प्रत्येक नागरिक केवल एक वोट डाल सकता है, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं को एक से अधिक स्थानों पर वोट डालने की अनुमति नहीं: केरल हाइकोर्ट

Amir Ahmad

24 April 2024 3:28 PM IST

  • प्रत्येक नागरिक केवल एक वोट डाल सकता है, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं को एक से अधिक स्थानों पर वोट डालने की अनुमति नहीं: केरल हाइकोर्ट

    केरल हाइकोर्ट ने सांसद अदूर प्रकाश के मुख्य चुनाव एजेंट द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अटिंगल संसदीय क्षेत्र में अंतिम मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियाँ थीं।

    हाईकोर्ट ने कहा,

    “संवैधानिक लोकतंत्र में सरकार लोगों की लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार होती है और हम में से प्रत्येक की सरकार चुनने में भागीदारी की भूमिका होती है। चुनाव के दिन प्रत्येक नागरिक द्वारा डाला गया वोट समान मूल्य का होता है। हमारा संविधान और हमारा कानून एक नागरिक, एक वोट और एक मूल्य प्रदान करता है।”

    जस्टिस शोभा अन्नम्मा इपेन ने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में यह हमारे राष्ट्र की महान शक्ति है। यह याचिका अदूर प्रकाश, सांसद के मुख्य चुनाव एजेंट द्वारा दायर की गई, जो 26 अप्रैल 2024 को होने वाले मतदान में अटिंगल संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए नामित कांग्रेस-आई उम्मीदवार हैं।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि अटिंगल संसदीय क्षेत्र में तैयार अंतिम मतदाता सूची में 13,93,134 मतदाताओं में से 1,61,237 दोहरी प्रविष्टियां हैं। चुनाव आयोग के सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि राज्य में चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने और मतदाता सूची की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए सभी एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को चुनाव में अनधिकृत वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकारी वकील के अनुसार अंतिम मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियों की पहचान करने की प्रक्रिया चल रही है और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की सूची तैयार होने के बाद एएसडी (अनुपस्थित/स्थानांतरित/मृत) मतदाता सूची संबंधित उम्मीदवारों या उनके चुनाव एजेंटों को दी जा सकती है।

    तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा यह निर्देश देने के बाद किया गया कि प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष बयानों के रूप में उनके द्वारा दिए गए वचन का सख्ती से पालन करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएंगे कि नागरिक केवल एक ही वोट डाले और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं को एक से अधिक स्थानों पर अपना वोट डालने की अनुमति न हो।

    केस टाइटल- वर्कला कहार बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य।

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