Pune Porsche Accident | बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, कहा- नाबालिग आरोपी को जमानत पर रिहा करके कानून लागू करना उसका कर्तव्य
Shahadat
26 Jun 2024 4:37 AM GMT
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी को रिहा करने का आदेश देते हुए अभियोजन पक्ष और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जन आक्रोश से प्रभावित होकर स्थिति को संभालने के अव्यवस्थित तरीके की आलोचना की।
कोर्ट ने कहा:
“हम केवल इस पूरे दृष्टिकोण को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताकर अपनी निराशा और परेशानी व्यक्त कर सकते हैं और आशा और विश्वास करते हैं कि भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार होगी, जिसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं की जाएगी। हालांकि, इस स्तर पर, रिट याचिका में हमारे समक्ष मांगी गई राहतों पर निर्णय देते हुए हम कानून के शासन का पालन करके अपने गंभीर दायित्व का निर्वहन करना आवश्यक समझते हैं। हम इसके लिए बाध्य महसूस करते हैं। हालांकि प्रतिवादी, कानून लागू करने वाली एजेंसियां जनता के दबाव के आगे झुक गई हैं, लेकिन हमारा दृढ़ मत है कि कानून का शासन हर स्थिति में कायम रहना चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी भयावह या विपत्तिपूर्ण क्यों न हो।
दुर्घटना को एक भयावह घटना बताते हुए जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने मार्टिन लूथर किंग को उद्धृत करते हुए कानून के शासन का पालन करने के महत्व पर जोर दिया,
"किसी भी जगह अन्याय हर जगह न्याय के लिए खतरा है।"
अदालत ने कहा,
"न्याय को हर चीज से ऊपर प्राथमिकता देना हमारा परम कर्तव्य है। निश्चित रूप से हम इस भयावह दुर्घटना के घटित होने पर मचे कोलाहल से विचलित नहीं होंगे, जिसके लिए कथित तौर पर सीसीएल व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है और जिसके परिणामस्वरूप दो निर्दोष लोगों की जान चली गई। हमें पीड़ित और उनके परिवारों के प्रति पूरी सहानुभूति है, लेकिन न्यायालय के रूप में हम कानून को उसी रूप में लागू करने के लिए बाध्य हैं, जैसा वह है। कानून वस्तुनिष्ठ चीज है और यह वहीं है, भले ही इससे कोई कठिनाई हो या न हो।”
न्यायालय ने कहा कि नाबालिग के साथ कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी अन्य बच्चे की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए।
इसमें आगे कहा गया,
“दुर्घटना के प्रति एक झटके के रूप में होने वाली चीख-पुकार, जिसके परिणामस्वरूप “आरोपी की उम्र नहीं, बल्कि उसके कृत्य को देखें” का स्पष्ट आह्वान हुआ, उसको यह मानते हुए अनदेखा किया जाना चाहिए कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत सीसीएल एक बच्चा है, जो 18 वर्ष से कम है। उसके अपराध के बावजूद, उसे वही उपचार मिलना चाहिए, जो कानून का उल्लंघन करने वाले हर दूसरे बच्चे को मिलना चाहिए, क्योंकि 2015 के अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के साथ अलग से व्यवहार किया जाए, न कि वयस्कों की तरह।”
केस टाइटल- XYZ बनाम महाराष्ट्र राज्य