मध्यस्थता| यह पता लगाने के लिए कि विवाद मध्यस्थता योग्य है या नहीं, कोर्ट धारा 11 के तहत प्रारंभिक जांच कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट
Avanish Pathak
7 Oct 2022 1:48 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थ की नियुक्ति करते समय हाईकोर्ट 'अपवादित मामलों' के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए प्रारंभिक जांच शुरू कर सकते हैं, जब प्रतिवादी द्वारा उस मुद्दे पर आपत्ति ली जाती है।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि यदि कोई विवाद पार्टियों के बीच अनुबंध में प्रदान की गई 'अपवाद' श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो यह मध्यस्थता के दायरे से बाहर है, इसलिए उन मामलों में कोई मध्यस्थता नहीं हो सकती है।
तथ्य
पार्टियों ने गुरुग्राम में एक आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए 07.05.2009 को एक सहयोग समझौता किया। इसके बाद, पार्टियों के बीच 19.04.2011 को एक परिशिष्ट समझौता निष्पादित किया गया था।
अपीलकर्ताओं द्वारा अनुबंध के कथित उल्लंघन के कारण पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। तद्नुसार, प्रतिवादी ने कानूनी नोटिस जारी कर फ्लैटों के कब्जे और कुछ राशि की मांग की। प्रतिवादी ने अपना मध्यस्थ नियुक्त किया और अपीलकर्ताओं से अपना मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध किया।
हालांकि, अपीलकर्ता ने मध्यस्थता के नोटिस के जवाब में मध्यस्थ नियुक्त करने से इनकार कर दिया क्योंकि कथित विवाद मध्यस्थता समझौते के दायरे से बाहर था। इसके बाद, हाईकोर्ट ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया।
आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।
विवाद
अपीलार्थी ने आक्षेपित आदेश को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी-
-हाईकोर्ट ने मध्यस्थ की नियुक्ति में गलती की क्योंकि पक्षों के बीच विवाद अपवादित श्रेणी में आता है, इसलिए कोई मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
-पार्टियों के बीच विवाद परिशिष्ट समझौते के खंड 36 के अंतर्गत आता है और इसका उपाय उचित अदालत में जाकर अनुबंध की विशिष्ट अदायगी है।
-मध्यस्थता खंड यानी, खंड 37 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि खंड 36 को छोड़कर, पार्टियों के बीच किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाना है और अदालत उस प्रभाव पर अपीलकर्ता के तर्क पर विचार करने में विफल रही है।
-हाईकोर्ट ने यह निर्धारित किए बिना कि विवाद खंड 36 के अंतर्गत आता है या नहीं, समझौते के खंड 37 के तहत मध्यस्थ नियुक्त किया।
-विवादों की मनमानी की जांच के लिए ए एंड सी एक्ट की धारा 11 के तहत न्यायालय द्वारा प्रारंभिक जांच की अनुमति है।
प्रतिवादी ने उपरोक्त निवेदनों के प्रतिवाद में कहा-
-विवाद की मध्यस्थता का मुद्दा मध्यस्थ द्वारा तय किया जाना सबसे अच्छा है।
-खंड 36 और 37 के संयुक्त पठन पर, पक्षों के अपने विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का इरादा स्पष्ट हो जाता है।
निर्णय
न्यायालय ने माना कि खंड 36 में प्रावधान है कि यदि विवाद अनुबंध के खंड 3, 6 और 9 से संबंधित है, तो पीड़ित पक्ष को अनुबंध के विशिष्ट प्रवर्तन के लिए उपयुक्त न्यायालय का सहारा लेना होगा और खंड 37 के अनुसार, खंड 36 के तहत आने वाले विवादों को छोड़कर, सभी विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।
न्यायालय ने माना कि खंड 37 के तहत, मध्यस्थता से खंड 36 के भीतर आने वाले विवादों का एक विशिष्ट बहिष्करण था, इसलिए यदि विवाद खंड 36 के भीतर आता है, तो कोई मध्यस्थता नहीं हो सकती है।
कोर्ट ने कहा कि एक मध्यस्थता समझौते को सख्ती से समझा जाना चाहिए और पार्टियों के इरादे से कुछ विवादों को मध्यस्थता खंड से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, यह माना गया कि एक पक्ष समझौते की शर्तों से अधिक का दावा नहीं कर सकता है और न्यायालय के लिए एक नया अनुबंध बनाने की अनुमति नहीं है, हालांकि उचित होगा, अगर पार्टियों ने इसे स्वयं नहीं बनाया हो।
इसके बाद, कोर्ट ने इस मुद्दे का जवाब दिया कि गैर-मध्यस्थता के मुद्दे का फैसला कौन करता है। कोर्ट ने विद्या ड्रोलिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एनसीसी लिमिटेड 2022 लाइवलॉ (SC) 616 में अपने फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि मध्यस्थ की नियुक्ति करते समय हाईकोर्ट 'अपवादित मामलों' के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए प्रारंभिक जांच शुरू कर सकते हैं, जब प्रतिवादी द्वारा उस प्रभाव पर आपत्ति ली जाती है।
न्यायालय ने माना कि हाईकोर्ट ने यह निर्धारित किए बिना कि क्या विवाद वास्तव में मध्यस्थता खंड या 'अपवादित' श्रेणी के दायरे में आता है, मध्यस्थ की नियुक्ति में गलती की। तद्नुसार, न्यायालय ने आक्षेपित आदेश को निरस्त कर दिया और उक्त मुद्दे पर प्रारंभिक जांच करने के लिए मामला वापस हाईकोर्ट को भेज दिया।
केस टाइटल: एमार इंडिया लिमिटेड बनाम तरुण अग्रवाल प्रोजेक्ट्स LLP, CIVIL APPEAL NO. 6774 of 2022
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 823