बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्नी की कठिनाइयों के बावजूद तलाक की कार्यवाही ट्रांसफर करने की याचिका का विरोध करने वाले पति पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

Shahadat

9 Oct 2024 9:53 AM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्नी की कठिनाइयों के बावजूद तलाक की कार्यवाही ट्रांसफर करने की याचिका का विरोध करने वाले पति पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में महिला की मदद की, जिसे उसके अलग हुए पति द्वारा तलाक की कार्यवाही में शामिल होने के लिए अपने समय से पहले जन्मे अब 15 महीने के बेटे के साथ कम से कम 8 घंटे की यात्रा करने के लिए 'मजबूर' किया जा रहा था। साथ ही उसकी कठिनाइयों को कम करने के लिए पति पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

    जस्टिस मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने महिला की 'कठिनाइयों' को देखते हुए पति द्वारा ठाणे जिले के वसई में शुरू की गई तलाक की कार्यवाही को मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया।

    जज ने कहा कि पत्नी के पास नाबालिग बेटा है, जिसकी देखभाल और मेडिकल आवश्यकताओं सहित सहायता प्रदान करने के लिए पति ने एक पैसा भी नहीं दिया। इसके अलावा, जज ने कहा कि मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र माहिम से ठाणे जिले के वसई तक की यात्रा 'कठिन' है, खासकर लोकल ट्रेनों में।

    जज ने कहा कि वसई कोर्ट में कार्यवाही में शामिल होने के लिए आवेदक महिला को माहिम से वसई रोड स्टेशन तक लोकल लेनी होगी, उसके बाद वसई रोड स्टेशन पर उतरना होगा और वसई रोड बस स्टैंड जाकर वसई कोर्ट के लिए बस लेनी होगी, जो 6.7 किलोमीटर की दूरी पर अंदरूनी इलाके में स्थित है और वसई कोर्ट से वापस माहिम में अपने निवास तक लौटते समय भी उसे यही यात्रा करनी होगी।

    जस्टिस जाधव ने 3 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा,

    "यदि पत्नी को अपने नाबालिग बेटे के साथ यात्रा करनी पड़े तो उसके लिए यात्रा करना और भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि दिन के किसी भी समय पश्चिमी रेलवे कॉरिडोर पर लोकल ट्रेन में चढ़ना और उतरना एक बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि ट्रेनें हमेशा भीड़भाड़ वाली होती हैं। ट्रेन से यात्रा करते समय उसे अपने शिशु की देखभाल करनी होगी, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ जाएगी। इसके अलावा, वसई रोड बस स्टेशन से कोर्ट तक और वापस आने के लिए सार्वजनिक परिवहन के केवल दो ही साधन उपलब्ध हैं, अर्थात् एमएसआरटीसी बसें जो हमेशा भीड़भाड़ वाली होती हैं और वैकल्पिक ऑटो-रिक्शा जो अत्यधिक लागत पर उक्त दूरी तय करते हैं।"

    न्यायालय ने आगे कहा कि महिला अपने माता-पिता पर निर्भर थी, जबकि पति के पास वसई में तीन सैलून थे और वह अच्छी कमाई करता था। न्यायालय ने पति के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वह पत्नी के यात्रा खर्च का भुगतान करेगा। इसलिए उसे वसई की यात्रा करनी चाहिए।

    पीठ ने कहा,

    "इसलिए पति आर्थिक रूप से संपन्न है। केवल इसी कारण से वह इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि वह वसई में विवाह याचिका की कार्यवाही में शामिल होने के लिए पत्नी की यात्रा का खर्च वहन करेगा। पति द्वारा प्रस्तुत दलील पत्नी के मामले पर विचार किए बिना है। पति ने एक बार भी इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि उसे अपने 15 महीने के बेटे का भरण-पोषण और देखभाल करनी है और यदि उसे वसई न्यायालय में कार्यवाही में शामिल होना है तो उसकी अनुपस्थिति में बच्चे की देखभाल कैसे और कौन करेगा।"

    इसके अलावा, जज ने लगभग सभी मामलों में पत्नी द्वारा सामना की जाने वाली इन अनेक कठिनाइयों पर ध्यान दिया और इसलिए राय दी कि तलाक की कार्यवाही को स्थानांतरित न करके, न्यायालय पत्नी की कठिनाई और दुखों को नहीं बढ़ा सकता।

    जज ने कहा,

    "यह देखा गया है कि पत्नी एक अकेली माँ है, जिसे अपने शिशु की देखभाल करने की आवश्यकता है, जो समय से पहले पैदा हुआ है। इसलिए उसे लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। निस्संदेह बेटे की भलाई माता-पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि होनी चाहिए। हालांकि वर्तमान मामले में पूरी जिम्मेदारी माँ पर है और पिता ने माता और बच्चे के नुकसान के लिए माता-पिता के रूप में अपने कर्तव्य से खुद को पूरी तरह से मुक्त कर लिया है। मैं पिता द्वारा अपने वकील के माध्यम से प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण में कोई पश्चाताप या सहानुभूति नहीं देख सकता।"

    इस प्रकार, अदालत ने कार्यवाही को फैमिली कोर्ट, बांद्रा में ट्रांसफर कर दिया और ऐसा करते समय पति पर 1 लाख रुपये की 'अनुकरणीय जुर्माना' लगाया, जिसे पत्नी को चुकाया जाना था।

    जज ने कहा,

    "मेरी राय में पत्नी ने अपने बेटे के जन्म की तारीख से लेकर वसई न्यायालय में पति द्वारा विवाह याचिका दायर करने की तारीख से पिछले 21 महीनों तक स्पष्ट रूप से कष्ट सहा है। मेरी राय में पत्नी को लागत का मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इससे न्याय के हित में उसकी कठिनाई और परेशानी को कम करने में काफी मदद मिलेगी।"

    केस टाइटल: एस बनाम आर (एमसीए/252/2024)

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