बैंक को 'एकमुश्त निपटान योजना' का लाभ देने के लिए रिट पर परमादेश जारी नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

16 Dec 2021 11:16 AM IST

  • बैंक को एकमुश्त निपटान योजना का लाभ देने के लिए रिट पर परमादेश जारी नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 दिसंबर 2021) को दिए गए एक फैसले में कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट द्वारा एक वित्तीय संस्थान / बैंक को किसी उधारकर्ता को एकमुश्त निपटान योजना का लाभ सकारात्मक रूप से देने का निर्देश देते हुए, परमादेश की कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है।

    न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि कोई भी कर्जदार, अधिकार के मामले में, एकमुश्त निपटान योजना के लाभ के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है। यह इस प्रकार आयोजित किया गया था:

    1. ओटीएस के तहत लाभ प्रदान करना हमेशा ओटीएस योजना के तहत उल्लिखित पात्रता मानदंड और समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होता है।

    2. यदि बैंक/वित्तीय संस्था की यह राय है कि ऋणी के पास भुगतान करने की क्षमता है और/अथवा बैंक/वित्तीय संस्थान गिरवी रखी गई ऋणी और / या गारंटर की संपत्ति/प्रतिभूत संपत्ति की नीलामी करके भी ऋण की संपूर्ण राशि की वसूली करने में सक्षम है, बैंक ओटीएस योजना के तहत लाभ देने से इनकार करने में न्यायसंगत होंगे। अंतत: इस तरह का निर्णय उस बैंक के व्यावसायिक ज्ञान पर छोड़ दिया जाना चाहिए जिसकी राशि शामिल है

    3. यह हमेशा माना जाना चाहिए कि वित्तीय संस्थान/बैंक इसमें शामिल जनहित को ध्यान में रखते हुए ओटीएस योजना के तहत लाभ प्रदान करना है या नहीं, इस पर एक विवेकपूर्ण निर्णय लेगा।

    इस मामले में, उधारकर्ता ने ओटीएस के तहत अपने मामले पर विचार करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वह ओटीएस योजना के तहत ओटीएस के लिए पात्र नहीं है और गिरवी रखी गई संपत्ति की नीलामी से ऋण की वसूली की जा सकती है और ऋण राशि की वसूली की संभावना है और उसका ऋण खाता 'एनपीए' के ​​रूप में घोषित कर दिया गया है।

    रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बैंक को ओटीएस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए उसके आवेदन पर सकारात्मक रूप से विचार करने का निर्देश दिया।

    अपील में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष, बैंक ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने ओटीएस के अनुदान के लिए मूल रिट याचिकाकर्ता के आवेदन पर सकारात्मक रूप से विचार करने के लिए बैंक को निर्देश देने के लिए परमादेश की एक रिट जारी करने में तथ्यात्मक रूप से गलती की है, जो कि बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित नहीं किया जा सकता था।

    उधारकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि यह पाया गया कि यद्यपि वह ओटीएस योजना के तहत पूरी राशि जमा करने के लिए तैयार और इच्छुक है और हालांकि वह ओटीएस योजना के तहत लाभ के अनुदान के लिए पात्र है, ओटीएस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया। यह मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ पाया गया और इस प्रकार हाईकोर्ट ने ओटीएस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए मूल रिट याचिकाकर्ता के आवेदन को रद्द करने का सही निर्णय दिया है।

    अदालत ने कहा कि केवल इसलिए कि सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही सात साल से लंबित है, इसके लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

    अपील की अनुमति देते हुए अदालत ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

    ओटीएस योजना के तहत किसी भी बैंक को कम राशि स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है

    8. बैंक द्वारा एक सचेत निर्णय पर विचार करने की आवश्यकता है कि बैंक गिरवी रखी गई संपत्ति की नीलामी करके पूरी ऋण राशि की वसूली करने में सक्षम होगा और बैंक द्वारा विवेक का एक उचित आवेदन हो कि ओटीएस योजना के तहत लाभ देने और कम राशि वसूल करने के बजाय ऋण राशि की पूरी वसूली की सभी संभावनाएं हैं। यह अंततः बैंक को अपने हित में एक सचेत निर्णय लेने और बकाया ऋण को सुरक्षित/वसूली करने के लिए है। किसी भी बैंक को ओटीएस योजना के तहत कम राशि स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि बैंक सुरक्षित संपत्ति / गिरवी संपत्ति की नीलामी करके पूरी ऋण राशि की वसूली करने में सक्षम है। जब बैंक द्वारा ऋण का वितरण किया जाता है और बकाया राशि बैंक को देय होती है, तो यह हमेशा बैंक के हित में और अपने वाणिज्यिक ज्ञान में एक सचेत निर्णय लेगा।

    कोई भी उधारकर्ता, अधिकार के रूप में, एकमुश्त निपटान योजना के लाभ के अनुदान के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता

