तीन साल हिरासत में लेकिन केवल सात गवाहों की जांच: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि त्वरित सुनवाई के अधिकार को बनाए रखने के लिए धारा 37 एनडीपीएस एक्ट में ढील दी जा सकती है, जमानत दी

Avanish Pathak

5 Oct 2023 7:57 PM IST

  • तीन साल हिरासत में लेकिन केवल सात गवाहों की जांच: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि त्वरित सुनवाई के अधिकार को बनाए रखने के लिए धारा 37 एनडीपीएस एक्ट में ढील दी जा सकती है, जमानत दी

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि 'त्वरित सुनवाई के अधिकार' का उल्लंघन किया गया है, एक ऐसे व्यक्ति को जमानत दे दी, जो 3 साल से अधिक समय से हिरासत में था, जिस पर व्यावसायिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ रखने का आरोप था।

    जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा कि चूंकि आरोपी के त्वरित मुकदमे के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, इसलिए धारा 37 के तहत निर्धारित शर्तों से छुटकारा पाया जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता 2 साल और 11 महीने से अधिक समय से हिरासत में है और अब तक केवल 7 गवाहों से पूछताछ की गई है। यहां तक कि अभियोजन पक्ष भी रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं ला सका, जिससे पता चले कि वर्तमान याचिकाकर्ता की ओर से किसी गलती के कारण मुकदमे में देरी हुई है। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित याचिकाकर्ता के 'त्वरित परीक्षण के अधिकार' का उल्लंघन किया गया है और धारा 37 में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया गया है।''

    धारा 37 के अनुसार, व्यावसायिक मात्रा से जुड़े दंडनीय अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को तब तक जमानत या उसके बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक को अवसर देने के बाद अदालत यह न मान ले कि वह दोषी नहीं है।

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, याचिकाकर्ता के पास ट्रैमाडोल हाइड्रोक्लोराइड साल्ट युक्त 1100 नशीली गोलियां मिलीं और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और इसलिए 2020 में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 (सी) के तहत मामला दर्ज किया गया।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उसे वर्तमान मामले में गलत तरीके से शामिल किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष के कुल 21 गवाहों में से केवल 7 गवाहों की जांच की गई है और अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे में अनावश्यक रूप से देरी की गई है।

    दलीलों पर विचार करते हुए न्यायालय ने धीरज कुमार शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया, "हालांकि, आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव में और इस तथ्य के कारण कि याचिकाकर्ता पिछले ढाई साल से हिरासत में है, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अधिनियम की धारा 37 की शर्तों को इस स्तर पर समाप्त किया जा सकता है, खासकर तब जब आरोप तय होने के बावजूद मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है।"

    यह कहते हुए कि अभियोजन पक्ष भी ऐसी कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं ला सका, जिससे पता चलते कि वर्तमान याचिकाकर्ता की ओर से किसी गलती के कारण मुकदमे में देरी हुई है, अदालत ने कहा, इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित 'त्वरित सुनवाई का अधिकार' का उल्लंघन किया गया है।"

    नतीजतन, कोर्ट ने आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया।

    केस टाइटल: ख़ुशी राम @ हैप्पी बनाम पंजाब राज्य

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (पीएच) 194

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