BREAKING| स्टाफ नियुक्तियों में SC/ST कोटे के बाद सुप्रीम कोर्ट में लागू हुआ OBC आरक्षण
Shahadat
5 July 2025 10:51 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार स्टाफ नियुक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए भी आरक्षण लागू किया। यह हाल ही में स्टाफ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिए कोटा लागू करने के फैसले के बाद आया।
शारीरिक रूप से दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए भी आरक्षण प्रदान किया गया।
यह सुप्रीम कोर्ट अधिकारी और सेवक (सेवा की शर्तें और आचरण) नियम, 1961 में संशोधन के माध्यम से किया गया। 3 जुलाई की अधिसूचना द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 146 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) द्वारा नियम 4ए को प्रतिस्थापित किया गया।
नया नियम 4 ए इस प्रकार है:
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती में आरक्षण, अनुसूची में निर्दिष्ट पद के लिए निर्धारित वेतनमान के अनुरूप वेतनमान वाले पदों के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं के अनुसार होगा, जो ऐसे संशोधन, परिवर्तन या अपवाद के अधीन होगा जैसा कि चीफ जस्टिस समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकते हैं।”