    9. अन्यथा भी, जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है, कोई भी उधारकर्ता, अधिकार के रूप में, एकमुश्त निपटान योजना के लाभ के अनुदान के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है। किसी दिए गए मामले में, ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति एक बड़ी राशि उधार ले, उदाहरण के लिए 100 करोड़ रुपये। ऋण लेने के बाद, वह जानबूझकर किश्तों के लिए किसी भी राशि का भुगतान नहीं कर सकता है, हालांकि वह भुगतान करने में सक्षम है। वह ओटीएस योजना की प्रतीक्षा करेगा और फिर ओटीएस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए प्रार्थना करेगा, जिसके तहत ऋण खाते के तहत देय राशि से हमेशा कम राशि का भुगतान करना होगा। यह, पूरी ऋण राशि की वसूली की पूरी संभावना होने के बावजूद, जिसे गिरवी रखी गई/सुरक्षित संपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जा सकता है। यदि यह माना जाता है कि उधारकर्ता, अधिकार के रूप में, ओटीएस योजना के तहत लाभ के लिए प्रार्थना कर सकता है, तो उस स्थिति में, एक बेईमान उधारकर्ता को प्रीमियम देना होगा, जो, वह भुगतान करने में सक्षम है और यह तथ्य कि बैंक गिरवी/सुरक्षित संपत्तियों को या तो उधारकर्ता और/या गारंटर से बेचकर भी पूरी ऋण राशि वसूल करने में सक्षम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओटीएस योजना के तहत एक देनदार को ऋण खाते के तहत देय और वास्तविक देय राशि से कम राशि का भुगतान करना पड़ता है। ओटीएस योजना की पेशकश करते समय बैंक का ऐसा इरादा नहीं हो सकता है और यह योजना का उद्देश्य नहीं हो सकता है जो इस तरह की बेईमानी को प्रोत्साहित कर सकता है।

    10. यदि चूककर्ता इकाई/व्यक्ति की ओर से वित्तीय निगम/बैंक को उसके द्वारा प्रस्तावित शर्तों पर एकमुश्त निपटान करने के लिए बाध्य करने या निर्देशित करने के लिए प्रार्थना की जाती है,तो प्रत्येक चूककर्ता इकाई/व्यक्ति जो इसके द्वारा किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार अपनी बकाया राशि का भुगतान करने में सक्षम है / वह इसके पक्ष में एकमुश्त निपटान प्राप्त करना चाहता है। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी देनदारी कम हो और वह ऋण खाते के तहत भुगतान की जाने वाली राशि से कम राशि का भुगतान करे? वर्तमान मामले में, यह नोट किया गया है कि मूल रिट याचिकाकर्ता और उनके पति दो अन्य ऋण खातों में नियमित रूप से भुगतान कर रहे हैं और उन खातों को नियमित कर दिया गया है। इस प्रकार, उनके पास वर्तमान ऋण खाते के संबंध में भी भुगतान करने की क्षमता है और उक्त तथ्य के बावजूद, वर्तमान ऋण खाते में एक भी राशि/किस्त का भुगतान नहीं किया गया है जिसके लिए मूल याचिकाकर्ता इस ओटीएस योजना के तहत लाभ के लिए प्रार्थना कर रहा है।

    हमेशा यह माना जाना चाहिए कि वित्तीय संस्थान/बैंक विवेकपूर्ण निर्णय लेगा कि लाभ दिया जाए या नहीं

    11. उपरोक्त चर्चा का सार और सामग्री यह होगी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट द्वारा परमादेश की कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है, जिसमें एक वित्तीय संस्थान/बैंक को किसी कर्जदार को ओटीएस का लाभ सकारात्मक रूप से देने का निर्देश दिया गया है। ओटीएस के तहत लाभ का अनुदान हमेशा ओटीएस योजना के तहत उल्लिखित पात्रता मानदंड और समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होता है। यदि बैंक/वित्तीय संस्था की यह राय है कि ऋणी के पास भुगतान करने की क्षमता है और/अथवा बैंक/वित्तीय संस्थान ऋणी और / या गारंटर की गिरवी रखी गई संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति की नीलामी करके भी ऋण की संपूर्ण राशि की वसूली करने में सक्षम है, तो ओटीएस योजना के तहत लाभ देने से इनकार करने में बैंक न्यायसंगत होगा। अंततः, इस तरह के निर्णय को बैंक के वाणिज्यिक ज्ञान पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जिसकी राशि शामिल है और यह हमेशा माना जाना चाहिए कि वित्तीय संस्थान/बैंक इसमें शामिल जनहित के संबंध में और यहां ऊपर वर्णित कारकों को ध्यान में रखते हुए ओटीएस योजना के तहत लाभ देने या न देने का विवेकपूर्ण निर्णय लेगा।

    केस : बिजनौर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिजनौर बनाम मीनल अग्रवाल

    उद्धरण : LL 2021 SC 742

    मामला संख्या। और दिनांक: 2021 की सीए 7411 | 15 दिसंबर 2021

    पीठ : जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना

    वकील : अपीलकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा, प्रतिवादी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता वी के शुक्ला

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