ICJ ने इज़राइल को रफाह में सैन्य अभियान तुरंत रोकने का निर्देश दिया; फ़िलिस्तीनियों की सुरक्षा के लिए निर्देशों की पुष्टि की
Shahadat
25 May 2024 6:17 AM GMT
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने इज़राइल को फ़िलिस्तीन के रफ़ाह में अपने सैन्य आक्रामक अभियानों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया। न्यायालय ने दक्षिण अफ्रीका गणराज्य द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया।
न्यायालय ने 13:2 मतों के बहुमत से निम्नलिखित अनंतिम उपाय का निर्देश दिया:
"इजरायल राज्य, नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों के अनुरूप, और रफाह गवर्नरेट में नागरिकों द्वारा सामना की जाने वाली जीवन की बिगड़ती स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तुरंत अपने सैन्य हमले को रोकें। रफ़ाह गवर्नरेट में किसी भी अन्य कार्रवाई को रोकें, जो गाजा में फिलिस्तीनी समूह को जीवन की ऐसी स्थिति में पहुंचा सकती है, जो पूरे या आंशिक रूप से उसके भौतिक विनाश का कारण बन सकती है।"
न्यायालय ने इज़राइल को तत्काल आवश्यक बुनियादी सेवाओं और मानवीय सहायता के पैमाने पर निर्बाध प्रावधान के लिए राफा क्रॉसिंग को खुला रखने का भी निर्देश दिया।
इज़राइल को नरसंहार के आरोपों की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र के सक्षम अंगों द्वारा अधिदेशित किसी भी जांच आयोग, तथ्य-खोज मिशन या अन्य जांच निकाय की गाजा पट्टी तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने का निर्देश दिया गया।
न्यायालय ने 26 जनवरी, 2024 और 28 मार्च, 2024 के आदेशों में संकेतित अपने पहले के अनंतिम उपायों की भी पुष्टि की, जिसके तहत इज़राइल को गाजा में फिलिस्तीनियों के नरसंहार को रोकने का निर्देश दिया गया।
इस महीने की शुरुआत में इज़राइल ने राफा पर हमला किया, जिससे मानवीय संकट पैदा हो गया। सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए और महत्वपूर्ण सहायता मार्ग टूट गए।