मजिस्ट्रेट द्वारा केस भेजे बिना सेशंस कोर्ट ड्रग्स एंड कॉस्मैटिक्स एक्ट के तहत अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

Shahadat

26 March 2026 9:54 AM IST

  • मजिस्ट्रेट द्वारा केस भेजे बिना सेशंस कोर्ट ड्रग्स एंड कॉस्मैटिक्स एक्ट के तहत अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि सेशंस कोर्ट ड्रग्स एंड कॉस्मैटिक्स एक्ट के तहत अपराधों का सीधा संज्ञान तब तक नहीं ले सकता, जब तक कि मैजिस्ट्रेट द्वारा केस उसे न भेजा जाए, जैसा कि CrPC की धारा 193 के तहत ज़रूरी है। कोर्ट ने पाया कि एक्ट में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था न होने के कारण, जो सीधे संज्ञान की अनुमति देती हो, CrPC के तहत वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

    जस्टिस एन.जी. जमादार एक फार्मास्युटिकल फर्म और उसके पार्टनर्स द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें ड्रग्स एंड कॉस्मैटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 27(d) के तहत अपराध के लिए शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई। यह मुकदमा 2016 में एक सरकारी अस्पताल के स्टोर से ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा लिए गए एक सैंपल से जुड़ा था, जिसके बारे में बाद में रिपोर्ट आई कि वह "मानक गुणवत्ता का नहीं" था।

    इसके बाद सिलवासा में स्पेशल जज के सामने शिकायत दर्ज करने की मंज़ूरी मिली, जिन्होंने सीधे तौर पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि स्पेशल जज, जो कि एक सेशंस कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट द्वारा केस भेजे बिना अपराध का सीधा संज्ञान नहीं ले सकता था।

    कोर्ट ने मुकदमे में प्रक्रिया संबंधी गंभीर कमियों को नोट किया। कोर्ट ने माना कि सैंपल की जांच में अत्यधिक देरी हुई, जो ड्रग्स नियम, 1945 के नियम 45 का उल्लंघन था। सैंपल का एक हिस्सा निर्माता को न भेजने के कारण याचिकाकर्ताओं को दोबारा जांच करवाने के अपने कीमती अधिकार से वंचित कर दिया गया। इसके अलावा, जब तक शिकायत दर्ज की गई, तब तक दवा की शेल्फ लाइफ (इस्तेमाल की समय सीमा) खत्म हो चुकी थी, जिससे ऐसा कोई भी अधिकार बेमानी हो गया। कोर्ट ने पाया कि इन सभी कमियों के कारण एक कीमती वैधानिक अधिकार से वंचित होना पड़ा और मुकदमे को जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग माना गया।

    हाईकोर्ट ने ड्रग्स एंड कॉस्मैटिक्स एक्ट और Code of Criminal Procedure के तहत वैधानिक व्यवस्था की जांच की। कोर्ट ने नोट किया कि जहां एक्ट की धारा 32(2) यह अनिवार्य करती है कि Chapter IV के तहत अपराधों की सुनवाई ऐसे कोर्ट द्वारा की जाए, जो सेशंस कोर्ट से कम स्तर का न हो, वहीं एक्ट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जो स्पष्ट रूप से सेशंस कोर्ट को सीधे संज्ञान लेने की अनुमति देती हो। ऐसी स्थिति में CrPC की धारा 193 के तहत रोक लागू होती है, जिसके अनुसार सेशंस कोर्ट द्वारा अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने से पहले मैजिस्ट्रेट द्वारा केस भेजा जाना ज़रूरी है।

    कोर्ट ने टिप्पणी की,

    “ज़ाहिर है, हालाँकि धारा 32 की उप-धारा (2) की शुरुआत अंतर्निहित बचाव खंड से होती है, जिसमें यह वाक्यांश शामिल है—'जैसा कि इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित है'—फिर भी ड्रग्स अधिनियम 1940 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था देता हो कि सेशन कोर्ट उक्त अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान सीधे तौर पर ले सकता है।”

    एक स्पेशल जज को नामित करने वाली अधिसूचना पर प्रतिवादी के भरोसे को खारिज करते हुए कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि ऐसा नामांकन 'कमिटल' (मामला सेशन कोर्ट को सौंपे जाने) की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है; विशेष रूप से तब, जब विचाराधीन अपराध उन अपराधों की श्रेणी में नहीं आता था, जिनके लिए विशेष न्यायालयों को सीधे संज्ञान लेने का अधिकार प्राप्त था।

    तदनुसार, हाईकोर्ट ने रिट याचिका स्वीकार की, 'प्रोसेस जारी करने' वाला आदेश रद्द किया और स्पेशल कोर्ट के समक्ष लंबित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया।

    Case Title: M/s. C.B. Healthcare & Ors. v. Union of India [Writ Petition No. 2777 of 2024]

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