प्रत्येक नागरिक केवल एक वोट डाल सकता है, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं को एक से अधिक स्थानों पर वोट डालने की अनुमति नहीं: केरल हाइकोर्ट24 April 2024 3:28 PM IST