'आरोप प्रथम दृष्टया सही नहीं, लंबे समय तक प्री-ट्रायल हिरासत में रहना होगा': सुप्रीम कोर्ट ने PFI-संबंधों के मामले में UAPA आरोपी को जमानत दी
Shahadat
18 Dec 2024 11:43 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की 2022 में प्रस्तावित पटना यात्रा के दौरान अशांति फैलाने में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के साथ कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किए गए आरोपी को जमानत दी।
कोर्ट ने दोहराया कि गैरकानूनी सभा (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) जैसे कठोर कानूनों के तहत आरोपी को लंबे समय तक कैद में रखने से उसे UAPA की धारा 43-डी (5) की कठोरता के बावजूद जमानत मिल जाएगी।
कोर्ट ने यह भी देखा कि ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जो यह दर्शाती हो कि आरोप प्रथम दृष्टया सही थे, जिस पर UAPA लागू हो।
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने अतहर परवेज नामक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई की, जिसे पटना हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री की पटना यात्रा में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में जमानत देने से इनकार किया।
यह भी आरोप लगाया गया कि जिस परिसर में आरोपी ने PFI की गतिविधियां संचालित की थीं, वहां तलाशी लेने पर वहां विभिन्न दस्तावेज मिले, जिनमें "भारत 2047 भारत में इस्लाम के शासन की ओर" शीर्षक वाला एक दस्तावेज भी शामिल था, जिसमें भारत में स्थापित होने वाले इस्लामी शासन से संबंधित विभिन्न कथन शामिल थे।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 122, 153ए और 153बी तथा UAPA, 1967 की धारा 13, 17, 18, 18ए, 18बी और 20 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया; हालांकि, अभी तक आरोप तय नहीं किए गए।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता-अभियुक्त ने तर्क दिया कि दस्तावेज की बरामदगी संदिग्ध थी, क्योंकि यह उस परिसर (दूसरी मंजिल) से आया, जो अपीलकर्ता के कब्जे में नहीं था, जबकि अभियोजन पक्ष ने किराया विलेख पर भरोसा किया, जो दर्शाता है कि अपीलकर्ता ने केवल पहली मंजिल किराए पर ली थी।
इसके अलावा, अपीलकर्ता-अभियुक्त ने संरक्षित गवाहों की गवाही पर भरोसा किया, जो अवैध गतिविधियों में अपीलकर्ता की सक्रिय भूमिका को स्थापित करने में विफल रहे।
न्यायालय ने कहा,
"आरोप पत्र और गवाह 'जेड' के बयान को देखते हुए प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होगा कि UAPA, 1967 के तहत अपराध किया जाएगा, क्योंकि यह मानने के लिए कोई उचित आधार नहीं है कि आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं।"
हाईकोर्ट का निर्णय दरकिनार करते हुए जस्टिस मसीह द्वारा लिखित निर्णय में अभियुक्त द्वारा दिए गए तर्क की पुष्टि की गई। साथ ही मुकदमे को पूरा करने में देरी और अभियुक्त द्वारा झेली गई लंबी कैद को संविधान के अनुच्छेद 21 से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ बताया गया।
कहा गया,
“अपीलकर्ता को 12.07.2022 को गिरफ्तार किया गया था। वह दो साल और चार महीने से अधिक समय तक हिरासत में रहा है। आरोप पत्र 07.01.2023 को दायर किया गया, लेकिन आज तक आरोप तय नहीं किए गए, जो एक स्वीकार्य स्थिति है। अभियोजन पक्ष द्वारा जांच के लिए 40 अभियुक्त और 354 गवाहों को उद्धृत किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुकदमा जल्द ही पूरा होने की संभावना नहीं है, और जैसा कि इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में निर्धारित किया गया, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, अपीलकर्ता को अनिश्चित काल तक जेल में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और वह भी बिना किसी सुनवाई के। यदि इस तरह के दृष्टिकोण की अनुमति दी जाती है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। साथ ही न्यायालय ने सह-अभियुक्त के साथ समानता के आधार पर अभियुक्त को लाभ दिया, जिसे इस वर्ष अगस्त में न्यायालय द्वारा जमानत भी दी गई।
न्यायालय ने कहा,
"अपीलकर्ता के सह-अभियुक्त, मोहम्मद जलालुद्दीन को भी इसी आधार पर समान लाभ दिया गया। थ्वाहा फसल बनाम भारत संघ और जावेद गुलाम नबी शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य में इस न्यायालय के निर्णयों का भी संदर्भ लिया जा सकता है। जहां फिर से न्यायालय UAPA, 1967 के प्रावधानों से निपट रहा था और उपरोक्त सिद्धांतों को दोहराया था। मौलिक अधिकारों के संरक्षण को प्राथमिकता देना और विलंबित सुनवाई के मामले में वैधानिक प्रावधानों पर उनकी प्राथमिकता पर जोर देना। उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय ने यहां तक कहा था कि जिस अपराध के लिए अभियुक्त पर मुकदमा चल रहा है, उसकी गंभीरता महत्वपूर्ण नहीं होगी क्योंकि अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए।"
तदनुसार, अपील स्वीकार कर ली गई।
केस टाइटल: अतहर परवेज बनाम भारत संघ