शादी का हवाला देकर केरल हाईकोर्ट द्वारा POCSO केस रद्द करने के फैसले वापस लेने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

3 Aug 2021 7:20 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न आरोपियों के खिलाफ बलात्कार और बाल यौन उत्पीड़न के आरोपों को रद्द करने के अपने पहले के फैसले को वापस लेने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया।

    न्यायमूर्ति के हरिपाल की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने शुरू में पीड़ितों के साथ आरोपी की शादी के आधार पर कार्यवाही को रद्द कर दिया था। बाद में, न्यायाधीश ने इन आदेशों को वापस लेते हुए ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य और गंभीर अपराधों को "पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी के विवाद सुलझाने के बावजूद भी उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है।

    इस वापस लेने के आदेश को चुनौती देते हुए, आरोपी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि एक बार एक ही अदालत द्वारा आदेश सुनाए जाने और उस पर हस्ताक्षर करने के बाद, अदालती आदे़ कार्यशील हो जाता है और यह किसी भी तरह से अपने स्वयं के निर्णय को बदल या पुनर्विचार नहीं कर सकती है, सिवाय एक लिपिक या अंकगणितीय त्रुटि के। एक बार निर्णय या किसी मामले के निपटान के अंतिम आदेश पर एक अदालत द्वारा हस्ताक्षर किए जाने और सुनाए जाने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 362 के तहत एक विशिष्ट रोक को आकर्षित किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका में कहा गया है।

    न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई।

    कोर्ट ने अंतरिम राहत की प्रार्थना के साथ ही एसएलपी पर भी नोटिस जारी किया।

    इस मामले में, आरोपी ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था कि उसने पीड़िता से शादी की थी और मामला दोनों पक्षों के बीच सुलझा लिया गया था। यह भी दलील दी गई कि वह और पीड़िता, जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, अब पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं। याचिका के समर्थन में, उन्होंने अभियोजक और शिकायतकर्ता द्वारा दायर हलफनामे पेश किए, जिसमें कहा गया था कि उन्हें कार्यवाही पर रोक से कोई आपत्ति नहीं है। याचिका को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा कि कार्यवाही जारी रखना व्यर्थ होगा, क्योंकि अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता, सामग्री गवाह मामले का समर्थन नहीं करेंगे।

    न्यायमूर्ति हरिपाल ने अपने आदेश में पहले के फैसले को वापस लेते हुए कहा,

    "जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित आदेश पर विचार नहीं किया जाता है, तो यह एक गंभीर मामला है और इसलिए, उपरोक्त सीआरएल एमसी में आदेशों को वापस लेने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। एमसी को अनुमति देने वाले आदेश को एतद्द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर वापस लिया जाता है।"

    मामला: XXX बनाम केरल राज्य [एसएलपी 5362/2021]

    याचिकाकर्ता के लिए वकील: एओआर वैभव नीति, एडवोकेट रजित, एडवोकेट अब्राहम मथन, एडवोकेट धीरज राजन सी

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