बॉम्बे हाईकोर्ट ने विधान परिषद के 12 सदस्यों के नामांकन वापस लेने के खिलाफ शिवसेना नेता (UTB) की जनहित याचिका खारिज की

Praveen Mishra

9 Jan 2025 4:12 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने विधान परिषद के 12 सदस्यों के नामांकन वापस लेने के खिलाफ शिवसेना नेता (UTB) की जनहित याचिका खारिज की

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को शिवसेना नेता सुनील मोदी की उस याचिका को खारिज कर दिया , जिसमें राज्यपाल के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को विधान परिषद के 12 सदस्यों के नामांकन वापस लेने की अनुमति दी गई थी, जिसकी सिफारिश उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अगाड़ी (MVA) के सत्ता में रहने के दौरान की गई थी।

    चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिका गलत है।

    जुलाई 2023 में सुनील मोदी ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के 12 एमएलसी नामांकन वापस लेने के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दायर की।

    एमवीए सरकार द्वारा नामांकन की सिफारिश की गई थी, जिसके तुरंत बाद सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई और नामांकन वापस लेने की मांग की। राज्यपाल ने 5 सितंबर, 2022 को शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को सूची वापस कर दी, जिससे वर्तमान याचिका दायर की गई।

    07 अक्टूबर 2024 को हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

    यह भी ध्यान देने योग्य है कि सुनील मोदी ने हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए एक और जनहित याचिका दायर की है, जिसमें 7 एमएलसी को राज्य विधान परिषद के लिए नामित किया गया था। मोदी ने तर्क दिया कि जब इस मुद्दे को पिछली याचिका में फैसले के लिए सुरक्षित रखा गया था, तो राज्यपाल की कार्रवाई कानून में दुर्भावनापूर्ण थी, ताकि पिछली याचिका में निर्णय को रोका जा सके।

    न्यायालय नई जनहित याचिका पर यथा समय सुनवाई करेगा।

    Praveen Mishra

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    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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