Bhima Koregaon Case : सुप्रीम कोर्ट ने सुरेन्द्र गाडलिंग, ज्योति जगताप की जमानत याचिका और महेश राउत की जमानत के खिलाफ NIA की अपील स्थगित की

Shahadat

6 Feb 2025 12:05 PM IST

  • Bhima Koregaon Case : सुप्रीम कोर्ट ने सुरेन्द्र गाडलिंग, ज्योति जगताप की जमानत याचिका और महेश राउत की जमानत के खिलाफ NIA की अपील स्थगित की

    सुप्रीम कोर्ट ने वकील सुरेन्द्र गाडलिंग और ज्योति जगताप द्वारा भीमा कोरेगांव मामले में प्रतिबंधित माओवादी समूहों के साथ कथित संबंधों को लेकर दायर की गई जमानत याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की।

    जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा सह-आरोपी महेश राउत को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली अपील पर भी सुनवाई स्थगित की। इन सभी पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाए गए।

    सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने कहा कि गाडलिंग वकील हैं, जो "तथाकथित माओवादियों" का प्रतिनिधित्व करते हैं तो जस्टिस बिंदल ने कहा,

    "सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं बल्कि कई अन्य काम कर रहे हैं।"

    ग्रोवर ने तुरंत जवाब दिया कि वे केवल आरोप हैं, जिन्हें वे झूठा साबित कर सकते हैं।

    जस्टिस बिंदल ने पलटवार करते हुए कहा कि इस स्तर पर न्यायालय को केवल आरोपों को देखने की आवश्यकता है।

    जस्टिस बिंदल ने तब कहा कि आरोपी मुकदमे में देरी कर रहा है।

    ग्रोवर ने इस कथन का खंडन करते हुए कहा कि केवल 207 CrPC की कार्यवाही चल रही है। ग्रोवर ने कहा कि वह सही तस्वीर दिखाने के लिए रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं और समय का अनुरोध किया। सह-आरोपी ज्योति जगताप और महेश राउत की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई ने अनुरोध किया कि उनके मामलों को जल्दी लिया जाए।

    राउत के संबंध में देसाई ने बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत का हकदार पाया, लेकिन जमानत के संचालन पर रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर रोक बढ़ाता रहा है। उन्होंने खंडपीठ को यह भी बताया कि दो अन्य आरोपियों, रोना विल्सन और सुधीर धावले को पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट ने NIA द्वारा दी गई रियायत के आधार पर जमानत दी थी।

    NIA के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि राउत को जमानत देने का हाईकोर्ट का आदेश "बिल्कुल गलत" था। खंडपीठ ने सभी मामलों को एक साथ लेने का फैसला किया और सुनवाई स्थगित कर दी। अपलोड किए जाने वाले क्रम में तारीख बताई जाएगी।

    गाडलिंग को जुलाई 2018 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है। ज्योति जगताप को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया। अब तक इस मामले में सोलह आरोपियों में से नौ को जमानत मिल चुकी है। आरोपियों में से एक फादर स्टेन स्वामी की जुलाई 2021 में विचाराधीन कैदी के रूप में मृत्यु हो गई।

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