'अनुच्छेद 142 को कानून के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने खरीदार की जमा राशि के लिए SARFAESI नियमों के तहत समय बढ़ाने से इनकार किया
Avanish Pathak
5 Oct 2023 3:54 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियां अपने दायरे में व्यापक हैं, हालांकि इनका प्रयोग कोर्ट के समक्ष विचार के लिए मौजूद मामले या कारण पर लागू कानून को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने कहा,
“इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अदालत इस विषय से संबंधित किसी भी मूल वैधानिक प्रावधान की अनदेखी नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण शक्तियां प्रकृति में अंतर्निहित हैं और उन शक्तियों की पूरक हैं जो विभिन्न कानूनों के माध्यम से न्यायालय को विशेष रूप से प्रदान की जाती हैं। हालांकि ये शक्तियां पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए बहुत व्यापक आयाम की हैं, इनका प्रयोग कोर्ट के समक्ष विचार के लिए मौजूद मामले या कारण पर लागू कानून को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।''
मौजूदा मामले में, एक निलामी खरीदार सनव्यू एसेट्स प्रा लिमिटेड ने सिविल अपील में एक विविध आवेदन दायर किया था, जिसमें अपीलकर्ता बैंक (यूनियन ऑफ इंडिया) से इस आधार पर बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की गई कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से 12 मई 2020 को दिए गए आदेश में शामिल शर्तों के अनुसार ब्याज सहित नीलामी राशि का पूर्ण और अंतिम भुगतान कर दिया है।
आवेदक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि शीर्ष अदालत को आवेदक की ओर से 22.07.2022 और 26.08.2022 को जमा की गई जमा राशि को अदालत के 12.05.2020 के आदेश का उचित अनुपालन मानना चाहिए। आवेदक ने तर्क दिया कि न्यायालय को समय सीमा बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करना चाहिए।
हालांकि, नियमों के नियम 9 के तहत वैधानिक स्थिति को देखते हुए, जो 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित करता है, शीर्ष अदालत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
इस संबंध में न्यायालय ने कानून के सुस्थापित प्रस्ताव को दोहराया कि जब किसी क़ानून के लिए किसी विशेष कार्य को किसी विशेष तरीके से करने की आवश्यकता होती है, तो उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, और प्रदर्शन के अन्य तरीकों को आवश्यक रूप से निषिद्ध किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (1998) 4 एससीसी 409 के फैसले पर भरोसा किया,
“अनुच्छेद 142 का उपयोग इसके आयाम की व्यापकता के साथ भी एक नई अवधारण बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, जहां पहले कुछ भी मौजूद नहीं था, किसी विषय से संबंधित स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करके और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से कुछ हासिल किया जा सकता है, जिसे सीधे तौर पर हासिल नहीं किया जा सकता है।”
न्यायालय ने विविध आवेदन को खारिज कर दिया, क्योंकि इसमें एक निस्तारित सिविल अपील में ठोस प्रार्थनाएं मांगने का प्रयास किया गया था। इस संदर्भ में, न्यायालय ने बिना किसी कानूनी आधार के विविध आवेदनों की शैली में बार-बार आवेदन दायर करने की प्रथा की भी निंदा की। न्यायालय ने कहा कि आवेदक ने उसके आदेशों का पालन नहीं किया है और निस्तारित सिविल अपील में एक विविध आवेदन दायर करके मूल कार्यवाही में न्यायिक निर्णय से बचने का प्रयास कर रहा है।
केस टाइटल: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम रजत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा लिमिटेड और अन्य
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 846
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