जारी किया।

    आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल एन मिस्त्री के मामले में 2015 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर नोटिस जारी किए, जिसमें कहा गया था कि आरबीआई बैंकों से संबंधित डिफॉल्टरों की सूची, निरीक्षण रिपोर्ट, वार्षिक विवरण आदि का आरटीआई अधिनियम के तहत खुलासा करने के लिए बाध्य था।

    अप्रैल में, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने जयंतीलाल मिस्त्री के फैसले को वापस लेने के लिए बैंकों द्वारा दायर आवेदनों को खारिज कर दिया।

    पीठ ने कहा,

    "सुप्रीम कोर्ट के नियमों में इस कोर्ट के फैसले को वापस लेने के लिए कोई आवेदन दाखिल करने का कोई प्रावधान नहीं है।"

    शीर्षक: सारस्वत कॉप बैंक लिमिटेड बनाम सीपीआईओ: भारतीय रिजर्व बैंक

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