प्रतिबंधात्मक खंड बनाम परिसीमा का कानून: क्या मध्यस्थता के अधिकार को परिसीमा अधिनियम के तहत प्रदान की गई अवधि से कम अवधि तक सीमित किया जा सकता है?
LiveLaw News Network
3 Jun 2023 4:31 PM IST
धृतिमान रॉय, अरशद अय्यूब, औसाफ अय्यूब
मध्यस्थता व्यवसायियों का ऐसे समझौते से टकराना असामान्य बात नहीं है, जिसके प्रावधान एकपक्षीय हों और प्रभावशाली पक्ष या नियोक्ता के पक्ष के लिए बनाए गए हों। ये खंड लगभग ऐसे होते हैं कि मोल-भाव न हो सके, और एक पक्ष को अक्सर डॉटेड लाइंस पर हस्ताक्षर कराया जाता है।
इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे समएझौतों में अनिवार्य मध्यस्थता पूर्व पेशगी की आवश्यकता जैसे खंड [1] एकपक्षीय विकल्प खंड [2] एकपक्षीय नियुक्ति खंड, [3] ऐसे खंड, जिनसे एक संकीर्ण पैनल से मध्यस्थ के नामांकन के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा रहा हो[4] आरंभ करने के अधिकार को सीमित अवधि तक सीमित करने के खंड आदि शामिल हो सकते हैं।
हालांकि मौजूदा आलेख को प्रतिबंधात्मक खंडों, जिनके तहत मध्यस्थता के अधिकार को परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत प्रदान की गई अवधि से कम अवधि तक सीमित करने की मांग की जाती है, की वैधता की जांच तक सीमित रखा गया है।
मध्यस्थता और परिसीमा का कानून
परिसीमा अधिनियम, 1963 अनिवार्य रूप से एक कानून है, जिसके तहत अधिकतम अवधि का निर्धारण किया जाता है, जिसके भीतर एक कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अधिनियम की धारा 3 परिसीमा की अवधि से परे स्थापित किसी भी कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाती है।[5]
ए एंड सी एक्ट की धारा 43(1) अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए परिसीमा अधिनियम की प्रयोज्यता प्रदान करती है। इसके अलावा, धारा 43(2) यह प्रावधान करती है कि मध्यस्थता को धारा 21 के तहत नोटिस की तिथि पर शुरू हुआ माना जाएगा।
हालांकि, ए एंडसी एक्ट की धारा 21 कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं करती है, जिसके भीतर यह नोटिस जारी किया जाना चाहिए। इसलिए, मध्यस्थता लागू करने के लिए सीमा की अवधि सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 137 द्वारा शासित होती है, जिसके तहत प्रयोज्यता के लिए तीन साल की सीमा अवधि का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए सीमा की कोई अवधि अन्यथा निर्धारित नहीं है।
जैसा कि देखा गया है, मध्यस्थता लागू करने की सीमा की अवधि तीन वर्ष है। हालांकि, ऐसे अनुबंध हो सकते हैं, जिनमें मध्यस्थता को लागू करने की अवधि कम अवधि तक सीमित है, अब जो प्रश्न उठता है वह इन खंडों की कानूनी वैधता है।
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 28 के रूबरू प्रतिबंधात्मक सीमा खंड
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 28 कानूनी कार्यवाही में बाधा डालने वाले समझौतों को शून्य बनाती है। खंड (बी) विशेष रूप से किसी भी समझौते को शून्य घोषित करता है जो किसी पार्टी के अधिकार को कम अवधि तक सीमित करने का प्रयास करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्ष 1997 में धारा 28 में एक संशोधन किया गया था और खंड (बी) जोड़ा गया था। संशोधन से पहले, इस तरह के समझौते धारा की शरारतों से प्रभावित नहीं होते थे। [6]
क्या सीमा की अवधि को कम अवधि तक सीमित किया जा सकता है?
हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन बनाम डीडीए, [7] में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय उन शुरुआती निर्णयों में से एक है, जिसने कम अवधि के लिए मध्यस्थता को आमंत्रित करने के अधिकार को प्रतिबंधित करने के खंड के समक्ष संशोधित धारा 28 की व्याख्या की।
न्यायालय ने माना कि जिस खंड के तहत, अंतिम बिल की तारीख से केवल 90 दिनों के लिए एक पक्ष के मध्यस्थता को लागू करने के अधिकार को प्रतिबंधित किया जाता है, वह भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 28 (बी) के खिलाफ होगा। तदनुसार, न्यायालय ने मध्यस्थता निर्णय को इस आधार पर रद्द कर दिया कि दावों को अमान्य खंड के तहत प्रदान की गई सीमा पर खारिज कर दिया गया था।
यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सिम्पलेक्स कंक्रीट पाइल्स में, [8] दिल्ली हाईकोर्ट ने एक संविदात्मक प्रावधान का आयोजन किया, जिसमें उस समय को सीमित करने की मांग की गई थी, जिसके दरमियान ठेकेदार द्वारा दावा किया जा सकता है, यह सार्वजनिक नीति और भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 28 के खिलाफ है।
अविनाश शर्मा बनाम दिल्ली नगर निगम में दिल्ली हाईकोर्ट की एक अन्य समन्वय पीठ,[9] ने एक संविदात्मक प्रावधान को अमान्य कर दिया, जिसने मध्यस्थता के अधिकार को केवल 90 दिनों की अवधि तक सीमित कर दिया।
न्यायालय ने माना कि इस तरह के संविदात्मक प्रावधान किसी पक्ष को कानून के अनुसार नुकसान का दावा करने के उसके मूल्यवान अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। [10]
मनोहर सिंह बनाम रक्षा कर्मचारी [11] में न्यायालय ने कहा कि कोई भी खंड जो परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत प्रदान की गई अवधि की तुलना में कम अवधि तक सीमित करने का प्रयास करता है, वह अमान्य होगा।
इसी तरह का विचार हिमाचल प्रदेश हाईकार्ट द्वारा संजय गुप्ता बनाम हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में लिया गया था, [12] जिसमें न्यायालय ने कहा था कि एक समझौते में कोई भी शर्त जो कम अवधि के लिए मध्यस्थता के अधिकार को सीमित करती है, भारतीय अनुबंध अधिनियम के धारा 28 धारा द्वारा प्रभावित होगी और इसे शुरू से ही शून्य माना जाना चाहिए।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी उपरोक्त मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लिए गए सर्वसम्मत दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की है। [13]
अंत में, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि भले ही अनुबंध के तहत विवाद उठाने के लिए एक प्रतिबंधित अवधि प्रदान की गई हो, सीमा की अवधि सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के अनुसार निर्धारित की जाती रहेगी और भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 28 (बी) के तहत प्रदान की गई हानि के दायरे में आने वाली ऐसी शर्तें शून्य होंगी।
अभी हाल ही में, एमसीडी बनाम नटराज कंस्ट्रक्शन में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने यह मुद्दा फिर से उठा। [15]
न्यायालय ने अपने पहले के निर्णयों का पालन किया और यह माना कि कोई भी समझौता जो मध्यस्थता शुरू करने के पक्ष के अधिकार को सीमा अधिनियम के तहत प्रदान की गई अवधि से कम अवधि तक सीमित करने का प्रयास करता है, वह भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 28 का उल्लंघन होगा।
निष्कर्ष
ऊपर चर्चा किए गए मामलों पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि सरकारी अनुबंधों में इस तरह के खंड सबसे अधिक प्रचलित हैं। इन खंडों से विशेष रूप से मध्यस्थता में बचा जाना चाहिए क्योंकि इन अवैध शर्तों पर आधारित कोई भी संभावित आपत्ति कीमती न्यायिक समय का दुरुपयोग करेगी।
हालांकि, विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए फैसले सभी सरकारी एजेंसियों के लिए एक मजबूत रिमाइंडर है कि एकपक्षीय खंड न्यायिक जांच की परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे।
न्यायपालिका ने यह भी निश्चित किया है कि पार्टी-स्वायत्तता के सिद्धांत को एक ऐसे प्रावधान की प्रतिरक्षा के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है जो एक मूल कानून का उल्लंघन करता है।
हालांकि, इन खंडों को सरकारी अनुबंधों में जगह मिल रही है, इसलिए, यह उचित समय है कि न्यायपालिका को कानून द्वारा गारंटीकृत अपने वैध अधिकारों से कमजोर पार्टी को वंचित करने के उद्देश्य से ऐसे खंडों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली पार्टी पर जुर्माना लगाने पर विचार करना चाहिए।
लेखक-
धृतिमान रॉय, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
अरशद अय्यूब, लॉ स्टूडेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी।
औसाफ अय्यूब, लाइव लॉ में आर्बिट्रेशन रिपोर्टर।
1-सुप्रीम कोर्ट ने ICOMM टेली लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य जल आपूर्ति बोर्ड, (2019) 4 SCC 401 में अपने फैसले में इस तरह की आवश्यकता को अवैध बताया।
2-एम्संस इंटरनेशनल बनाम मेटल डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2005 एससीसी ऑनलाइन डेल 17, ल्यूसेंट टेक्नोलॉजीज बनाम आईसीआईसीआई बैंक, 2009 एससीसी ऑनलाइन 3213 और टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस बनाम श्री चंद कंस्ट्रक्शन, 2021 एससीसी ऑनलाइन डेल 5091
3-पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डीपीसी बनाम एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 1517
4-ओवरनाइट एक्सप्रेस लिमिटेड बनाम DMRC, Arb P. No. 18/2020 और गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम महाप्रबंधक उत्तर रेलवे, 2022 LiveLaw (Del) 1032।
5-परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 3
6-एक्सप्लोर कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम कैल्स लिमिटेड, 131 (2006) डीएलटी 477; राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत बनाम मेकॉन - जिआ एनर्जी सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड जेवी: 199 (2013) डीएलटी 397
7-1998 एससीसी ऑनलाइन डेल 727, जेके आनंद बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण, 2001 एससीसी ऑनलाइन डेल 535
8-2003 एससीसी ऑनलाइन डेल 1127
9-2007 एससीसी ऑनलाइन डेल 535
10-पंडित कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण, 2007 एससीसी ऑनलाइन डेल 993
11-2009 एससीसी ऑनलाइन डेल 4172
12-2018 एससीसी ऑनलाइन एचपी 1625
13-गुलशन राय जैन बनाम हाउसिंग बोर्ड हरियाणा, 2013 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 24365
14-(2018) 14 एससीसी 265
15-2023 लाइवलॉ (दिल्ली) 263