बॉम्बे हाईकोर्ट ने POCSO मामले में जमानत दी, कहा 25 वर्षीय आरोपी कोई 'शिकारी' नहीं बल्कि 16 वर्षीय किशोरी के साथ सहमति से संबंध बनाने वाला 'युवक'

Avanish Pathak

15 Feb 2025 8:06 AM

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने POCSO मामले में जमानत दी, कहा 25 वर्षीय आरोपी कोई शिकारी नहीं बल्कि 16 वर्षीय किशोरी के साथ सहमति से संबंध बनाने वाला  युवक

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (13 फरवरी) को 16 साल की नाबालिग लड़की से 15 महीने तक बलात्कार करने और उसे दो बार गर्भवती करने के आरोप में गिरफ्तार 25 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि वह कोई 'यौन शिकारी' नहीं बल्कि एक युवा है, जो लड़की के साथ सहमति से संबंध में शामिल था।

    सिंगल जज जस्टिस मिलिंद जाधव ने लड़की के बयानों से नोट किया कि उसका आवेदक- मोहम्मद अजान खान के साथ प्रेम संबंध था, जिसे अप्रैल 2024 में लड़की के पिता द्वारा बलात्कार के आरोपों और कड़े यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कराने के बाद गिरफ्तार किया गया था।

    जस्टिस ने कहा कि लड़की दो बार गर्भवती हुई और तभी उसके माता-पिता को उसके 'संबंध' के बारे में पता चला और इसलिए, खान ने एक मजबूत मामला बनाया क्योंकि समान आयु के एक लड़का और लड़की प्रेम संबंध में शामिल थे और यह उसकी आगे की हिरासत की गारंटी नहीं देता है।

    न्यायाधीश ने आदेश में कहा,

    "मेरे सामने प्रस्तुत सामग्री आवेदक द्वारा अभियोक्ता पर उनके संबंध के दौरान किसी भी बल का प्रयोग करने का संकेत नहीं देती है। मामला सहमति से हुआ प्रतीत होता है जो अभियोक्ता के एक बार नहीं बल्कि दो बार गर्भवती होने पर उसकी मां को पता चला। आवेदक ने जमानत देने के लिए एक मजबूत मामला बनाया है क्योंकि समान आयु वर्ग के एक लड़का और लड़की सहमति से लंबे समय से प्रेम संबंध में शामिल हैं, जो उसकी हिरासत को उचित ठहराने के लिए प्रकृति का अपराध नहीं है, आवेदक एक यौन शिकारी नहीं है बल्कि एक युवा व्यक्ति है जो सहमति से संबंध में शामिल था जिसे अभियोक्ता ने स्वीकार किया है।"

    जस्टिस जाधव ने कहा कि दोनों पक्ष अपने आचरण के महत्व को समझने की 'उचित समझ' रखने की उम्र के थे और इसके बावजूद वे काफी समय से उक्त कृत्य में लिप्त थे। इसलिए, न्यायाधीश ने 15,000 रुपये के मुचलके पर व्यक्ति को जमानत दे दी।

    एफआईआर के अनुसार, लड़की के साथ 15 महीने की अवधि तक बलात्कार किया जा रहा था, जिसे उसने जनवरी 2023 से अप्रैल 2024 तक उनके 'प्रेम संबंध' की अवधि बताया। उसने कहा कि वह गर्भवती हो गई और यही वह समय था जब उसकी मां को उसके रिश्ते के बारे में पता चला और उसने गर्भपात करा लिया। गर्भपात के बाद भी, लड़की आवेदक से मिली और यौन संबंध बनाए। इसके अलावा मां ने उसे एक परिचित महिला के पास भेज दिया, जो उसके पहले गर्भपात के बाद उसकी देखभाल कर सकती थी।

    इसके बाद, पुलिस ने लड़की का पता लगाया और मेडिकल जांच में पाया गया कि वह 5 सप्ताह की गर्भवती है। इसके बाद परिवार ने खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

    केस टाइटलः मोहम्मद अजान खान बनाम महाराष्ट्र राज्य (जमानत आवेदन 4621/2024)

    साइटेशन: 2025 लाइवलॉ (बॉम) 62

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