अदालतें 'असली' और 'मनगढ़ंत' मामलों में फ़र्क करें, जहां लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा हो: बॉम्बे हाईकोर्ट ने MCOCA आरोपी को ज़मानत देने से किया इनकार
Shahadat
10 April 2026 10:28 AM IST

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) 1999 के तहत आरोपी द्वारा किए गए 'सोची-समझी' कोशिश को देखते हुए, ताकि मुक़दमा शुरू ही न हो, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में इस बात पर ज़ोर दिया कि अदालतों को 'लंबे समय तक जेल में रहने' के 'असली' मामलों और 'मनगढ़ंत' मामलों के बीच फ़र्क करना चाहिए; ऐसे मामलों में मुक़दमे में देरी का कारण आरोपी ही होता है।
सिंगल जज जस्टिस रवींद्र जोशी ने रंगदारी के मामले में आरोपी द्वारा दायर ज़मानत याचिका पर फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि उनके सामने पेश आवेदक विक्रम भुतेकर ने इस मामले में अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर ऐसी हरकतें कीं, जिनसे यह पक्का हो गया कि इस मामले में मुक़दमा शुरू ही न हो।
जस्टिस जोशी ने 27 मार्च को जारी एक आदेश में कहा,
"अब समय आ गया है कि अदालतें लंबे समय तक जेल में रहने के असली मामलों और उन मामलों में फ़र्क करें, जहां मुक़दमा आरोपियों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस मुद्दे पर विचार किए बिना, और जब तक मामले के तथ्य ज़मानत देने को सही न ठहराते हों, क्या सिर्फ़ 'लंबे समय तक जेल में रहने' के आधार पर ज़मानत दी जा सकती है? यह तब और भी ज़्यादा अहम हो जाता है, जब ट्रायल कोर्ट के सामने आरोपियों की तरफ़ से साफ़ तौर पर मिलीभगत वाली हरकतें दिख रही हों, ताकि यह पक्का हो सके कि मुक़दमा शुरू ही न हो, या अगर शुरू भी हो जाए तो वह तय समय में पूरा न हो, और इस तरह 'लंबे समय तक जेल में रहने' का आधार तैयार किया जा सके।"
भुतेकर और इस मामले के अन्य आरोपियों के ख़िलाफ़ 7 अप्रैल, 2021 को FIR दर्ज की गई। उस समय यह गिरोह मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के बाहर सब्ज़ी बेचने वालों से रंगदारी वसूल रहा था। जब सब्ज़ी बेचने वालों ने मांगी गई रकम देने से इनकार किया तो उन पर हमला किया गया, जिसके बाद यह मामला दर्ज किया गया।
'लंबे समय तक जेल में रहने' के आधार पर ज़मानत मांगते हुए भुतेकर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वह पिछले लगभग 4 साल 7 महीने से जेल में बंद है। उसने यह भी कहा कि वह हमेशा से चाहता था कि मुक़दमा जल्द से जल्द आगे बढ़े और ख़त्म हो। उसने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया, जिससे मुक़दमे में देरी हो।
हालांकि, जज ने एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एचजे देहदिया द्वारा पेश की गई दलीलों पर विचार किया, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट के रोज़नामा पर भरोसा किया; रोज़नामा से पता चला कि कई तारीखों पर आवेदक के वकील ने सुनवाई टालने की गुज़ारिश की और कुछ तारीखों पर वे गैर-हाज़िर रहे। उन्होंने दलील दी कि इस मामले में आरोपी ने ट्रायल में देरी करने की एक 'सोची-समझी' कोशिश की।
जस्टिस जोशी ने अपने आदेश में इस बात पर ज़ोर दिया कि जब कोई आवेदक/आरोपी लंबे समय तक जेल में रहने के आधार पर ज़मानत मांगता है तो यह कोर्ट का फ़र्ज़ है कि वह यह देखे कि लंबे समय तक जेल में रहने की वजह ट्रायल में हुई देरी है, जो या तो प्रॉसिक्यूशन की वजह से हुई है या फिर आरोपी के अपने कामों की वजह से। जज ने आगे इस बात पर भी ज़ोर दिया कि जिन मामलों में MCOCA लगाया जाता है, वहाँ इस बात की संभावना रहती है कि सभी आरोपी मिलकर काम करेंगे और एक साथ मिलकर ट्रायल में देरी करेंगे।
जजों ने अपने आदेश में कहा,
"रोज़नामा को पहली नज़र में देखने से यह संकेत मिलता है कि यह मानने का पूरा कारण है कि आरोपी ने जान-बूझकर एक सोची-समझी कोशिश की है ताकि ट्रायल शुरू ही न हो पाए। इस मामले में रिकॉर्ड पर ऐसा कोई भी सबूत मौजूद नहीं है, जिससे यह पता चले कि ट्रायल में देरी प्रॉसिक्यूशन की वजह से हुई या फिर ट्रायल कोर्ट में मामलों के पेंडिंग होने की वजह से। इसके विपरीत प्रॉसिक्यूशन की इस दलील को मानने का पूरा कारण है कि ट्रायल में हुई देरी पूरी तरह से आरोपी (जिसमें आवेदक भी शामिल है) की वजह से ही हुई।"
भूतेकर को ज़मानत देने से इनकार करते हुए जस्टिस जोशी ने कहा कि उसे ट्रायल में देरी करने और फिर लंबे समय तक जेल में रहने की शिकायत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
Case Title: Vikram Vijay Bhutekar vs State of Maharashtra (Criminal Bail Application 3809 of 2025)

