पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान को अपनी पार्टी की कानूनी इकाई के लिए सार्वजनिक संपत्ति का कथित इस्तेमाल करने और SCBA के चुनाव प्रचार में शामिल होने पर नोट‌िस जारी किया

Avanish Pathak

14 Oct 2020 6:48 AM GMT

  • पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान को अपनी पार्टी की कानूनी इकाई के लिए सार्वजनिक संपत्ति का कथित इस्तेमाल करने और SCBA के चुनाव प्रचार में शामिल होने पर नोट‌िस जारी किया

    पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 अक्टूबर) को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की कानूनी इकाई की ओर से आयोजित वकीलों के अधिवेशन में भाग लेने के लिए स्वतः संज्ञान नोटिस जारी किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की कानूनी इकाई जिन्ना कन्वेंशन सेंटर (इस्लामाबाद) में उक्त कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों में अपने कैंड‌िडेट के प्रचार के ‌लिए आयोजित किया था।

    जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा और ज‌स्टिस अमीन-उद-दीन खान की खंडपीठ ने पंजाब सरकार के खिलाफ एक सिविल मामले की सुनवाई करते हुए कहा, "प्रधान मंत्री पूरे देश का प्रमुख होता है, किसी एक समूह का नहीं। वह राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग क्यों कर रहा है?"

    गौरतलब है कि उन्हें नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान से पूछा कि वे बताएं कि उन्होंने निजी समारोह के लिए राज्य की संपत्ति का इस्तेमाल क्यों किया?

    पीठ ने कहा, "प्रधानमंत्री श्री इमरान खान को भी नोटिस जारी किया जाएगा, चूंकि उन्होंने सार्वजनिक भवन, यानी कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद का उपयोग निजी समारोह के लिए किया, जिसका जाहिर तौर पर 'सरकारी कार्य या प्रधानमंत्री के कार्यों से कोई सरोकार नहीं था (संविधान के अनुच्छेद 248 के संदर्भ में)।

    न्यायालय के समक्ष मामला

    एक सिविल मामले में, श्री मेहमूद ए शेख, एओआर द्वारा स्थगन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें 'श्री अहमद अवैस, एएसी, प्रतिनिधि, याचिकाकर्ता ने कहा कि श्री अहमद अवैश को 'पंजाब के महाधिवक्ता रूप में प्रोन्नत किया गया है', इसलिए याचिकाकर्ता को एक याचिकाकर्ता एक अन्य वकील को संलग्न करने का समय दिया जा सकता है।

    इसलिए, न्याय के हित में, एओआर और याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर एक और वकील की सेवाओं को संलग्न करने की अनुमति दी गई।

    इसके अलावा, सैयद रिफाकत हुसैन शाह, अतिरिक्त सचिव, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो कोर्ट में मौजूद थे, ने कहा कि श्री अहमद अवैस को बार राजनीति में खुद को शामिल नहीं करना चाहिए और वे पंजाब बार काउंस‌िल के पदेन अध्यक्ष हैं जो वकीलों का अनुशासनात्मक निकाय है।

    उन्होंने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एजी बार राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल रहा है और एसोसिएशन के आगामी चुनावों में अपने उम्मीदवार के समर्थन के लिए कानूनी समुदाय के एक विशेष हिस्से द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लिया।

    उन्होंने अदालत के समक्ष यह भी कहा कि वह कन्वेंशन सेंटर, इस्लामाबाद में आयोजित समारोह में सबसे आगे थे, जो सभी टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित किया गया था, जहां उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ बैठे देखा जा सकता है।

    उन्होंने टिप्पणी की, "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री प्रत्येक नागरिक के प्रधानमंत्री होते हैं और एक विशेष समूह के साथ खुद को जोड़ नहीं सकते हैं और वह भी एक समारोह में, जो कि एक सार्वजनिक स्थल पर आयोजित होता है और वह भी करदाताओं के पैसे से आयोजित होता है"।

    न्यायालय के अवलोकन

    न्यायालय का विचार था कि सैयद रिफाकत हुसैन शाह द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं में गंभीर मुद्दे शामिल हैं, जिसमें सार्वजनिक कार्यालयों और मौलिक अधिकारों की अखंडता का रखरखाव करना शामिल है, जिसमें अनुच्छेद 18, 25, 26 और प्रधानमंत्री के पद की शपथ शामिल है।

    चूंकि यह मामला इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ('संविधान') संविधान के अनुच्छेद 184 (3) के संदर्भ में 'मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संदर्भ में सार्वजनिक महत्व' के रूप में न्यायालय में प्रकट हुआ, इसलिए न्यायालय ने मामले को नोटिस किया।

    न्यायालय ने प्रधानमंत्री श्री इमरान खान और पाकिस्तान के अटॉर्नी-जनरल को नोटिस जारी किया।

    इसके अलावा, न्यायालय ने निर्देश दिया कि कानून अधिकारियों और सभी संबंधितों को इस बात पर विचार करने के तैयार रहना चाहिए कि क्या सार्वजनिक भवन और प्रधानमंत्री और महाधिवक्ता पंजाब के सार्वजनिक कार्यालयों का इस्तेमाल निजी और या राजनीतिक पार्टी के राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

    कन्वेंशन सेंटर, इस्लामाबाद का संचालन करने वाले प्राधिकरण को निम्नलिखित बिंदुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया:

    (1) उक्त समारोह के संबंध में कन्वेंशन सेंटर के उपयोग की अनुमति किसने मांगी?

    (2) कन्वेंशन सेंटर के उपयोग की अनुमति किसने दी?

    (3) क्या बिल दिया गया था और भुगतान लिया गया था, और यदि हां, तो कन्वेंशन सेंटर के उपयोग किसने किया है?

    (4) पूर्वोक्त के उत्तर सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे।

    पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण ('पीईएमआरए') को नोटिस भेजा गया और निम्नलिखित ‌मांग की गई-

    (1) कन्वेंशन सेंटर में आयोजित उक्त समारोह की पूरी रिकॉर्डिंग की एक प्रति

    (2) उपरोक्त की एक प्रतिलेख।

    (3) जिन टेलीविजन चैनलों ने उक्त समारोह का सीधा प्रसारण किया था, उन्होंने इसे बाद में और कितनी बार प्रसारित किया था।

    इस मामले में सहायता के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पंजाब बार काउंसिल को भी नोटिस भेजे गए हैं क्योंकि इसके बार चुनावों की और एजी / अध्यक्ष, पंजाब बार काउंसिल के कार्यालय की अखंडता भी शामिल है।

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